हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
Shahadat
16 Jun 2024 10:00 AM IST
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जून, 2024 से 14 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल उच्च न्यायालय
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाना चाहिए।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने धारा 188 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।
केस टाइटल: डार्विन डोमिनिक बनाम केरल राज्य
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महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती: मद्रास हाइकोर्ट
मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने पर विचार करते समय निर्णायक कारक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान पर गौर कियाजिसके अनुसार गोद दिए जाने वाले बच्चे के माता/पिता की अनुपस्थिति में दूसरे माता-पिता की सहमति लागू नहीं होगी।
अदालत ने कहा, “अंतर्निहित धारणा यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अपने जैविक बच्चे को गोद नहीं दे सकती। महिला की वैवाहिक स्थिति निर्णायक कारक नहीं हो सकत यह संभव है कि बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप या अवैध अंतरंगता के कारण पैदा हो। बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मां बच्चे को गोद देना चाहती है। पिता ने अपने बच्चे को छोड़ दिया होगा। वह जिम्मेदारी लेने के लिए मौजूद नहीं हो सकता है।”
केस टाइटल- अशोक कुमार बनाम महानिरीक्षक पंजीकरण और अन्य
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धारा 451 सीआरपीसी | जब्त संपत्ति को कबाड़ नहीं बनने दिया जा सकता, अदालत को जल्द ही हिरासत आदेश जारी करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जब्त की गई संपत्ति की कस्टडी और निपटान के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की कार को छोड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जब्त किया गया था।
केस टाइटल: कनीराम बनाम राजस्थान राज्य
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सरकारी कर्मचारियों को वांछित स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए कोई पूर्ण संरक्षण नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता पारिवारिक सुविधा से पहले आती है: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का दायरा नगण्य है। न्यायालय ने कहा कि स्थानांतरण एक स्थानांतरणीय सरकारी नौकरी का अभिन्न अंग है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद के स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए मौलिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।
जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग के संबंध में निर्णय पूरी तरह से उपयुक्त प्राधिकारी या विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो विभाग के आउटपुट और सेवा दक्षता को बढ़ाता है।
केस टाइटल: पूनम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
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मृतक कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि को अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित करना कानूनी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल एस. किलोर, अनिल एल. पानसरे और एम.डब्ल्यू.चंदवानी की खंडपीठ कल्पना और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत कर्मचारी के एक कानूनी प्रतिनिधि के नाम को दूसरे कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्रतिबंध मनमाना और तर्कहीन है।
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[राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम] अलग-अलग प्रकृति के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही हिरासत में लिया गया हो, निरोध प्रतिशोधी और उपयोगितावादी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 'आदतन अपराधी' की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज और चलाए गए विभिन्न मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, भले ही मुकदमे से बरी हो जाए।
जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 16 आपराधिक मामलों में आरोपी है। वे केवल मामूली अपराध नहीं थे। उनमें जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक शामिल था।
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[हिंदू विवाह अधिनियम] वैवाहिक अपील दायर करने में देरी संतोषजनक नहीं हुई तो पुनर्विवाह पर रोक लागू नहीं: गुहाटी हाईकोर्ट
गुहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा दायर एक वादकालीन आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अपील को प्राथमिकता देने में 122 दिनों की देरी के लिए माफी मांगी गई थी, जिसने जिला अदालत द्वारा पारित एक एकपक्षीय तलाक डिक्री को चुनौती दी थी, इस आधार पर कि हिंदू विवाह अधिनियम (पुनर्विवाह) की धारा 15 का प्रतिबंध मामले में लागू नहीं होगा और देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है।
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[S.340 CrPC] झूठी गवाही के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्ष ने जानबूझकर अपराध किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले जानबूझकर अपराध करने के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल आरोप लगाना या व्यक्तिगत स्कोर तय करने का प्रयास झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
केस टाइटल- फारूक अहमद खान बनाम महबूबा खान
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मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट घायल पक्षों या मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
जस्टिस संजीव कुमार द्वारा पारित एक फैसले में, कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पर घायल या मृतक के रिश्तेदार को नोटिस जारी करने का कोई दायित्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट पर विचार करने के समय सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए जब तक कि वह व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने वाला मुखबिर न हो।
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संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व "न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून" के कारण है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रत्येक न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह तर्क देते हुए रिट पर विचार करने से इनकार कर दिया कि लिए गए आधार अपर्याप्त और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत थे।
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वक्फ संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में वक्फ के लाभार्थियों को पक्षकार बनाया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ के लाभार्थियों को वक्फ की संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में पक्षकार बनने का अधिकार है। जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कहा कि ऐसे लाभार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत आवश्यक और उचित पक्षों की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं।
न्यायालय ने कहा कि “जहां कोई मुतवल्ली वक्फ के रजिस्टर से कुछ संपत्तियों को हटाने की अनुमति मांग रहा है, तो ऐसा मामला है, कम से कम उन पक्षों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जो मुतवल्ली के ज्ञान में प्रत्यक्ष लाभार्थी थे और प्रभावित होंगे।”
केस टाइटल: श्रीमती अमीना जंग एवं अन्य बनाम फरीदी वक्फ थ्रू मुतवल्ली श्रीमती अनुश फरीदी खान एवं अन्य [सिविल रीविजन संख्या - 22/2022]
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आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध से बरी हुए पति को तथ्यों के आधार पर धारा 498ए के तहत वैवाहिक क्रूरता का दोषी ठहराया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या का आरोप लगाया गया और उसे बरी कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वैवाहिक क्रूरता के लिए अधिनियम की धारा 498-ए के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
जस्टिस जॉनसन जॉन ने सेशन जज के निर्णय के खिलाफ आपराधिक अपील पर निर्णय लेते हुए उक्त फैसला दिया। सेशन जज ने अपने फैसले में अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी पाया था। सेशन कोर्ट ने आरोपी को धारा 304बी के तहत दोषी नहीं पाया और धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया।
केस टाइटल: एन. अंसारी बनाम केरल राज्य
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राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(ई) लागू होने से पहले पार्षद को जारी किया गया चुनाव-पूर्व अयोग्यता का नोटिस वैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (Rajasthan Municipalities Act) की धारा 39(ई) जिसे 13 अप्रैल, 2024 को संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, जिससे राज्य सरकार को चुनाव-पूर्व अयोग्यता के आधार पर नगर पालिका के सदस्य को हटाने का अधिकार मिल सके, पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रखती।
कोर्ट ने कहा, “संशोधन 13.04.2023 को किया गया और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दर्शाता हो या सुझाव देता हो कि यह संशोधन पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी हुआ है। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए धारा 39 में जो प्रावधान जोड़ा गया है, उसे भावी प्रभाव माना जाएगा।”
केस टाइटल: महेंद्र कुमार मेवाड़ा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
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भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | संपत्ति पर मालिकाना हक का सवाल प्रोबेट कार्यवाही के दौरान तय नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलग से मुकदमा दायर करने की आवश्यकता: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत वसीयतकर्ता के स्वामित्व और हित पर निर्णय लेने के लिए प्रोबेट कार्यवाही उचित चरण नहीं है और स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय केवल एक अलग मुकदमा दायर करके ही किया जा सकता है।
जस्टिस अरुण कुमार झा याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जिसने जिला न्यायालय, वैशाली के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू सिंह (प्रतिवादियों के दिवंगत पिता) को जिला न्यायालय के समक्ष प्रोबेट कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह रामरती देवी की वसीयत का निष्पादक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे स्वर्गीय फिरंगी भगत से संपत्ति में हित प्राप्त हुआ था। प्रतिवादियों का दावा है कि रामरती देवी के पास उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।
केस टाइटलः माखन प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव चंद्र सिंह बनाम मिश्रीलाल सिंह और अन्य, C.Misc. No.383 of 2017
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अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
खंडपीठ ने कहा, “यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह शोक संतप्त परिवार के वास्तव में ज़रूरतमंद सदस्यों की मदद करने के लिए है। इसका मतलब कभी भी किसी पद या भर्ती के वैकल्पिक तरीके को प्रदान करना नहीं है।”
केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य बनाम गीता रानी पत्नी स्वर्गीय मान सिंह (हेड कांस्टेबल सिविल पुलिस) [विशेष अपील दोषपूर्ण नंबर - 380/2024]
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राज्य मशीनरी को ब्लैकमेलिंग और असामाजिक कृत्यों में शामिल पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य मशीनरी को उन पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए जो अपने लाइसेंस की आड़ में आम आदमी को ब्लैकमेल करने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं।
जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने दो व्यक्तियों, एक पत्रकार और एक समाचार पत्र वितरक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो धारा 384/352/504/505 आईपीसी, 3(2)(वीए), और 3(1)(एस) एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले का सामना कर रहे हैं।
केस टाइटलः पुनीत मिश्रा उर्फ पुनीत कुमार मिश्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह लखनऊ और अन्य 2024 लाइवलॉ (एबी) 389
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एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए के तहत की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति उस आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है।
केस टाइटल: सुमित कुमार उर्फ सुमित कुमार गुप्ता और अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव। गृह विभाग एल.के.ओ. और अन्य 2024 लाइवलॉ (ए.बी.) 386
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बलात्कार के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य स्खलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया और बाद में दोनों को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल सेक्स किया और “उसके मूत्र के रास्ते में लिंग का प्रवेश भी किया”।
केस टाइटलः प्रदुम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव गृह लखनऊ और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 387
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आरोपी के गवाह को बुलाने का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतरिम नहीं, आरोपी को पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार: त्रिपुरा हाइकोर्ट
त्रिपुरा हाइकोर्ट ने माना कि गवाहों को बुलाने का आरोपी का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश है, न कि मध्यवर्ती आदेश', जो आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार देता है।
आरोपी/याचिकाकर्ता ने 07.03.2024 को दो गवाहों को समन जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि 24.01.2024 को गवाहों की सूची दाखिल करने के समय बचाव पक्ष ने दो गवाहों के नाम प्रस्तुत नहीं किए। आरोपी/याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की।
केस टाइटल- अर्जुन देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य, सीआरएल. रेव. पी. संख्या 21/2024
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कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील में सीमित क्षेत्राधिकार, साक्ष्यों की जांच या तथ्य की जांच का जोखिम नहीं उठा सकते: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (Workmen Compensation Act) की धारा 30 के तहत अपील हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को केवल विधि के सारवान प्रश्नों तक सीमित करती है, जिसमें न्यायालय जांच या जांच के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता।
जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा की पीठ ने कहा कि तथ्यों के प्रश्न पर कर्मचारी मुआवजा आयुक्त अंतिम अधिकारी है। उन्होंने कहा, “कानून की यह स्थापित स्थिति है कि हाईकोर्ट केवल विधि के सारवान प्रश्न तक सीमित क्षेत्राधिकार दिया गया है और हाईकोर्ट दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर दर्ज साक्ष्यों और तथ्यों के जांच का जोखिम नहीं उठा सकता।”
केस टाइटल: HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोटा राम
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S.427 CrPC | जुर्माना अदा न करने पर दी गई सजा को मुख्य सजा के साथ-साथ चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दी गई अन्य मुख्य सजाओं के साथ-साथ चलने का लाभ डिफ़ॉल्ट सजाओं को नहीं मिलता। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने धारा 427 सीआरपीसी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जुर्माना/मुआवजा अदा न करने पर दी गई सजाओं के साथ-साथ मुख्य सजाओं को चलाने की अनुमति नहीं है।
केस टाइटल: भूर सिंह खारवाल बनाम राजस्थान राज्य
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सीआरपीसी की धारा 483 के तहत दायर याचिका में फैमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के शीघ्र निपटारे का निर्देश देने की मांग की गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के निपटारे में तेजी लाने के लिए पारिवारिक न्यायालय को निर्देश देने की मांग करने वाली धारा 483 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन, विचारणीय होगा।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, पारिवारिक न्यायालय एक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश मांगने वाली धारा 483 सीआरपीसी की एक आवेदन, विचारणीय होगी।
केस टाइटलः शिव पंकज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर प्रधान सचिव तक। होम एलकेओ और अन्य 2024 लाइवलॉ (एबी) 385
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यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता, मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाइकोर्ट
कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में वाहन का मालिक अकेले ही दावेदारों को मुआवजा देगा न कि बीमा कंपनी को।
जस्टिस हंचेट संजीव कुमार की एकल पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील स्वीकार की और न्यायाधिकरण के 11.08.2014 के आदेश को खारिज कर दिया, जहां तक यह बीमा कंपनी पर मुआवजा देने के लिए दायित्व तय करने से संबंधित है।
केस टाइटल- द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बीबी नफीसा और अन्य
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अचानक उकसाने पर की गई गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं, हत्या की मंशा नहीं दिखाई गई: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सजा को रद्द कर दिया, जिसने अपने चाचा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी, यह कहते हुए कि 'गैर इरादतन हत्या' अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में बिना किसी पूर्व विचार के की गई थी, जहां अपराधी 'अनुचित लाभ' नहीं लेता है और न ही क्रूरता से काम करता है, हत्या का गठन नहीं करता है।
जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद (4) के अंतर्गत आता है और इसलिए संहिता की धारा 304 भाग- II के तहत आता है जो गैर इरादतन हत्या को दंडित करता है यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन मौत का कारण बनने के किसी भी इरादे के बिना।
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वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता क्योंकि "यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है"
इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिसअरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक वयस्क महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति (याचिकाकर्ता संख्या 2) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
केस टाइटलः नाजिया अंसारी और अन्य बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 383 [आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9396 2024]
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लड़की के इनरवियर उतारना, खुद को नंगा करना 'बलात्कार का प्रयास' नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की के इनरवियर उतारना और खुद को नंगा करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत 'बलात्कार करने का प्रयास' का अपराध नहीं होगा, लेकिन यह धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की शील भंग करने के लिए हमला करने का अपराध होगा।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि "प्रयास" क्या होता है और बलात्कार करने के प्रयास और अभद्र हमला करने के बीच अंतर क्या है। इसने कहा कि पूर्व के लिए आरोपी को तैयारी के चरण से आगे जाना होगा।
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भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिए जाने पर स्वीकृति का अभाव बाधा नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब कोई संवैधानिक न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के अंतर्गत किसी अपराध की जांच या अन्वेषण करने का आदेश पारित करता है तो अधिनियम की धारा 17ए बाधा के रूप में कार्य नहीं करती है।
इस प्रावधान के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण करने से पहले, जब कथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हो तो संबंधित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।
केस टाइटल: बिंदुलाल वी.एस. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य
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[S.302 IPC] प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने पर हत्या के हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दुमका के एडिशनल सेशन जज-III द्वारा व्यक्ति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जबकि यह टिप्पणी की है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य वाले मामलों में अपराध में प्रयुक्त हथियार या उसकी फोरेंसिक जांच की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करती।
जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा, "प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में अपराध करने में प्रयुक्त हथियार को प्रस्तुत करना और उसे जांच के लिए एफएसएल को न भेजना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।"
केस टाइटल: डोमन मुर्मू @ रामधु मुर्मू बनाम झारखंड राज्य
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लंबे समय तक नौकरी जारी रखने से नियमितीकरण का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने मुख्य अधिकारी, पेन नगर परिषद एवं अन्य बनाम शेखर बी. अभंग एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि केवल लंबे समय तक नौकरी जारी रखने के आधार पर सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे नियमितीकरण का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता।
केस टाइटल: मुख्य अधिकारी, पेन नगर परिषद एवं अन्य बनाम शेखर बी. अभंग एवं अन्य।
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वेतन या पारिश्रमिक रोकना धोखाधड़ी के अपराध के दायरे में नहीं आता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एन. जे. जमादार की एकल पीठ ने राजीव बंसल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में माना कि वेतन या पारिश्रमिक रोकना धोखाधड़ी के अपराध के दायरे में नहीं आता।
केस टाइटल- राजीव बंसल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य