उपभोक्ता मामले
उपभोक्ता आयोग ने असंतोषजनक कोचिंग पर FIITJEE को छात्र की फीस लौटाने का आदेश दिया
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान FIITJEE Ltd. की अपील को खारिज करते हुए जिला आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें छात्र द्वारा मात्र दो क्लास के बाद कोर्स छोड़ने पर फीस न लौटाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था। आयोग की पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी शामिल थीं।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता मानस मेहरा ने FIITJEE के दो वर्षीय वीकेंड JEE (Advanced) 2021 कार्यक्रम में प्रवेश लिया था और 4,01,493 रुपये...
स्टडी मटीरियल और लाइव क्लासेस न देने पर BYJU'S को उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी, ₹80,000 लौटाने का आदेश
चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कंपनी BYJU'S को उपभोक्ता को वादा की गई शैक्षणिक सेवाएं न देने और समय पर की गई कैंसिलेशन तथा रिफंड रिक्वेस्ट को न मानने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग की पीठ—अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा—ने कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹80,000 राशि 9% ब्याज सहित लौटाने और ₹20,000 मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉ. राजेश तायल ने BYJU'S की काउंसलर के...
अनधिकृत UPI लेनदेन पर कार्रवाई न करने के लिए चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने SBI को ठहराया जिम्मेदार
चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक उपभोक्ता के खाते से हुए अनधिकृत UPI लेनदेन पर समय पर कार्रवाई न करने का दोषी ठहराते हुए राशि वापस करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा शामिल थे, ने कहा कि बैंक RBI के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता संजीव कुमार शर्मा के SBI, हाईकोर्ट ब्रांच खाते से 21 जुलाई 2021 को पाँच अनधिकृत UPI लेनदेन के माध्यम से कुल...
मरम्मत किए बिना फोन रोकने पर Insurance Company दोषी; उपभोक्ता को 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के मोबाइल फोन की मरम्मत न करने और वादा किए गए स्टैंडबाय हैंडसेट उपलब्ध न कराने पर M/s Paladin Systems Pvt. Ltd. को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ में अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य डॉ. हर्शाली कौर शामिल थे।क्या है मामला?शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने नवंबर 2013 में Samsung Galaxy S4 Mini फोन खरीदा था। खरीद के समय उन्होंने प्रतिवादी कंपनी Paladin Systems का दो वर्षीय...
SBI की लापरवाही से एडवोकेट नहीं दे पाए A.P.O. परीक्षा; कानपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ₹7 लाख मुआवज़ा और ब्याज देने का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर, ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अपनी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अधिवक्ता अवनीश वर्मा को ₹7,00,000 मुआवज़ा, 7% साधारण ब्याज और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्य नीलम यादव की पीठ ने पारित किया। मामला बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की A.P.O. 2015 मुख्य परीक्षा की फीस जमा न करने से संबंधित था, जिसके कारण वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अवनीश वर्मा, जो इलाहाबाद...
केरल उपभोक्ता आयोग ने तीर्थ यात्रा के दौरान गंदी ट्रेन और खराब सेवाओं के लिए IRCTC व साउथर्न रेलवे को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग का आदेश — 'आस्था पुण्य तीर्थ यात्रा' में लापरवाही पर IRCTC और साउथर्न रेलवे को ₹20,500 टिकट राशि वापसी और ₹50,000 मुआवजा देने का निर्देशजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) और साउथर्न रेलवे को एक यात्री को ₹20,500 की टिकट राशि लौटाने और ₹50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोनों को सेवा में कमी (deficiency in service) और अनुचित व्यापारिक आचरण (unfair trade practice) का दोषी पाया। मामला उस यात्री की...
पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्थापित कॉमर्शियल कोर्ट को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य प्रति-संस्था मध्यस्थता और निपटान के संबंध में फैसले में दिया गया आदेश फैसले की तारीख से लागू होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के...
उपभोक्ता आयोग ने दोषपूर्ण लैपटॉप पर HP India और डीलर को मुआवज़ा और रिफंड देने का आदेश दिया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता आयोग, जिसमें अध्यक्ष श्री डी.बी. बीनू और सदस्य श्री वी. रामचंद्रन व श्रीमती श्रीविद्या टी.एन. शामिल थे, ने एचपी इंडिया सेल्स प्रा. लि. और सिस्टमैनटेक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने दोनों को ₹1,14,000 लैपटॉप वापसी पर लौटाने, ₹20,000 मुआवज़े और ₹5,000 मुकदमेबाज़ी खर्च देने का निर्देश दिया, साथ ही 45 दिन में पालन न होने पर 9% ब्याज लगाने का आदेश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अब्राहम पॉल, जो करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ...
दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने SBI को गलत तरीके से बाउंस हुई कार लोन EMI पर मुआवज़ा देने का आदेश दिया
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग, जिसकी पीठ में सदस्य सुश्री बिमला कुमारी शामिल थीं, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद शिकायतकर्ता की 11 EMI किस्तें ECS के माध्यम से अस्वीकृत कर दी गईं और गलत तरीके से बाउंस शुल्क वसूला गया। आयोग ने जिला मंच का आदेश रद्द करते हुए SBI को ₹1,50,000 मानसिक उत्पीड़न के लिए और ₹20,000 मुकदमेबाज़ी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया, साथ ही देरी होने पर 7% वार्षिक ब्याज...
जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के चलते उंगलियां कटने पर अस्पताल और डॉक्टरों को 50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
चंडीगढ़ की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने हीलिंग हॉस्पिटल, पैरामेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट और तीन डॉक्टरों को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: 45 साल की महिला को 25 नवंबर 2020 को पेट और पाचन संबंधी समस्या के कारण हीलिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाईं बांह में कैनुला डाला। इसके बाद हाथ में सूजन और दर्द शुरू हुआ। 28 नवंबर की रात दर्द बढ़ गया, लेकिन डॉक्टरों ने हल्की दवा और ड्रेसिंग...
जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टरों की लापरवाही के लिए हॉस्पिटल को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जिसमें अमरिंदर सिंह सिद्धू (अध्यक्ष) और बृज मोहन शर्मा (सदस्य) की बेंच ने हीलिंग हॉस्पिटल और पैरामेडिकल साइंसेज संस्थान और तीन डॉक्टरों को गंभीर और अस्थिर स्थिति में मरीज को रेफर करने के लिए चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, 45 वर्षीय महिला निवासी मोहाली, पंजाब, को 25 नवंबर 2020 को हीलिंग हॉस्पिटल में गैस्ट्रो संबंधित समस्या (सिरदर्द, उल्टी, पेट दर्द और पीठ दर्द) के कारण...
दिल्ली जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया और उसके सर्विस सेंटर को खराब मोबाइल न बदलने पर दोषी ठहराया
दिल्ली (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार, सदस्य अश्वनी मेहता और सदस्य हरप्रीत कौर शामिल थीं, ने सैमसंग इंडिया और उसके अधिकृत सेवा केंद्र को उस मोबाइल फोन को बदलने में असफल रहने के लिए दोषी ठहराया जिसमें निर्माण दोष पाया गया था।पूरा मामला: 22.03.2024 को शिकायतकर्ता ने क्रोमा, नई दिल्ली से सैमसंग A35 मोबाइल (मॉडल नंबर SM–A356E/DS) ₹30,999 में खरीदा। शिकायत के अनुसार, खरीद के तीसरे दिन ही मोबाइल की LCD डिस्प्ले पर एक लाइन दिखने लगी। 10वें दिन...
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी बाइक में निर्माण दोष के लिए ज़िम्मेदार करार: जिला आयोग, त्रिशूर
त्रिशूर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह माना कि Honda Motorcycles & Scooters India Pvt. Ltd. एक “3 Unicon 150 Black” बाइक में निर्माण दोष के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे शिकायतकर्ता ने खरीदा था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने Sreevari Automotives Pvt. Ltd., वडक्कनचेरी शाखा (पहला डीलर) से 3 Unicon 150 Black बाइक ₹81,826 में खरीदी। यह वाहन Honda Motor Cycles & Scooters India Pvt. Ltd. (निर्माता) द्वारा निर्मित था। शिकायतकर्ता के अनुसार, खरीद के एक महीने के भीतर ही बाइक के इंजन से तेल का रिसाव...
खाने में पत्थर मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने होटल को जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई (उपनगरीय) ने सुख सागर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता के दांत के मुकुट को तोड़ने वाले पत्थर के कणों से युक्त भोजन परोसने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, अपने दोस्त के साथ 28.09.2022 को दोपहर के भोजन के लिए मुंबई के सुख सागर होटल ('होटल') गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने जो भोजन ऑर्डर किया था उसमें एक बड़ा पत्थर जैसा कण था। इससे शिकायतकर्ता के दांत में तेज दर्द हुआ और उसका ताज टूट गया। शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को होटल के प्रबंधक...
उपभोक्ता आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को गंदे सीटों के लिए 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने इंडिगो एयरलाइंस को उड़ान में अस्वास्थ्यकर और दागदार सीट के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पीठ ने कहा कि बैठने की व्यवस्था में गंदगी उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं और एयरलाइन के अनुबंध संबंधी दायित्वों का सीधा उल्लंघन है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने पति और परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ 27.12.2024 को मदरसन एयर ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बाकू से दिल्ली के लिए 48,739/- रुपये की लागत से हवाई टिकट बुक किए थे। 02.01.2025 को, शिकायतकर्ता...
लैपटॉप की जगह कम कीमत की टी-शर्ट भेजने पर उपभोक्ता आयोग ने पेटीएम और उसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने पेटीएम और उसके अधिकारियों को शिकायतकर्ता द्वारा आदेशित लैपटॉप के बजाय कम मूल्य वाली टी-शर्ट देने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पीठ ने शिकायतों का निवारण करने में विफल रहने और शिकायतकर्ता के वैध रिफंड अनुरोध को रद्द करने के लिए उन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 17.06.2021 को पेटीएम मॉल एप्लिकेशन के माध्यम से लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप 28,990 रुपये में खरीदा। शिकायतकर्ता ने...
उपभोक्ता आयोग ने उड़ान में देरी से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली पीठ ने एलायंस एयर एविएशन को उड़ान के प्रस्थान में 6 घंटे की देरी के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जिससे यात्रियों को मानसिक पीड़ा हुई है। पीठ ने यात्रियों के बोर्डिंग का काम पूरा होने के बाद विमान में तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एयरलाइन को लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं को एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए सुबह 11:30 बजे एलायंस एयर ('एयरलाइन') की उड़ान में...
कर्नाटक RERA ने बिल्डर को मकान की देरी से कब्ज़ा देने पर खरीदार को ₹70.33 लाख लौटाने का निर्देश दिया
कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ ने ओजोन इंफ्रा डेवलपर्स को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को 70.33 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।पूरा मामला: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने 5 सितंबर 2018 को बिल्डर (उत्तरदाता) परियोजना में "ओजोन उरबाना प्राइम" नामक एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए बिल्डर के साथ एक बिक्री समझौते में प्रवेश किया। समझौते और गणना के ज्ञापन के अनुसार, परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि 1 जून 2021 थी। होमबॉयर्स ने बिल्डर को कुल 51.39 लाख रुपये का भुगतान किया।...
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को रद्द हुए क्रिकेट मैच के लिए 2.35 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को ₹2,35,81,470 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी ने चक्रवात 'हुदहुद' के कारण 14.10.2014 को निर्धारित 'एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय' क्रिकेट मैच रद्द होने पर संबंधित बीमा दावा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था।आयोग ने कहा कि क्रिकेट मैच को रद्द करने का जोखिम बीमा पॉलिसी के तहत बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया था, भले ही चक्रवात बीमा अवधि की आधिकारिक शुरुआत...
पुराने मोबाइल को नए दाम पर बेचने पर उपभोक्ता आयोग ने डीलर पर लगाया 16 हजार रुपये का जुर्माना
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव ने एक नोकिया मोबाइल फोन के विक्रेता और उसके सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को नए फोन की कीमत पर सेकेंड हैंड फोन बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। आयोग ने फ्लिपकार्ट इंडिया को भी उत्तरदायी ठहराया क्योंकि फोन उसकी वेबसाइट के माध्यम से बेचा गया था।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट इंडियाके माध्यम से 2999 रुपये में एक नया हैंडसेट- "Nokia-6310 Dual Sim Feature Mobile TA-1400 DS" ऑर्डर किया । मोबाइल 19.06.2024 को मेसर्स धायल ट्रेडिंग ('विक्रेता')...




















