उपभोक्ता मामले
मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग
फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है।यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया।पुरा मामलाशिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब...
वादा किया गया फाइबर कनेक्शन न देने पर चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस जियो को दोषी ठहराया
शिकायतकर्ता, सुशील कुमार अग्रवाल ने 13 मार्च 2024 को जियो से ऑप्टिक-फाइबर वायर्ड ब्रॉडबैंड लिया और पूरे साल के लिए ₹12,729 पहले ही दे दिए। अगले दिन कनेक्शन लगा दिया गया, लेकिन पता चला कि यह वायर्ड नहीं बल्कि वायरलेस है।जब उन्होंने आपत्ति की, तो जियो वालों ने कहा कि यह वायरलेस कनेक्शन भी वायर्ड जैसा ही अनलिमिटेड डेटा देगा। लेकिन करीब 18 दिन बाद ही उन्हें मैसेज आने लगे कि उनका डेटा खत्म हो गया है और अब दोबारा रिचार्ज करना होगा।ग्राहक ने क्या किया?उन्होंने 3 अप्रैल 2024 को कनेक्शन बंद कराने और पैसे...
चिकित्सकीय लापरवाही से महिला हुई स्थायी रूप से बांझ, दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर और नर्सिंग होम पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया
दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (सेंट्रल) ने एक चिकित्सक और नर्सिंग होम को चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला को स्थायी बांझपन (Permanent Infertility) का सामना करना पड़ा। आयोग ने माना कि गलत व देरी से इलाज और चिकित्सकीय योग्यता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण महिला की प्रजनन क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो गई।यह आदेश आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरीयर और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने पारित किया।पुरा...
यूनिट के साथ दी गई पार्किंग सुरक्षित और उपयोग योग्य होनी चाहिए, सिर्फ कागज़ी आवंटन पर्याप्त नहीं: रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण
महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण (महारेरा) ने हाल ही में कहा है कि कोई डेवलपर केवल कागज़ों पर पार्किंग आवंटित करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। प्राधिकरण ने माना कि किसी यूनिट खरीदार को ऐसी पार्किंग का अधिकार है जो वास्तविक उपयोग में सुरक्षित, उपयोगी और कार्यात्मक हो।सदस्य महेश पाठक की पीठ ने गोडिवा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ज़ोर दिया कि केवल अनुबंध के आधार पर की गई पार्किंग आवंटन पर्याप्त नहीं है। प्राधिकरण ने टिप्पणी...
Airtel के इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज पर उपभोक्ता आयोग ने शिकायत खारिज की
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चंडीगढ़ ने भारती क्रेसेंट और भारती एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि ₹649 की वसूली अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक के सक्रिय किए जाने के कारण थी और इसे सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जा सकता।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता अमनदीप सिंह गिल को 03 मार्च 2021 की मोबाइल बिल में उनके नंबर पर ₹649 अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के रूप में चार्ज किए गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उस समय भारत से USA के लिए यात्रा पर थे...
अनधिकृत क्रेडिट कार्ड लेन-देन मामला: उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ शिकायत खारिज की
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसमें अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा शामिल थे, ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ दर्ज उपभोक्ता शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथित अनधिकृत क्रेडिट कार्ड लेन-देन से संबंधित विवाद अभी जांच के चरण में है और बैंक द्वारा अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया है, इसलिए शिकायत समय से पूर्व (premature) है।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता जोगिंदर सिंह ने 15 जनवरी 2025 की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच के दौरान 23 दिसंबर 2024 को हुई ₹19,520.29 और...
रेस्टोरेंट सीलबंद पानी की बोतल पर MRP से अधिक कीमत नहीं वसूल सकते: चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग
चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती पद्मा पांड़े (प्रेसाइडिंग मेंबर) तथा प्रीतिंदर सिंह (मेंबर) ने की, ने जिला आयोग के आदेश को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट्स किसी भी पूर्व-पैक (pre-packed) उत्पाद — जैसे पैकेज्ड पानी की बोतल — को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक पर नहीं बेच सकते। आयोग ने कहा कि MRP वह अधिकतम मूल्य है जिस पर उपभोक्ता को उत्पाद बेचा जा सकता है और इसमें सभी कर, पैकेजिंग लागत तथा रिटेलर का लाभ पहले से शामिल होता है। आयोग ने यह भी माना कि...
उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को अमेरिका में कैंसर उपचार का दावा अस्वीकार करने पर ₹66.50 लाख चुकाने का आदेश दिया
मुंबई उपनगरीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को ₹66.50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता की पॉलिसी को गलत आधार पर रद्द किया और उसके बाद अमेरिका में कैंसर उपचार के लिए किए गए दावे को अवैध रूप से अस्वीकार किया। आयोग ने कहा कि गलत रद्दीकरण की वजह से शिकायतकर्ता कैशलेस सुविधा प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए कंपनी का “कैशलेस-ओनली” आधार पर दावा ठुकराना न्यायसंगत नहीं है।मामले...
उपभोक्ता आयोग ने असंतोषजनक कोचिंग पर FIITJEE को छात्र की फीस लौटाने का आदेश दिया
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान FIITJEE Ltd. की अपील को खारिज करते हुए जिला आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें छात्र द्वारा मात्र दो क्लास के बाद कोर्स छोड़ने पर फीस न लौटाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था। आयोग की पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी शामिल थीं।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता मानस मेहरा ने FIITJEE के दो वर्षीय वीकेंड JEE (Advanced) 2021 कार्यक्रम में प्रवेश लिया था और 4,01,493 रुपये...
स्टडी मटीरियल और लाइव क्लासेस न देने पर BYJU'S को उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी, ₹80,000 लौटाने का आदेश
चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कंपनी BYJU'S को उपभोक्ता को वादा की गई शैक्षणिक सेवाएं न देने और समय पर की गई कैंसिलेशन तथा रिफंड रिक्वेस्ट को न मानने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग की पीठ—अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा—ने कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹80,000 राशि 9% ब्याज सहित लौटाने और ₹20,000 मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉ. राजेश तायल ने BYJU'S की काउंसलर के...
अनधिकृत UPI लेनदेन पर कार्रवाई न करने के लिए चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने SBI को ठहराया जिम्मेदार
चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक उपभोक्ता के खाते से हुए अनधिकृत UPI लेनदेन पर समय पर कार्रवाई न करने का दोषी ठहराते हुए राशि वापस करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा शामिल थे, ने कहा कि बैंक RBI के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता संजीव कुमार शर्मा के SBI, हाईकोर्ट ब्रांच खाते से 21 जुलाई 2021 को पाँच अनधिकृत UPI लेनदेन के माध्यम से कुल...
मरम्मत किए बिना फोन रोकने पर Insurance Company दोषी; उपभोक्ता को 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के मोबाइल फोन की मरम्मत न करने और वादा किए गए स्टैंडबाय हैंडसेट उपलब्ध न कराने पर M/s Paladin Systems Pvt. Ltd. को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ में अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य डॉ. हर्शाली कौर शामिल थे।क्या है मामला?शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने नवंबर 2013 में Samsung Galaxy S4 Mini फोन खरीदा था। खरीद के समय उन्होंने प्रतिवादी कंपनी Paladin Systems का दो वर्षीय...
SBI की लापरवाही से एडवोकेट नहीं दे पाए A.P.O. परीक्षा; कानपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ₹7 लाख मुआवज़ा और ब्याज देने का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर, ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अपनी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अधिवक्ता अवनीश वर्मा को ₹7,00,000 मुआवज़ा, 7% साधारण ब्याज और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्य नीलम यादव की पीठ ने पारित किया। मामला बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की A.P.O. 2015 मुख्य परीक्षा की फीस जमा न करने से संबंधित था, जिसके कारण वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अवनीश वर्मा, जो इलाहाबाद...
केरल उपभोक्ता आयोग ने तीर्थ यात्रा के दौरान गंदी ट्रेन और खराब सेवाओं के लिए IRCTC व साउथर्न रेलवे को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग का आदेश — 'आस्था पुण्य तीर्थ यात्रा' में लापरवाही पर IRCTC और साउथर्न रेलवे को ₹20,500 टिकट राशि वापसी और ₹50,000 मुआवजा देने का निर्देशजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) और साउथर्न रेलवे को एक यात्री को ₹20,500 की टिकट राशि लौटाने और ₹50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोनों को सेवा में कमी (deficiency in service) और अनुचित व्यापारिक आचरण (unfair trade practice) का दोषी पाया। मामला उस यात्री की...
पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्थापित कॉमर्शियल कोर्ट को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य प्रति-संस्था मध्यस्थता और निपटान के संबंध में फैसले में दिया गया आदेश फैसले की तारीख से लागू होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के...
उपभोक्ता आयोग ने दोषपूर्ण लैपटॉप पर HP India और डीलर को मुआवज़ा और रिफंड देने का आदेश दिया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता आयोग, जिसमें अध्यक्ष श्री डी.बी. बीनू और सदस्य श्री वी. रामचंद्रन व श्रीमती श्रीविद्या टी.एन. शामिल थे, ने एचपी इंडिया सेल्स प्रा. लि. और सिस्टमैनटेक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने दोनों को ₹1,14,000 लैपटॉप वापसी पर लौटाने, ₹20,000 मुआवज़े और ₹5,000 मुकदमेबाज़ी खर्च देने का निर्देश दिया, साथ ही 45 दिन में पालन न होने पर 9% ब्याज लगाने का आदेश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अब्राहम पॉल, जो करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ...
दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने SBI को गलत तरीके से बाउंस हुई कार लोन EMI पर मुआवज़ा देने का आदेश दिया
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग, जिसकी पीठ में सदस्य सुश्री बिमला कुमारी शामिल थीं, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद शिकायतकर्ता की 11 EMI किस्तें ECS के माध्यम से अस्वीकृत कर दी गईं और गलत तरीके से बाउंस शुल्क वसूला गया। आयोग ने जिला मंच का आदेश रद्द करते हुए SBI को ₹1,50,000 मानसिक उत्पीड़न के लिए और ₹20,000 मुकदमेबाज़ी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया, साथ ही देरी होने पर 7% वार्षिक ब्याज...
जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के चलते उंगलियां कटने पर अस्पताल और डॉक्टरों को 50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
चंडीगढ़ की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने हीलिंग हॉस्पिटल, पैरामेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट और तीन डॉक्टरों को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: 45 साल की महिला को 25 नवंबर 2020 को पेट और पाचन संबंधी समस्या के कारण हीलिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाईं बांह में कैनुला डाला। इसके बाद हाथ में सूजन और दर्द शुरू हुआ। 28 नवंबर की रात दर्द बढ़ गया, लेकिन डॉक्टरों ने हल्की दवा और ड्रेसिंग...
जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टरों की लापरवाही के लिए हॉस्पिटल को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जिसमें अमरिंदर सिंह सिद्धू (अध्यक्ष) और बृज मोहन शर्मा (सदस्य) की बेंच ने हीलिंग हॉस्पिटल और पैरामेडिकल साइंसेज संस्थान और तीन डॉक्टरों को गंभीर और अस्थिर स्थिति में मरीज को रेफर करने के लिए चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, 45 वर्षीय महिला निवासी मोहाली, पंजाब, को 25 नवंबर 2020 को हीलिंग हॉस्पिटल में गैस्ट्रो संबंधित समस्या (सिरदर्द, उल्टी, पेट दर्द और पीठ दर्द) के कारण...
दिल्ली जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया और उसके सर्विस सेंटर को खराब मोबाइल न बदलने पर दोषी ठहराया
दिल्ली (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार, सदस्य अश्वनी मेहता और सदस्य हरप्रीत कौर शामिल थीं, ने सैमसंग इंडिया और उसके अधिकृत सेवा केंद्र को उस मोबाइल फोन को बदलने में असफल रहने के लिए दोषी ठहराया जिसमें निर्माण दोष पाया गया था।पूरा मामला: 22.03.2024 को शिकायतकर्ता ने क्रोमा, नई दिल्ली से सैमसंग A35 मोबाइल (मॉडल नंबर SM–A356E/DS) ₹30,999 में खरीदा। शिकायत के अनुसार, खरीद के तीसरे दिन ही मोबाइल की LCD डिस्प्ले पर एक लाइन दिखने लगी। 10वें दिन...




















