धारा 451 सीआरपीसी | जब्त संपत्ति को कबाड़ नहीं बनने दिया जा सकता, अदालत को जल्द ही कस्टडी आर्डर जारी करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
15 Jun 2024 1:25 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जब्त की गई संपत्ति की कस्टडी और निपटान के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की कार को छोड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जब्त किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कार का पंजीकृत मालिक होने के नाते, इसे कबाड़ में तब्दील होने से पहले वापस लेने का सबसे अच्छा हकदार है। सुंदरभाई अंबालाल बनाम गुजरात राज्य के मामले का संदर्भ दिया गया।
न्यायालय ने मामले पर ध्यान दिया और निम्नलिखित टिप्पणी की,
“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत केस लॉ का आशय यह है कि धारा 451 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि वस्तु के मालिक को इसके अप्रयुक्त रहने के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए और पुलिस को वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त मामले में आगे यह भी कहा गया है कि सामान को हिरासत में देते समय सामान को उचित सुरक्षा के साथ छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त मिसाल कानून में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अदालत को तुरंत उचित आदेश पारित करना चाहिए और सामान को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए।
तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट को इस शर्त के साथ कार को छोड़ने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10,000 रुपये की सुरक्षा और बंधक का विलेख प्रस्तुत करेगा।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता को इस आशय का एक वचन देने के लिए कहा गया कि वह अदालत की अनुमति के बिना वाहन को नहीं बेचेगा या अलग नहीं करेगा, या किसी भी अवैध या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग नहीं करेगा, और जब भी पूछा जाएगा, तो वह इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करेगा।
केस टाइटल: कनीराम बनाम राजस्थान राज्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 220