[S.302 IPC] प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने पर हत्या के हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा: झारखंड हाईकोर्ट

Shahadat

10 Jun 2024 10:59 AM IST

  • [S.302 IPC] प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने पर हत्या के हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दुमका के एडिशनल सेशन जज-III द्वारा व्यक्ति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जबकि यह टिप्पणी की है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य वाले मामलों में अपराध में प्रयुक्त हथियार या उसकी फोरेंसिक जांच की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करती।

    जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा,

    "प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में अपराध करने में प्रयुक्त हथियार को प्रस्तुत करना और उसे जांच के लिए एफएसएल को न भेजना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।"

    मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी और शिकायतकर्ता सोनमुनी बास्के ने एफआईआर में कहा कि घटना की रात वह अपने मामा के घर पर थी। वह अपने पति धनई किस्कू के साथ एक कमरे में सो रही थी, जबकि उसके मामा और मामी दूसरे कमरे में सो रहे थे। वह अपने पति की चीख सुनकर जाग गई और उसने पाया कि उसके पेट में खंजर है। उसने खंजर हटाया और पास में अपीलकर्ता डोमन मुर्मू को देखा। बासकी ने शोर मचाया, जिससे उसके मामा और मामी जाग गए, जो घटनास्थल पर आए। उसने उन्हें घटना के बारे में बताया। उसके पति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सोनमुनी बासकी की गवाही अविश्वसनीय है, क्योंकि उसने वास्तविक छुरा घोंपने की घटना नहीं देखी, बल्कि उसने केवल अपीलकर्ता को घटनास्थल से भागते हुए देखा था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि सोनमुनी ने नेश किस्कू की चीखें सुनने के बाद उसे सीने में खंजर के साथ पाया और अपीलकर्ता को भागते हुए देखा। इस प्रकार उसे प्रत्यक्षदर्शी माना गया, भले ही उसने छुरा घोंपने की घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी थी।

    अपीलकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि बरामद खंजर को फोरेंसिक जांच के लिए न भेजने से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ। अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित था।

    अपीलकर्ता के वकील द्वारा एक और तर्क यह कि शिकायतकर्ता बासकी ने अपने दूसरे पति डोमन मुर्मू के साथ रहने के लिए खुद ही हत्या की होगी। अदालत ने कहा कि यह सिद्धांत समर्थित नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने धारा 313 सीआरपीसी बयान में यह दावा नहीं किया कि बासकी ने हत्या की या उसके साथ साजिश रची। जांच अधिकारी को ऐसी मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया, निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: डोमन मुर्मू @ रामधु मुर्मू बनाम झारखंड राज्य

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