एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया
LiveLaw News Network
13 Jun 2024 10:39 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए के तहत की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति उस आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है।
अधिनियम की धारा 14-ए के अधिदेश पर विचार करते हुए, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पाया कि प्रावधान "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम की धारा 14 (ए) के प्रावधान के संबंध में, हाईकोर्ट की एक अन्य पूर्ण पीठ ने माना कि "जबकि इस न्यायालय की संवैधानिक और अंतर्निहित शक्तियों को धारा 14ए द्वारा "हटा" नहीं दिया गया है, उन्हें उन मामलों और स्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां धारा 14ए के तहत अपील की जा सकती है"।
एकल न्यायाधीश ने गुलाम रसूल खान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य और शिवम कश्यप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 90 के मामलों में हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें पहले ही माना जा चुका है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का उन मामलों और स्थितियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जहां एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील की जा सकती है और 1989 के अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील का उपाय रखने वाले पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पीठ ने यह टिप्पणियां धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए कीं, जिसमें आवेदक के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 241 आईपीसी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (दा) (धा) के तहत दर्ज मामले के संबंध में पूरी कार्यवाही, आरोप पत्र और गैर जमानती अपराध जारी करने को चुनौती दी गई थी, जो विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम, गोंडा की अदालत में लंबित है।
जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो एजीए-I ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि आवेदक के पास एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील दायर करने का वैधानिक उपाय है और इसलिए, धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, आवेदक के वकील ने देवेंद्र यादव और 7 अन्य बनाम यूपी राज्य में न्यायालय की समन्वय पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया। और दूसरा 2023 लाइव लॉ (एबी) 135 जिसमें यह माना गया था कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत अपराध के लिए किसी आरोपी को समन जारी करने के आदेश को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर करके चुनौती दी जा सकती है।
हालांकि, आवेदक के वकील की दलील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि देवेंद्र यादव पर फैसला करने में एकल न्यायाधीश ने रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 589 और बी वेंकटेश्वरन बनाम पी बख्तावतचलम 2023 लाइव लॉ (एससी) 14 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, हालांकि, एकल न्यायाधीश यह नोटिस करने में विफल रहे कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए को न तो रामावतार में और न ही बी वेंकटेश्वरन बनाम पी बख्तावतचलम में ध्यान में रखा गया था।
धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका की सुनवाई पर अधिनियम न तो रामावतार में उठाया गया था और न ही बी. वेंकटेश्वरन बनाम पी. बक्तवचलम में निर्णय लिया गया था और इसलिए, वे निर्णय इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसलिए, वे निर्णय एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम की धारा 14 (ए) के प्रावधान और गुलाम रसूल खान बनाम यूपी राज्य में पूर्ण पीठ के निर्णयों के बाध्यकारी मूल्यों को प्रभावित नहीं करेंगे, "न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा।
हालांकि, न्यायालय ने आवेदक को एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के लिए खुला छोड़ दिया।
केस टाइटल: सुमित कुमार उर्फ सुमित कुमार गुप्ता और अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव। गृह विभाग एल.के.ओ. और अन्य 2024 लाइवलॉ (ए.बी.) 386
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (ए.बी.) 386