अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

13 Jun 2024 11:01 AM IST

  • अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।

    जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा,

    “यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह शोक संतप्त परिवार के वास्तव में ज़रूरतमंद सदस्यों की मदद करने के लिए है। इसका मतलब कभी भी किसी पद या भर्ती के वैकल्पिक तरीके को प्रदान करना नहीं है।”

    विशेष अपील का फैसला

    न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने अनुशासित बल (पुलिस बल) में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, इसलिए फिजिकल टेस्ट में कोई छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि बल में सीधी भर्ती चाहने वालों को कोई छूट नहीं दी जाती। यह देखा गया कि यदि प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्ति निर्दिष्ट समय सीमा में सौंपे गए कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो उनका चयन नहीं किया जाता।

    तदनुसार, यह माना गया,

    "अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवार के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं है या बढ़ाई नहीं जा सकती है, जिनके पास तीन महीने के भीतर अगले निचले पद का दावा करने का बाद का मौका भी है।"

    न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने अपनी मर्जी से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का विकल्प चुना था। वह असफल रही, इसलिए उसे फिर से प्रयास करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।

    न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, भले ही उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, क्योंकि उसके पति की मृत्यु के समय वह हेड कांस्टेबल था, जो उप-निरीक्षक से कम पद है।

    राज्य की विशेष अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता किसी भी उपयुक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

    केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य बनाम गीता रानी पत्नी स्वर्गीय मान सिंह (हेड कांस्टेबल सिविल पुलिस) [विशेष अपील दोषपूर्ण नंबर - 380/2024]

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