लड़की के इनरवियर उतारना, खुद को नंगा करना 'बलात्कार का प्रयास' नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

10 Jun 2024 11:11 AM IST

  • लड़की के इनरवियर उतारना, खुद को नंगा करना बलात्कार का प्रयास नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की के इनरवियर उतारना और खुद को नंगा करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत 'बलात्कार करने का प्रयास' का अपराध नहीं होगा, लेकिन यह धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की शील भंग करने के लिए हमला करने का अपराध होगा।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि "प्रयास" क्या होता है और बलात्कार करने के प्रयास और अभद्र हमला करने के बीच अंतर क्या है। इसने कहा कि पूर्व के लिए आरोपी को तैयारी के चरण से आगे जाना होगा।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "प्रयास" के अपराध के लिए 3 चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है- सबसे पहले, अपराध करने का इरादा होना चाहिए; दूसरा, उस अपराध को करने की दिशा में कार्य करना; और तीसरा, यह कृत्य अपराध की परिणति के काफी करीब होना चाहिए। दूसरी ओर, न्यायालय ने विस्तार से बताया कि कोई भी कृत्य जो तैयारी के चरण को पार करने वाले ऐसे कृत्य से कम हो, धारा 354 आईपीसी के तहत अभद्र हमला माना जाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "पहला चरण तब होता है जब अपराधी पहली बार अपराध करने का विचार या इरादा रखता है। दूसरे चरण में, वह इसे करने की तैयारी करता है। तीसरा चरण तब आता है, जब अपराधी अपराध करने के लिए जानबूझकर खुले कदम उठाता है। "अपराधी" होने के लिए ऐसे खुले कृत्य या कदम को अपराध करने की दिशा में अंतिम कार्य होना जरूरी नहीं है। यह पर्याप्त है यदि ऐसा कृत्य या कृत्य जानबूझकर किए गए हों और अपराध करने के लिए स्पष्ट इरादा प्रकट करते हों, जो अपराध की परिणति के काफी करीब हो।"

    इस मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने प्रवेश का प्रयास किया। 6 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसके और अपने दोनों के कपड़े उतार दिए और जब उसने शोर मचाया तो वह घटनास्थल से भाग गया।

    इसके बाद कोर्ट ने सिट्टू बनाम राजस्थान राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां लड़की को जबरन नग्न किया गया और आरोपी ने उसके विरोध के बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। इस कृत्य को तैयारी के चरण को पार करने के रूप में देखा गया और यह बलात्कार करने के प्रयास के बराबर था।

    दामोदर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में हालांकि, आरोपी पर आरोप लगाया गया कि उसने पीड़िता की साड़ी उतार दी थी, लेकिन कुछ लोगों को देखकर वह भाग गया। इस कृत्य को बलात्कार करने के प्रयास के चरण तक पहुंचने के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि धारा 354 आईपीसी के तहत एक अभद्र हमले की शर्तों को पूरा करने के रूप में देखा गया।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

    "इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए कि उसने अभियोक्ता 'डी' के अंदरूनी वस्त्र उतार दिए और खुद भी कपड़े उतार दिए, निश्चित रूप से अपीलकर्ता का ऐसा कृत्य धारा 376/511 आईपीसी के तहत अपराध के लिए नहीं है... दूसरे शब्दों में, आरोपी अपीलकर्ता को बलात्कार करने के प्रयास का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष पीड़िता 'डी' (पीडब्लू-2) पर उसके शील को भंग करने के इरादे से या यह जानते हुए कि उसके शील को भंग किया जा सकता है, हमला करने या अवैध बल का प्रयोग करने के मामले को साबित करने में सक्षम रहा है। इस प्रकार, यह धारा 354 आईपीसी का स्पष्ट मामला है, क्योंकि वर्तमान आरोपी का कृत्य तैयारी के चरण से आगे नहीं बढ़ा है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा संशोधित की।

    Next Story