पटना हाईकोट

अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त निजी कॉलेज शिक्षक वेतन अनुदान के हकदार: पटना हाईकोर्ट ने राज्य को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया
अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त निजी कॉलेज शिक्षक वेतन अनुदान के हकदार: पटना हाईकोर्ट ने राज्य को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल, 2007 से पहले नियुक्त बिहार के निजी डिग्री कॉलेजों के सभी शिक्षक राज्य सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं, भले ही उनके कॉलेजों को घाटा अनुदान या प्रदर्शन-आधारित अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “19.04.2007 से पहले नियुक्त सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक 2015 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और राज्य द्वारा इस लाभ को केवल ऐसे डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों तक...

कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में लौटना व्यभिचार में रहना नहीं: पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के रखरखाव के अधिकार को बरकरार रखा
कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में लौटना 'व्यभिचार में रहना' नहीं: पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के रखरखाव के अधिकार को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पत्नी की ओर से अलग-अलग चूक या नैतिक असफलताएं उसे CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने से स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराती हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार के कृत्यों और "व्यभिचार में रहने" के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, "शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी महिला का कोई भी शारीरिक संबंध "व्यभिचार" की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि व्यभिचार किसी के पति या पत्नी के खिलाफ अपराध है। हालांकि, किसी भी पत्नी...

महज अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा बहुत कठोर: पटना हाईकोर्ट
महज अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा बहुत कठोर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कार्यस्थल पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए CISF कांस्टेबल पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लगाई गई थी। न्यायालय ने माना कि सजा अनुपातहीन थी, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कम सजा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुपातहीन दंड संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, और यदि सजा अनुचित है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।पृष्ठभूमिदेव नारायण सिंह CISF यूनिट, धनबाद में कांस्टेबल के रूप...

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को श्रम कानूनों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट ने संविदा सहायकों को सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले 2019 के ज्ञापन को बरकरार रखा
सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को श्रम कानूनों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट ने संविदा सहायकों को सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले 2019 के ज्ञापन को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया के जिला मजिस्ट्रेट को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम) के तहत नियुक्त 22 संविदा कार्यकारी सहायकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिनकी सेवाएं धन की कमी के कारण बंद कर दी गई थीं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसके अनुसार कार्यकारी सहायक 60 वर्ष की आयु तक या योजना के अंत तक जो भी पहले हो, सेवा में बने रहने के हकदार थे।इस प्रकार न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को सरकारी...

पटना हाईकोर्ट ने सर्जरी के दौरान किडनी निकालने में शामिल होने के आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ 22 साल पुराना आपराधिक मामला खारिज किया
पटना हाईकोर्ट ने सर्जरी के दौरान किडनी निकालने में शामिल होने के आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ 22 साल पुराना आपराधिक मामला खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने 2003 से लंबित एक चिकित्सा लापरवाही मामले में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि एक निजी नर्सिंग होम में की गई सर्जरी के दौरान उसकी दाहिनी किडनी अवैध रूप से निकाल ली गई थी। याचिकाकर्ता डॉ. ममता सिन्हा पर केवल इसलिए आरोप लगाया गया था क्योंकि वह अपने पति डॉ. शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा Chyluria के उपचार के लिए की गई प्रक्रिया के दौरान ऑपरेशन थियेटर में मौजूद थीं। मामले की अध्यक्षता कर रहे...

विधायक नहीं रहने पर ही सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था: पटना हाईकोर्ट ने 20.98 लाख रुपये के दंडात्मक किराए की मांग के खिलाफ राजनेता की याचिका खारिज की
विधायक नहीं रहने पर ही सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था: पटना हाईकोर्ट ने 20.98 लाख रुपये के दंडात्मक किराए की मांग के खिलाफ राजनेता की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने राजनेता और बिहार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने त्यागपत्र के बावजूद सरकारी बंगले पर कब्ज़ा करने का दावा किया था। न्यायालय ने कहा कि विधायक पद से हटने के बाद उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था। जस्टिस पीबी बजंतरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र के बाद क्वार्टर के आवंटन रद्द होने के बावजूद सरकारी क्वार्टर पर कब्ज़ा करना बिना अधिकार के है।क्वार्टर में अपने रहने का दावा करने के...

कस्टम्स एक्ट में उल्लंघन की आशंका होने पर जांच के लिए असीमित शक्तियां प्राप्त: पटना हाईकोर्ट
कस्टम्स एक्ट में उल्लंघन की आशंका होने पर जांच के लिए असीमित शक्तियां प्राप्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 उस स्थिति में असीमित जांच शक्ति प्रदान करता है, जब इसके प्रावधानों के उल्लंघन की आशंका हो।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,“केवल कुछ तकनीकी आधारों पर जांच को प्रारंभिक चरण में ही रोका नहीं जा सकता। कस्टम्स एक्ट उस स्थिति में पूर्ण जांच शक्ति प्रदान करता है, जब यह विश्वास करने का कारण हो कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।”यह निर्णय सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले में दिया गया था, जो विशाल रोडवेज...

IPC की धारा 307 | आरोप तय करने के लिए इरादा या ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक नहीं, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट
IPC की धारा 307 | आरोप तय करने के लिए इरादा या ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक नहीं, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोप तय करने के चरण पर यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के मृत्यु करने के इरादे या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया जाए। इसके बजाय, यदि उपलब्ध साक्ष्यों से इरादा या ज्ञान परिस्थितियों से अनुमानित हो सकता है तो वह पर्याप्त है।जस्टिस विवेक चौधरी ने इस मामले में कहा,“अब सवाल यह उठता है कि इरादे या ज्ञान को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आरोप तय करने की प्रारंभिक अवस्था में और यहां तक कि मुकदमे के दौरान...

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के आरोपों पर बिरला एजु-टेक के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- CBSE उप-नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के आरोपों पर बिरला एजु-टेक के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- CBSE उप-नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं

पटना हाईकोर्ट ने बिरला एजु-टेक लिमिटेड पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के Birla Open Minds के तहत चलने वाले सभी स्कूलों के खिलाफ कोई व्यापक या सामान्य जांच नहीं की जा सकती।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय का मत है कि Birla Open Minds School के नाम पर चल रहे सभी स्कूलों के खिलाफ कोई भी सामान्य जांच निर्देशित नहीं की जा सकती। हालांकि यदि किसी विशेष साक्ष्य के माध्यम से CBSE के...

पटना हाईकोर्ट ने 16 साल बाद पंचायत शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया
पटना हाईकोर्ट ने 16 साल बाद पंचायत शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने 2009 में पंचायत शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश दिया कि वे नियोजन इकाई से संबंधित सेवा विवरण प्राप्त करें और जिला अपीलीय प्राधिकारी एवं राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए पूर्व आदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें।जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने अपने आदेश में कहा,“मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला...

RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सूचना के विलंबित प्रेषण के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर सके कि उसे सूचना में हुई देरी के कारण वास्तविक क्षति या हानि हुई है।जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग के लिए अपने द्वारा झेली गई हानि या क्षति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके...

पटना हाईकोर्ट ने पब्लिक टेंडर में जाली अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला बरकरार रखा
पटना हाईकोर्ट ने पब्लिक टेंडर में जाली अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा कि सार्वजनिक निविदा में जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक गंभीर मामला है, जो निगम के विश्वास को खतरे में डालता है।न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में अन्य विभागों को चेतावनी देना प्रत्येक निगम का कर्तव्य है।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा,"जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसके कारण FIR दर्ज हो जाती है, भले ही उससे संबंधित जांच लंबित हो, एक गंभीर मामला है। यह निगम के विश्वास को...

Section 12 JJ Act| कानून का उद्देश्य संघर्षरत बच्चों को सुधारना, उन्हें दंडित करना समाज के लिए आत्मघाती होगा: पटना हाईकोर्ट
Section 12 JJ Act| कानून का उद्देश्य संघर्षरत बच्चों को सुधारना, उन्हें दंडित करना समाज के लिए आत्मघाती होगा: पटना हाईकोर्ट

कानून के साथ संघर्ष करने वाले (सीआईसीएल) कथित बच्चे को जमानत देते समय पटना हाईकोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि किशोर को जमानत देना एक नियम है और जमानत देने से इनकार करना अपवाद है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर को जमानत देने से केवल कुछ परिस्थितियों में ही इनकार किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि अगर जमानत पर किशोर किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ सकता है या किशोर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़...

जांच के दौरान गिरफ्तारी नहीं की गई तो ED के पास संज्ञान लेने के बाद PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट
जांच के दौरान गिरफ्तारी नहीं की गई तो ED के पास संज्ञान लेने के बाद PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यदि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश विद्वान वकील याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील की इस दलील का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं कि जांच के दौरान ईडी ने...

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण रिटायर: वादकारी तब अदालत आता है जब हर जगह हार चुका होता है, उसे त्वरित न्याय मिलना चाहिए
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण रिटायर: 'वादकारी तब अदालत आता है जब हर जगह हार चुका होता है, उसे त्वरित न्याय मिलना चाहिए'

पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अंजनी कुमार शरण 9 अप्रैल को छह वर्षों की न्यायिक सेवा और 28 वर्षों की वकालत के बाद रिटायर हो गए।रिटायरमेंट के अवसर पर उन्होंने कहा,"अदालत न्याय का मंदिर है और इसे हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए, जो अपनी पीड़ा का समाधान चाहता है।"पटना हाईकोर्ट के सेंटेनरी हॉल में दिए गए अपने विदाई भाषण में जिसे उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दिया, जस्टिस शरण ने अपने सहकर्मियों, विधिक समुदाय और अपने परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।उन्होंने अपने कानूनी सफर को याद...

यूजी/पीजी ऊंची डिग्री हालांकि नियुक्ति मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम को बरकरार रखा, जिसमें फार्मेसी में डिप्लोमा अनिवार्य किया गया
यूजी/पीजी ऊंची डिग्री हालांकि नियुक्ति मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम को बरकरार रखा, जिसमें फार्मेसी में डिप्लोमा अनिवार्य किया गया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 6(1) की संवैधानिक और वैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा) के साथ प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कई रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री उच्च योग्यता है, लेकिन जब संवर्ग नियम में फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता तय...

BPSC TRE-1: पटना हाईकोर्ट ने खाली पदों के लिए पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश खारिज किया, शेष उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना
BPSC TRE-1: पटना हाईकोर्ट ने खाली पदों के लिए पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश खारिज किया, शेष उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना

पटना हाईकोर्ट ने एकल जज के जुलाई 2024 के निर्देश खारिज कर दिया, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के खाली पदों के लिए पूरक परिणाम घोषित करने को कहा गया था।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने पाया कि शेष उम्मीदवारों ने कट-ऑफ अंक तो हासिल कर लिए लेकिन वे आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते।उन्होंने कहा,"नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि केवल विचार किए जाने का अधिकार है, जो...