बलात्कार के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य स्खलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
12 Jun 2024 2:12 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया और बाद में दोनों को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल सेक्स किया और “उसके मूत्र के रास्ते में लिंग का प्रवेश भी किया”।
धारा 376 एबी, 506 आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत आरोपी ने इस आधार पर जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसने कथित तौर पर कोई अपराध नहीं किया है।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि लिंग को मुंह में डालना गंभीर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है और यह पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा सात साल हो सकती है और आरोपी पहले ही लगभग दो साल और दो 3 महीने जेल में काट चुका है।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश AGA ने तर्क दिया कि नाबालिग लड़की ने उपरोक्त के अनुसार विशिष्ट आरोप लगाए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, हाइमन फटी हुई पाई गई थी जो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करती है। इसलिए, आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने नोट किया कि उसने उसके साथ ओरल सेक्स के विशिष्ट आरोप लगाए थे और यह भी कि आरोपी ने "उसके पेशाब के रास्ते में लिंग प्रवेश किया था"।
अदालत ने यह भी नोट किया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट ने उसके आरोप का समर्थन किया जिसमें यह सत्यापित किया गया था कि लिंग को पीड़िता/अभियोक्ता के मुंह में प्रवेश कराया गया था। इस संबंध में न्यायालय ने फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 696 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि बलात्कार के आरोपी को अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है।
इस पृष्ठभूमि में, विचाराधीन मुद्दे के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, चिकित्सा जांच रिपोर्ट, धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियोजन पक्ष के बयान और कानून के प्रावधानों, यानी धारा 375 आईपीसी, पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 पर विचार करते हुए, न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया।
हालांकि, यह देखते हुए कि आरोपी मार्च 2022 से जेल में है और POCSO मामलों में मुकदमा शीघ्रता से चलाया जाना चाहिए और POCSO अधिनियम की धारा 35 (2) के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से नौ महीने की अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया।
केस टाइटलः प्रदुम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव गृह लखनऊ और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 387
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 387