संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

14 Jun 2024 1:49 PM IST

  • संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व "न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून" के कारण है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रत्येक न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी है।

    कार्यवाहक चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह तर्क देते हुए रिट पर विचार करने से इनकार कर दिया कि लिए गए आधार अपर्याप्त और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत थे।

    इसने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद की तुलना कार्यकारी सिविल पद से नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक पद है और नियुक्तियां केवल संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके की जाती हैं।

    “…कोई भी क़ानून या वैधानिक नियम या कार्यकारी निर्देश हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को प्रतिस्थापित या पूरक नहीं कर सकता…”, न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में विज्ञापन जारी करने या चयन परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    संविधान में नियुक्तियों में सभी श्रेणियों के लिए कोई प्रतिनिधित्व या आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं किया गया है, और इसलिए, याचिकाकर्ता-वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क कि अगड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की अधिकता के बारे में तर्क आधारहीन है, न्यायालय ने कहा। इसी तरह, संविधान और न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून नियुक्तियों में एससी/एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में चुप है।

    अदालत ने कहा, “…इस प्रकार, सभी श्रेणियों के लिए इस तरह के किसी भी आरक्षण या पर्याप्त/आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना न केवल संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों के अनुसार न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध भी होगा…”।

    जबलपुर में बैठी पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1993) के अंशों पर भरोसा करके स्पष्ट किया, “…संविधान में कॉलेजियम की अवधारणा नहीं पाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की श्रृंखला में न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रमुख चयन निकाय के रूप में इसे मान्यता दी गई…”,

    न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 217(1) केवल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को दर्शाता है।

    “…उपर्युक्त का तात्पर्य यह नहीं है कि हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं पर हाईकोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए।” न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला।

    इसलिए, पर्याप्त आधारों के अभाव में, न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अधिवक्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एमपी) 91

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