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S. 149 IPC | गैर-कानूनी जमाव के हर सदस्य के खास कामों को साबित न कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
S. 149 IPC | गैर-कानूनी जमाव के हर सदस्य के खास कामों को साबित न कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की हत्या की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखते हुए कहा कि अगर आरोपी भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149 के तहत एक ही मकसद वाले गैर-कानूनी जमाव के सदस्यों के तौर पर काम करते हैं तो आरोपी द्वारा मृतक पर गोली चलाने का कोई खास चश्मदीद गवाह न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की बेंच ने दोषी लोगों द्वारा दायर अपीलें सुनीं। इन लोगों ने दूसरे आधारों के अलावा, अपनी सज़ा को इस तर्क पर चुनौती दी कि घटना के स्वतंत्र गवाह...