यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता, मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाइकोर्ट

Amir Ahmad

11 Jun 2024 12:58 PM IST

  • यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता, मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाइकोर्ट

    कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में वाहन का मालिक अकेले ही दावेदारों को मुआवजा देगा न कि बीमा कंपनी को।

    जस्टिस हंचेट संजीव कुमार की एकल पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील स्वीकार की और न्यायाधिकरण के 11.08.2014 के आदेश को खारिज कर दिया, जहां तक ​​यह बीमा कंपनी पर मुआवजा देने के लिए दायित्व तय करने से संबंधित है।

    न्यायालय ने कहा,

    "जहां 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग लड़के को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, वहीं यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है, जिससे वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (2) के उप-खंड (ii) के दायरे में आ सके, जबकि 16 वर्ष का नाबालिग लड़का स्वाभाविक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता।"

    अधिकरण ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने के बाद दावेदार को विभिन्न मदों में 2,56,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि दुर्घटना 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के कारण हुई, जो दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था। वहीं सवार नाबालिग था, इसलिए उसके पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह तर्क दिया गया।

    दूसरी ओर दावेदारों ने तर्क दिया कि मोटरसाइकिल का मालिक मोहम्मद मुस्तपा (अपील में प्रतिवादी नंबर 4) मोटरसाइकिल चला रहा था लेकिन वह नाबालिग नहीं है।

    पीठ ने कहा कि यह वाहन के मालिक का केवल मौखिक साक्ष्य है कि वह मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उसके साक्ष्य में कोई पुष्टि नहीं है।

    कहा गया,

    “एफआईआर और शिकायत क्रमशः साबित करती है कि मुशर्रफ, पुत्र हकीम मोतिशाम दुर्घटना की तारीख और समय पर मोटरसाइकिल चला रहा था, जो एफआईआर और शिकायत में परिलक्षित होता है। दावेदार शिकायत में किसी भी तरह की हेराफेरी करने के लिए आर.डब्लू.1-मोहम्मद मुस्तपा से संबंधित नहीं हैं।”

    अदालत ने दावेदार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बीमा कंपनी के खिलाफ भुगतान और वसूली का आदेश दिया जा सकता।

    इसने कहा,

    "वर्तमान मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (2) के उप-खंड (ii) पर विचार करते समय 16 वर्ष के नाबालिग लड़के के मामले में जो वाहन चला रहा था और दुर्घटना का कारण बना यह प्रावधान लागू नहीं होता है, जिससे यह कहा जा सके कि बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन किया गया।"

    आगे कहा गया कि मोटरसाइकिल के मालिक ने मोटरसाइकिल नाबालिग लड़के को सौंपी थी, इसलिए उसे ही दावेदारों को मुआवजा देना होगा। तदनुसार, इसने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा इसने दावेदारों द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मालिक द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 2,56,000 रुपये के मुकाबले 4,44,972 रुपये कर दिया।

    केस टाइटल- द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बीबी नफीसा और अन्य

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