सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अप्रैल, 2025

Update: 2025-05-12 15:14 GMT

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।

S.197 CrPC | पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि CrPC की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, बशर्ते कि उनके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ उचित संबंध मौजूद हों।

कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 पुलिस अधिकारियों सहित कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कर्तव्य के नाम पर या उससे परे जाकर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है, जब तक कि सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त न हो।

केस टाइटल- जी.सी. मंजूनाथ एवं अन्य बनाम सीताराम

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वाहन चालक के पास खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहन के लिए नियम 9 के तहत अनुमति न होने पर बीमा कंपनी 'भुगतान करे और वसूले' की नीति लागू कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की नियम 9, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत खतरनाक/विषैली सामग्री ले जाने वाले वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस में विशेष अनुमति अनिवार्य है।

नियम 9 के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षात्मक ड्राइविंग आपातकालीन स्थितियों से निपटना और उत्पाद सुरक्षा शामिल हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर विशेष अनुमोदन (Endorsement) भी जरूरी होता है।

केस टाइटल: M/S. Chatha Service Station बनाम ललमति देवी एवं अन्य

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विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते, जब उसे राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया हो और राज्यपाल ने पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली हो।

कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना है तो उसे पहले चरण में ही ऐसा करना होगा। यदि राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोकने का निर्णय लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से इसे राज्य विधानसभा को वापस भेजना होगा। जब राज्यपाल द्वारा विधेयक को वापस भेजे जाने के बाद विधानसभा उसे पुनः अधिनियमित करती है तो राज्यपाल के पास इसे राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने का कोई विकल्प नहीं होता।

केस टाइटल: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1239/2023 और तमिलनाडु राज्य बनाम कुलपति और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1271/2023

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सेबी एक ही मामले में कई आदेश पारित नहीं कर सकता; रेस जुडिकाटा सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि न्यायिक कार्यवाही के सिद्धांत अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पर लागू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज (7 अप्रैल) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने माना कि सेबी के बाद के वसूली आदेश को न्यायिक कार्यवाही द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उसके पहले के आदेश में वसूली का निर्देश नहीं दिया गया था।

कोर्ट ने रचनात्मक न्यायिक कार्यवाही के सिद्धांत (सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के अनुसार) को लागू किया, यह मानते हुए कि चूंकि सेबी अपनी पिछली कार्यवाही में वसूली का आदेश दे सकता था, इसलिए बाद के आदेश में ऐसा करना अनुमेय नहीं था।

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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों द्वारा निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई न करके "फुल वीटो" या "पॉकेट वीटो" का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता।

तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद 10 विधेयकों पर महीनों तक बैठे रहने और बाद में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि की कार्रवाई को अवैध और कानून में गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 200 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता कि राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने की अनुमति मिल जाए।

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सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक सेवा में वंशानुगत नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती और ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए पटना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत सार्वजनिक नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था।

केस टाइटल: बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत (मगध प्रमंडल) बनाम बिहार राज्य और अन्य

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परिसीमा अधिनियम की धारा 18 सार्वजनिक परिसर अधिनियम पर लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत उठाई गई मांग के लिए देयता से जुड़े एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीमा अधिनियम की धारा 18 को लागू किया और पट्टाधारक को सीमा के विस्तार का लाभ दिया, यह देखते हुए कि लाइसेंसधारक ने 3 वर्ष की सीमा अवधि के भीतर देयता की स्वीकृति दी थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा, "प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकते कि सीमा अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 52 के तहत प्रदान की गई सीमा ही लागू होगी, न कि उसी अधिनियम की धारा 18। एक बार सीमा अधिनियम लागू हो जाने के बाद, इसके सभी प्रावधान पीपी अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे।"

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10 अगस्त 2017 को सेवारत शिक्षक, जिनके पास एक अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने की D.El.Ed है, वे 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता के मुद्दे पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कि कोई भी शिक्षक जो 10.08.2017 तक सेवा में था और जिसने 01.04.2019 से पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के 18 महीने के कार्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) योग्यता हासिल की है, वह वैध डिप्लोमा धारक है और 2 साल का डी.एल.एड. कार्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षक के बराबर है।

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धारा 61 IBC | ओपन कोर्ट में जिस दिन फैसला सुनाया जाता है, परिसीमा अवधि उसी दिन से शुरू हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Insolvency and Bankruptcy Code (दिवाला एवं दिवालियापन संहिता) 2016 के तहत सीमा अवधि को शुरू करने वाली घटना आदेश की घोषणा की तिथि है और सुनवाई समाप्त होने पर आदेश की घोषणा न होने की स्थिति में, वह तिथि जिस दिन आदेश सुनाया गया या वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया था, सीमा अवधि उसी दिन से चलनी शुरू हो जाती है। हालांकि, पार्टी सीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) के अनुसार उस अवधि को छोड़ने का हकदार है, जिसके दौरान उस पार्टी द्वारा दायर आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति तैयार की जा रही थी

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भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा कार्मिक पंजाब में भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत सिविल पदों के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को माना कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा (IMNS) के कर्मी पंजाब सिविल सेवा में आरक्षण के लिए पंजाब भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम, 1982 (1982 नियम) के तहत "भूतपूर्व सैनिक" के रूप में योग्य हैं।

न्यायालय ने कहा कि 1982 के नियमों का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है, यह देखते हुए कि सेना के 7.7% कर्मी पंजाब से हैं और IMNS को बाहर करने से यह उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए "रक्षा बलों के सेवारत सदस्यों का मनोबल बनाए रखने के लिए भूतपूर्व सैनिकों का प्रभावी पुनर्वास आवश्यक है। यदि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की उपेक्षा की जाती है, तो राष्ट्र के प्रतिभाशाली युवा सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं।"

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अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका का इस्तेमाल हमारे अपने निर्णयों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान का अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारात्मक प्रावधान है, इसलिए इसे न्यायालय के अपने निर्णय को चुनौती देने के साधन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत अंतिम निर्णयों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका की अनुमति देने से न्यायिक पदानुक्रम कमजोर होगा और अंतहीन मुकदमेबाजी होगी, जिससे न्यायनिर्णय के सिद्धांत को नुकसान पहुंचेगा।

केस टाइटल: सतीश चंद्र शर्मा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य।

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न्यायालयों द्वारा घोषित वक्फ प्रभावित नहीं होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम चुनौती पर अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा:

1. न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ-बाय-यूजर हों या वक्फ-बाय-डीड, जबकि न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है।

2. संशोधन अधिनियम की शर्त, जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, जबकि कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, लागू नहीं होगी।

केस टाइटल: असदुद्दीन ओवैसी बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 269/2025 और अन्य

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"उर्दू का जन्म भारत में हुआ, यहीं फली-फूली"; सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर पालिका में उर्दू साइनबोर्ड लगाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज़ की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अप्रैल) को बॉम्‍बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज़ कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर में नगर परिषद की नई इमारत के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भाषाई विविधता के सम्‍मान की वकालत की और य‌ाचिका को खारिज़ कर दिया।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि किसी अतिरिक्त भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है और उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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विज्ञापन में अधिसूचित आरक्षण को बाद में रोस्टर में बदलाव करके रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि 'खेल के नियम' को बीच में नहीं बदला जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की याचिका स्वीकार की, जिसका पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर चयन, एससी स्पोर्ट्स (महिला) के लिए आरक्षित होने के कारण रोस्टर के तहत बदल दिया गया, जो भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद प्रभावी हुआ था।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता-उम्मीदवार ने 11.12.2020 के मूल विज्ञापन के आधार पर DSP के पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें "एससी स्पोर्ट्स (महिला)" के लिए एक डीएसपी पद आरक्षित था।

केस टाइटल: प्रभजोत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

'तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल' मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्टने कहा कि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार को सूचना साझा करने का अधिकार है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह इसकी हकदार है। इस तरह के संवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंधों का आधार संघ और राज्यों के बीच पारदर्शी सहयोग और सहकारिता है।"

केस : तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य | डब्ल्यूपी.(सी) संख्या 1239/2023

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सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

36 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्यकर्मी को 50% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक सैनिक, जो सेवा से दिव्यांग हो जाता है, उसे सैन्य सेवा के कारण बीमारी/दिव्यांगता का शिकार माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना सेना का दायित्व है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, क्योंकि केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सेवा में भर्ती होता है।

केस टाइटल: बिजेंद्र सिंह बनाम भारत संघ

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रिटायर जजों की मेडिकल प्रतिपूर्ति का वहन प्रथम नियुक्ति या रिटायरमेंट के समय राज्य द्वारा किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आगाह किया कि रिटायर हाईकोर्ट जजों, उनके जीवनसाथी और अन्य आश्रितों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर उसके आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई हो सकती है। न्यायालय ने कहा, "हम राज्य को सूचित कर रहे हैं कि यदि हम गैर-अनुपालन पाते हैं तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

केस टाइटल- जस्टिस वी.एस. दवे अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स बनाम कुसुमजीत सिद्धू और अन्य।

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संभावित आरोपी CBI जांच के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभावित आरोपी के लिए चल रही जांच को चुनौती देना संभव नहीं है। कोर्ट ने इस प्रकार कर्नाटक हाईकोर्ट के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का आदेश देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज की।

कोर्ट ने कहा, अतः, हमारा विचार है कि एक बार FIR दर्ज हो जाने और जांच हो जाने के बाद संभावित संदिग्ध या आरोपी द्वारा CBI द्वारा जांच के निर्देश को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी विशेष एजेंसी को जांच सौंपने का मामला मूल रूप से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।”

केस टाइटल: रामचंद्रैया और अन्य बनाम एम. मंजुला और अन्य।

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राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य बार काउंसिल में कार्यकाल समाप्त होने के बाद वक्फ बोर्ड में नहीं रह सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य होने के कारण राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया व्यक्ति बार काउंसिल का सदस्य न रहने के बाद राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता। वक्फ एक्ट की धारा 14 (2025 संशोधन से पहले) के अनुसार, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य उक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह था कि "क्या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य, जो वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 14 के तहत गठित वक्फ बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ है, बार काउंसिल में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उक्त पद पर बना रह सकता है।"

केस टाइटल: एमडी फिरोज अहमद खालिद बनाम मणिपुर राज्य और अन्य | विशेष अपील अनुमति (सिविल) नंबर 2138/2024

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सौदा रद्द होने पर बयाना राशि जब्त करना दंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) क्रेता द्वारा शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर विक्रेता के साथ अग्रिम बिक्री समझौते के हिस्से के रूप में जमा किए गए बयाना धन की जब्ती को बरकरार रखा।

कोर्ट ने क्रेता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विक्रेता के पास जमा बयाना धन की जब्ती नहीं हो सकती है। इसके बजाय, यह कहा गया कि अग्रिम बिक्री समझौते (एटीएस) के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए 20 लाख रुपये "बयाना धन" का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य अनुबंध को बांधने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में है।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक'; स्टाम्प पेपर बिक्री पर रिश्वत के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखनीय निर्णय में कहा कि स्टाम्प विक्रेता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत "लोक सेवक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भ्रष्ट आचरण के लिए पीसी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्तव्य की प्रकृति ही यह निर्धारित करते समय सर्वोपरि महत्व रखती है कि ऐसा व्यक्ति पीसी एक्ट के तहत परिभाषित लोक सेवक की परिभाषा के दायरे में आता है या नहीं।

केस टाइटल: अमन भाटिया बनाम राज्य (दिल्ली की जीएनसीटी)

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Gang Rape | किसी एक का पेनेट्रेटिव एक्ट, सामूहिक यौन अपराध में शामिल सभी को दोषी बनाता है, अगर इरादा समान हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेनेट्रेशन जैसा कोई कार्य नहीं किया था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(जी) के स्पष्टीकरण 1 के तहत, यदि एक भी व्यक्ति ने पेनेट्रेशन जैसा कार्य किया है तो समान इरादे वाले अन्य सभी लोगों को भी सामूहिक बलात्कार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

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मोटर दुर्घटना दावा | बेरोजगार पति को मृतक पत्नी की आय पर आंशिक रूप से आश्रित माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि बीमा मुआवजे का निर्धारण करते समय मृतक के पति को केवल इसलिए आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक सक्षम व्यक्ति है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पति की रोजगार स्थिति के सबूत के अभाव में मृतक की आय पर उसकी निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे आंशिक रूप से अपनी पत्नी की आय पर निर्भर माना जाएगा।

इस प्रकार, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मृतक के पति, जिसकी रोजगार स्थिति अप्रमाणित थी, उसे उसके बच्चों के साथ आश्रित माना, जिससे उन्हें बीमा मुआवजे का दावा करने का अधिकार मिला।

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कुछ मामलों में कोर्ट कर सकते हैं मध्यस्थ फैसले में बदलाव: सुप्रीम कोर्ट का 4:1 फैसला

एक संदर्भ का उत्तर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ (4:1 द्वारा) ने माना कि अपीलीय न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 34 या 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित करने की सीमित शक्तियां हैं।

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना के बहुमत के फैसले में कहा गया कि न्यायालयों के पास मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित करने के लिए धारा 34/37 के तहत सीमित शक्ति है। इस सीमित शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:

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Commercial Courts Act | परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा से शुरू होती है, न कि प्रति की प्राप्ति से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act) के तहत अपील दायर करने की परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा की तिथि से शुरू होती है और कोई पक्ष इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि परिसीमा अवधि केवल निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से शुरू होती है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीपीसी के आदेश XX नियम 1 (Order XX Rule 1 of the CPC) के अनुसार न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह वादी को निर्णय की प्रति प्रदान करे। फिर भी वादी से इसके लिए आवेदन करने के लिए उचित प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है।

केस टाइटल: झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड और अन्य बनाम मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

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S. 311 CrPC | अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अतिरिक्त गवाह की जांच की अनुमति दी जा सकती है, अगर...: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 के अनुसार बुलाए गए अतिरिक्त गवाह की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जा सकती है, यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन चूक के कारण उसे छोड़ दिया गया।

न्यायालय ने यह भी माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 (प्रश्न पूछने या पेशी का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति) के तहत शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 (महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति) की पूरक हैं। इसका प्रयोग मामले के किसी भी पक्ष द्वारा या न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से किया जा सकता है, जब कोई भी पक्ष ट्रायल के किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को अतिरिक्त गवाह के रूप में लाना चाहता है, भले ही साक्ष्य बंद हो गया हो।

केस टाइटल: केपी तमिलमारन बनाम राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 1522/2023 और इससे जुड़े मामले।

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अभियोजन पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेश किए गए गवाह के पक्षद्रोही होने के साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु के 'कन्नगी-मुरुगेसन' ऑनर किलिंग मामले में ग्यारह अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी गवाह ने मामले के कुछपहलुओं का समर्थन किया है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे 'पक्षद्रोही' घोषित किया जाना चाहिए।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली ग्यारह दोषियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने दो पुलिसकर्मियों द्वारा साक्ष्य गढ़ने के लिए दायर अपीलों को भी खारिज कर दिया।

केस टाइटल: केपी तमिलमारन बनाम राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 1522/2023 और इससे जुड़े मामले।

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जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो पार्टियों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद, प्रत्येक सह-उत्तराधिकारी को आवंटित व्यक्तिगत शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं। अदालत ने कहा, "कानून के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति के वितरण के बाद, यह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है और संबंधित पक्षों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं।

इस प्रकार, न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के सह-उत्तराधिकारी द्वारा की गई बिक्री को अमान्य कर दिया था।

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