हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 सितंबर, 2025 से 12 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
परिवार छोड़ने वाले माता-पिता की आय EWS आरक्षण में नहीं गिनी जाएगी: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक परिवार को छोड़कर चला गया है, तो ऐसे माता-पिता की आय को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने में नहीं जोड़ा जाएगा। जस्टिस एन. नागेश एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता (पहली याचिकाकर्ता) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की अभ्यर्थी थी, जिसकी EWS प्रमाणपत्र के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: क्रिमिनल मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से निलंबित
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सभी पीठों द्वारा चल रहे आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 15 सितंबर (सोमवार) से लागू होगा और अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।
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POCSO अपराधों की सुनवाई का अधिकार BSF कोर्ट को: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बीएसएफ अधिनियम (BSF Act), जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट (GSFC) को POCSO Act के तहत अपराधों की सुनवाई का अधिकार देता है। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया, “BSF Act के प्रावधान, जब POCSO Act की धारा 42A के साथ पढ़े जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि GSFC को ऐसे अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार है। इस प्रकार यह दलील अस्वीकार्य है कि GSFC को POCSO अपराध की सुनवाई का अधिकार नहीं है।”
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सैलरी स्लिप पेश न करने पर पत्नी को गुजारा भत्ता से किया जा सकता है इनकार: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि कोई पत्नी अपनी आय की अपर्याप्तता या वित्तीय कठिनाई को साबित करने के लिए अपनी नवीनतम वेतन पर्ची पेश करने में विफल रहती है तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है और उसे पति से गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकती है। जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका पत्नी द्वारा दायर की गई, जिसे फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया।
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स्वस्थ पति पत्नी के भरण-पोषण से नहीं बच सकता: राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम और स्वस्थ पति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई कर सकता है। कोई पति यह दलील नहीं दे सकता कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार व्यास ने भरण-पोषण की राशि बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता पत्नी को प्रतिमाह 4,000 रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया, जिसे बढ़ाने के लिए उसने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।
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स्वीकृत लोन का भुगतान न करना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
औरंगाबाद स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि केवल इसलिए कि वित्तीय कंपनी ने प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अभाव में स्वीकृत लोन राशि का भुगतान नहीं किया और/या प्रसंस्करण शुल्क की मांग की या एक किस्त अग्रिम ले ली। लोन आवेदक आत्महत्या कर लेता है तो उक्त फर्म या उसके कर्मचारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने या मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगावकर की खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय कंपनी के कर्मचारियों का कृत्य 'उकसाने' के समान नहीं हो सकता।
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सहमति से वयस्क रिश्ते में रह सकते हैं, भले ही उनमें से कोई एक विवाहित हो: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दो सहमति से वयस्कों के बीच के रिश्ते को, भले ही उनमें से एक विवाहित हो, अदालतें पुराने नज़रिए से नहीं देख सकतीं। साथ ही जज ऐसे व्यक्तियों पर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थोप सकते।
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "यदि दो वयस्क, भले ही उनमें से एक विवाहित हो, साथ रहने या यौन संबंध बनाने का फैसला करते हैं तो उन्हें ऐसे फैसले के परिणामों की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जज अपने सामने आने वाले पक्षों पर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थोप सकते। साथ ही अदालतें इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं कि कैसे शिक्षित वयस्क अब रिश्तों को उस नज़रिए से देखते हैं, जो पहले स्वीकार्य नहीं था।"
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छोटी नोकझोंक क्रूरता नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
तलाक की अर्जी खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साधारण वैवाहिक मतभेद, छोटी-मोटी नोकझोंक या रोज़मर्रा की तकरारें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत "क्रूरता (Cruelty)" नहीं मानी जा सकतीं।
जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा, “धारा 13 के तहत क्रूरता वही मानी जाएगी, जो पीड़ित जीवनसाथी के मन में यह उचित आशंका पैदा करे कि साथ रहना उसके लिए हानिकारक या खतरनाक है। सामान्य झगड़े या छोटी-छोटी बातें क्रूरता के दायरे में नहीं आतीं। इस मामले में पति की ओर से ऐसा कोई आचरण साबित नहीं हुआ जिससे मानसिक या शारीरिक क्रूरता सिद्ध हो।”
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यूसुफ पठान ने बिना किसी आदेश के सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया, इसलिए उन्हें भूखंड छोड़ना होगा: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाीकोर्ट ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम को पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद यूसुफ पठान द्वारा एक भूखंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा। ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि पठान द्वारा बिना किसी प्रतिफल के भूखंड पर "लंबे समय तक कब्ज़ा" रखने से उन्हें ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं मिलता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की अवैधता को जारी नहीं रखा जा सकता। पठान को अतिक्रमणकारी पाते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें भूखंड आवंटित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नए डेंटल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार की NOC अनिवार्य करने वाला नियम बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए डेंट कॉलेजों की स्थापना, नए या हायर रिसर्च या ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 के खंड 6(2)(ई) के प्रभाव को बरकरार रखा, जो नए डेंटल कॉलेजों की स्थापना, नए रिसर्च कोर्स आदि की अनुमति से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ये विनियम डेंटल एक्ट, 1948 की धारा 20 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा तैयार किए गए ।
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गृहिणी के प्रयासों से पति की संपत्ति बनती है, पर स्वामित्व अधिकार देने का कानून नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस समय गृहिणियों द्वारा घर, परिवार और बच्चों की देखभाल में किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए कोई वैधानिक आधार मौजूद नहीं है। ऐसे योगदान अक्सर “छिपे हुए और कम आंके गए” रहते हैं, इसलिए इन आधारों पर न तो स्वामित्व अधिकार तय किए जा सकते हैं और न ही इनके मूल्य का आकलन किया जा सकता है।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा, “शायद भविष्य में विधायिका ऐसे कदम उठाए जिससे गृहिणियों के योगदान को अर्थपूर्ण ढंग से दर्शाया जा सके और उनके अधिकारों के निर्धारण में इसे आधार बनाया जा सके।”
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आपराधिक मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है तो वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A के तहत दंडनीय होगा भले ही पीड़ित की ओर से भी कुछ लापरवाही रही हो।
जस्टिस मल्लिकार्जुन राव की एकल पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) के एक बस चालक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। बस चालक को एक 75 वर्षीय महिला को कुचलने के आरोप में दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने उसे दोषी मानते हुए साल के साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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सिर्फ टैक्स केस लंबित होने से विदेश यात्रा पर रोक नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ टैक्स संबंधी मुकदमा लंबित होने के आधार पर उसे विदेश यात्रा करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। जस्टिस एस.एम. मोदक ने यह टिप्पणी राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। DRI ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कस्टम एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी गई।
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Right To Education | बच्चे के आधार कार्ड पर निवास वार्ड नंबर का न होना RTE Act के तहत एडमिशन अस्वीकार करने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने वाले नाबालिग को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21-ए के तहत किसी मौलिक अधिकार को केवल प्रक्रियात्मक आधार या तकनीकी कारणों से समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में बच्चे का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि सत्यापन के लिए प्रस्तुत आधार कार्ड पर उसके निवास वार्ड का नंबर नहीं था।
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धर्मों का मज़ाक उड़ाने या नफरत फैलाने वाली फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता अगर वह धर्मों का मज़ाक उड़ाती हो, नफरत फैलाती हो या समाज की शांति बिगाड़ती हो। कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस मनीष प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि अगर कोई फिल्म यह दिखाती है कि कानून हाथ में लेना सही है और उसका महिमामंडन करती है, तो यह लोगों के कानून पर भरोसे को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब ऐसी सोच को हत्या और नरभक्षण (Cannibalism) जैसे खौफनाक दृश्यों के साथ दिखाया जाता है, तो यह समाज की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक है।
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अनुकंपा नियुक्ति के लिए विवाहित बेटी को परिवार से बाहर नहीं रखा जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए विवाहित बेटी को "परिवार" की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता और परिवार की आय की गणना उन्हें भी शामिल करके की जानी चाहिए।
राकेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2022 का हवाला देते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा: "सिर्फ़ इसलिए कि बेटी विवाहित है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पिता के परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान खो देती है... इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में मृतक की वार्षिक पारिवारिक आय का आकलन परिवार में चार सदस्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए..."
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की; नाम, तस्वीर और आवाज़ के बिना अनुमति उपयोग पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना उनकी अनुमति उनके नाम, फोटो, आवाज़ या अन्य पहचान से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल पैसे कमाने या प्रचार के लिए नहीं कर सकती।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, कहा- बिना अनुमति उपयोग निजता का उल्लंघन
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का बिना अनुमति शोषण (exploitation) उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और उसके साथ गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है।
जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेत्री के नाम और तस्वीरों सहित उनके व्यक्तिगत गुणों का दुरुपयोग करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके उनके नाम और छवि का गलत प्रयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना (goodwill) को भी हानि पहुँचा रहा है।
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बीमा पॉलिसी की संदिग्ध शर्तों की व्याख्या बीमाधारक के पक्ष में होगी : बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों में अस्पष्टता हो, तो कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम सिद्धांत लागू होगा और उसकी व्याख्या बीमाधारक के पक्ष में की जाएगी। अदालत ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई जिसने एक विधवा का बीमा दावा केवल तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था।
जस्टिस संदीप वी. मार्ने एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बीमा कंपनी ने बीमा लोकपाल के 21 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कंपनी को विधवा को 27 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मृतक ने अपने हाउसिंग लोन के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ी गई क्रेडिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी ली थी। वह अचानक हृदयगति रुकने से चल बसे। कंपनी ने दावा इसलिए ठुकरा दिया कि ईसीजी या ट्रोपोनिन टेस्ट जैसी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं, जिनसे साबित हो सके कि मृत्यु “क्रिटिकल इलनेस” के दायरे में आती है।
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बाजार में जनता के लिए बना मंदिर निजी नहीं, इसके आसपास मांस की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लागू: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 सहपठित धारा 340 के तहत जारी 22 मार्च 2021 के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के खंड 4 के अनुसार पूजा स्थलों के 50 मीटर के दायरे में स्थापित मांस की दुकानों के लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मंदिर के कुछ दुकानदारों की निजी संपत्ति होने के तर्क को खारिज किया। साथ ही कहा कि जब तक अन्यथा साबित न हो प्रत्येक मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है चूंकि और विचाराधीन मंदिर एक खुले क्षेत्र में स्थित है जहां सभी पहुंच सकते हैं। इसलिए इसे एक सार्वजनिक मंदिर माना जाता है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण मुआवजा वसूलने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण मुआवज़ा लगाने का अधिकार और क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अदालत ने यह टिप्पणी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33A के संदर्भ में की है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले Indian Council for Enviro Legal Action V. Union of India का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और 5 के तहत केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकथाम और सुधारात्मक उपायों की लागत लगाने का अधिकार है।
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कर्मचारी अंशदान का भुगतान आयकर अधिनियम के बजाय ESE/EPF Act के तहत नियत तिथि तक किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई नियोक्ता अपने ट्रस्ट में रखे गए भविष्य निधि या नियोक्ता राज्य बीमा निधि में कर्मचारियों के अंशदान पर कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब वह संबंधित श्रम कानून के तहत निर्धारित वैधानिक नियत तिथि पर या उससे पहले यह राशि जमा कर दे। आयकर अधिनियम, 196 की धारा 36(1)(va) कर्मचारियों के अंशदान से संबंधित है।
यह प्रावधान करता है कि करदाता द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वह राशि करदाता द्वारा संबंधित निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में नियत तिथि पर या उससे पहले जमा कर दी जाए।
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उच्च शिक्षित और नौकरीपेशा होने के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि पत्नी उच्च शिक्षित है और नौकरी कर रही है, उसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत भरण-पोषण (Maintenance) से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य पति-पत्नी के जीवन स्तर में समानता सुनिश्चित करना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी दूसरे के आर्थिक लाभ से प्रभावित न हो।
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दिल्ली हाईकोर्ट: मुस्लिम पुरुष की संपत्ति से पोते-पोतियां केवल तब बाहर होंगे, जब उसके बेटे-बेटियां जीवित हों
दिल्ली हाईकोर्ट: मुस्लिम पुरुष की संपत्ति से पोते-पोतियां केवल तब बाहर होंगे, जब उसके बेटे-बेटियां जीवित हों दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मुस्लिम पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से पोते-पोतियां केवल तभी बाहर किए जा सकते हैं, जब उस समय उसका बेटा या बेटी जीवित हो। यदि मृतक के कोई अन्य संतान नहीं है तो पोते-पोतियाँ उसके एकमात्र जीवित वंशज होने के नाते उत्तराधिकार से वंचित नहीं किए जा सकते।
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गलती से पूर्व पति का नाम या वैवाहिक स्थिति भरने पर पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदन में वैवाहिक स्थिति या पति/पत्नी का नाम गलत तरीके से भरना, अपने आप में पासपोर्ट को जब्त या रद्द करने का कारण नहीं बनता है, जैसा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(b) में वर्णित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनजाने में हुई त्रुटियाँ या चूक — चाहे वह आवेदनकर्ता द्वारा हो या किसी ने उसके behalf में फॉर्म भरा हो — कानून के तहत "मिश्रफ" (मंशा से की गई गलती) के दायरे में नहीं आतीं और इन्हें पासपोर्ट जब्त करने या रद्द करने की सजा के योग्य नहीं माना जा सकता।
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Hindu Marriage Act | केवल सप्तपदी का प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वैध विवाह की धारणा हमेशा कम नहीं होती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए वैध विवाह की धारणा कम नहीं होती, क्योंकि पक्षों के बीच सप्तपदी समारोह होने का कोई प्रत्यक्ष या सकारात्मक प्रमाण नहीं है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि इस बात के भी प्रमाण हों कि पक्षकारों ने विवाह के किसी रूप से गुज़रा है, तो यह धारणा और भी मज़बूत हो जाती है।
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साथी की वैवाहिक स्थिति जानने के बावजूद रिश्ते में रहने वाली शिक्षित महिला को कानून में शोषित नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एक स्वतंत्र और शिक्षित महिला अपने साथी की वैवाहिक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद स्वेच्छा से प्रेम संबंध में बनी रहती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कानून में गुमराह किया गया या उसका शोषण किया गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से असफल रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलने की अनुमति देना न्याय की संवैधानिक दृष्टि के साथ-साथ यौन अपराध कानून के मूल उद्देश्य का भी उल्लंघन होगा।
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दादा-दादी के साथ बच्चे का 'भावनात्मक लगाव' माता-पिता को संरक्षण देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
केवल भावनात्मक लगाव होने के कारण बच्चे की अभिरक्षा उसके दादा-दादी को नहीं दी जा सकती और इससे जैविक माता-पिता की तुलना में अभिरक्षा का कोई 'वरिष्ठ' अधिकार नहीं मिलता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सितंबर (गुरुवार) को एक पिता की अपने बेटे की अभिरक्षा पाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।
जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दंपत्ति को 12 नवंबर, 2019 को जुड़वां बच्चों का आशीर्वाद मिला और चूंकि (जुड़वां बच्चों के) पिता ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में अपने पिता की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ली थी, इसलिए परिवार जुड़वा बच्चों में से एक को दादा-दादी के पास और एक को जैविक माता-पिता के पास रखने पर सहमत हो गया। हालांकि, समय के साथ बच्चे के माता-पिता के उसके दादा-दादी के साथ संबंध खराब हो गए। इस प्रकार, माता-पिता दादा-दादी से अलग रहने लगे, जिन्होंने बच्चे की कस्टडी उसके जैविक माता-पिता को सौंपने से इनकार कर दिया।