दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की; नाम, तस्वीर और आवाज़ के बिना अनुमति उपयोग पर रोक

Praveen Mishra

12 Sept 2025 10:27 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की; नाम, तस्वीर और आवाज़ के बिना अनुमति उपयोग पर रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना उनकी अनुमति उनके नाम, फोटो, आवाज़ या अन्य पहचान से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल पैसे कमाने या प्रचार के लिए नहीं कर सकती।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि नई तकनीक (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग आदि) का इस्तेमाल करके अभिषेक बच्चन को गलत, भ्रामक या अपमानजनक तरीके से दिखाना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि —

    • बच्चन एक मशहूर अभिनेता हैं और उनकी मेहनत से बनी साख और प्रतिष्ठा है।

    • अगर उनके नाम, छवि या आवाज़ का बिना इजाज़त इस्तेमाल होगा तो उनकी छवि खराब होगी और लोग यह समझ सकते हैं कि वह किसी प्रोडक्ट या सेवा का समर्थन कर रहे हैं।

    • इससे न केवल उनकी आर्थिक हानि होगी बल्कि उनकी गरिमा को भी चोट पहुँचेगी।

    कोर्ट का आदेश

    • किसी भी व्यक्ति को अभिषेक बच्चन के नाम, संक्षिप्त नाम "AB", फोटो, आवाज़, प्रदर्शन या अन्य पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोका गया है।

    • यह रोक हर तरह के कंटेंट पर लागू होगी — चाहे वह वीडियो, तस्वीर, पोस्टर, कपड़े, टी-शर्ट, कॉफी मग या ऑनलाइन कंटेंट हो।

    • AI और अन्य तकनीक से बनाई गई चीज़ें भी इसमें शामिल हैं।

    कोर्ट ने माना कि अभिषेक बच्चन का केस मजबूत है और अगर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें गंभीर नुकसान होगा।

    इसी तरह का आदेश कोर्ट ने उनकी पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए भी दिया था।

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