दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, कहा- बिना अनुमति उपयोग निजता का उल्लंघन

Praveen Mishra

11 Sept 2025 3:12 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, कहा- बिना अनुमति उपयोग निजता का उल्लंघन

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का बिना अनुमति शोषण (exploitation) उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और उसके साथ गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

    जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेत्री के नाम और तस्वीरों सहित उनके व्यक्तिगत गुणों का दुरुपयोग करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके उनके नाम और छवि का गलत प्रयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना (goodwill) को भी हानि पहुँचा रहा है।

    कोर्ट ने कहा कि नाम, छवि, समानता (likeness) और व्यक्तित्व के अन्य गुणों का बिना अनुमति उपयोग, उल्लंघन है और इससे भ्रम फैलता है तथा ऐसा आभास होता है मानो उन्होंने उत्पाद या सेवा का समर्थन किया हो।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया:

    “व्यक्तित्व अधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति की छवि, नाम, समानता या व्यक्तित्व के अन्य गुणों के उपयोग को नियंत्रित और संरक्षित करने का अधिकार। इसमें उससे होने वाले व्यावसायिक लाभ का नियंत्रण भी शामिल है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान बिना अनुमति के प्रयोग की जाती है, तो यह न केवल आर्थिक हानि पहुँचाता है, बल्कि उसके गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी चोट करता है।”

    कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत दुरुपयोग दो पहलुओं वाला होता है –

    1. व्यावसायिक शोषण से बचाने के अधिकार का उल्लंघन।

    2. निजता के अधिकार का उल्लंघन, जिससे गरिमा पर असर पड़ता है।

    जस्टिस करिया ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतें आँखें मूँदकर नहीं बैठ सकतीं और पीड़ित पक्ष की रक्षा करनी चाहिए।

    अदालत ने अभिनेत्री के पक्ष में एकतरफा अंतरिम आदेश (ex parte ad interim injunction) पारित किया और सभी प्रतिवादियों (जिनमें अज्ञात संस्थाएं यानी John Doe भी शामिल हैं) को यह निर्देश दिया कि वे बिना उनकी अनुमति के नाम “Aishwarya Rai Bachchan” या संक्षिप्त रूप “ARB”, उनकी छवि और व्यक्तित्व के किसी भी अन्य गुण का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग न करें। इसमें AI, जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डीपफेक्स, फेस मॉर्फिंग जैसी तकनीकों का कोई भी उपयोग शामिल है।

    कोर्ट ने Google LLC को निर्देश दिया कि वह मुकदमे में बताए गए सभी URLs को 72 घंटों के भीतर हटाए और उनके संचालकों व विक्रेताओं की जानकारी सीलबंद लिफाफे या पासवर्ड-संरक्षित दस्तावेज में अदालत को सौंपे। साथ ही, MeitY (आईटी मंत्रालय) को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित URLs को 7 दिनों के भीतर ब्लॉक और निष्क्रिय करे।

    अंत में, कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय भारतीय मनोरंजन उद्योग की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं और उन्होंने कई ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना बहुत अधिक है।

    “उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन न केवल जनता में भ्रम फैलाएगा कि वे किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन कर रही हैं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी नुकसान पहुँचाएगा।”

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