हिमाचल हाईकोर्ट

राजस्व अधिकारियों की ओर से की गई प्रक्रियात्मक चूक हिमाचल प्रदेश नौवहन नियमों के तहत प्राप्त मूल अधिकारों को विफल नहीं कर सकती: HP हाईकोर्ट
राजस्व अधिकारियों की ओर से की गई प्रक्रियात्मक चूक हिमाचल प्रदेश नौवहन नियमों के तहत प्राप्त मूल अधिकारों को विफल नहीं कर सकती: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि राजस्व प्राधिकारी द्वारा की गई प्रक्रियात्मक चूक किसी पक्षकार को प्राप्त मूल अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों को अद्यतन करने में राजस्व प्राधिकारियों की प्रक्रियात्मक चूक के कारण, याचिकाकर्ता, जो एक पूर्व सैनिक है, को हिमाचल प्रदेश नौवहन भूमि नियम, 1968 के तहत उसे आवंटित वन भूमि पर उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,"वादी का मामला यह है कि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने में...

प्रतिकूल कब्ज़ा वंशानुगत अधिकार: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दावा बरकरार रखा
'प्रतिकूल कब्ज़ा वंशानुगत अधिकार': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दावा बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद पत्नी के प्रतिकूल कब्जे के दावे को बरकरार रखते हुए कहा कि वह राजस्व रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की हकदार है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा, "राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज प्रविष्टियां दर्शाती हैं कि अनाधिकृत कब्जा 1963 से ही राज्य के संज्ञान में था और राजस्व एजेंसी की जानकारी में होने के बावजूद बिना किसी रुकावट, हस्तक्षेप या आपत्ति के 30 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जे की अवधि पूरी होने के बाद, गुरदास को अपने जीवनकाल में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर...

ओल्ड मोंक ब्रांड के मालिकों द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड मिस्ट कॉफी फ्लेवर्ड रम की बिक्री पर रोक लगाई
ओल्ड मोंक ब्रांड के मालिकों द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड मिस्ट कॉफी फ्लेवर्ड रम की बिक्री पर रोक लगाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड मोंक और ओल्ड मोंक कॉफी ब्रांड का मालिक मोहन मीकिन लिमिटेड के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुए एस्टन रोमन ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को ओल्ड मिस्ट नाम से कॉफी फ्लेवर्ड रम बेचने से अगले आदेश तक रोक लगाR। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी का उत्पाद वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से काफी हद तक समान है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा,“प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया, क्योंकि प्रतिवादी का उत्पाद वादी...

पुलिस स्थापना समिति की सिफारिश के बिना राज्य पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
पुलिस स्थापना समिति की सिफारिश के बिना राज्य पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस तबादलों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए, एक उप-मंडल पुलिस अधिकारी का तबादला रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे तबादले पुलिस स्थापना समिति की सिफारिशों पर ही किए जाने चाहिए और राज्य सरकार इस अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि तबादले हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2012 की धारा 12 और 56 के अनुसार होंगे और प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 2006 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ...

HP हाईकोर्ट ने न्यायिक पदोन्नति परीक्षा के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, सख्त टिप्पणी की
HP हाईकोर्ट ने न्यायिक पदोन्नति परीक्षा के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, सख्त टिप्पणी की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि न्यायिक अधिकारियों ने बिना किसी आपत्ति के पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लिया था तो वे बाद में उसके नियमों को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता खुद न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्हें चयन प्रक्रिया में बिना आपत्ति के भाग लेने के परिणामों की समझ होनी चाहिए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता अपने कार्य और आचरण के कारण उक्त विनियमन को चुनौती देने से रोके गए और केवल इसी...

अतिक्रमण की गई वन भूमि का मात्र उपयोग करना किसी व्यक्ति को मालिक द्वारा दायर बेदखली कार्यवाही में आवश्यक पक्ष नहीं बनाता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
अतिक्रमण की गई वन भूमि का मात्र उपयोग करना किसी व्यक्ति को मालिक द्वारा दायर बेदखली कार्यवाही में आवश्यक पक्ष नहीं बनाता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जो व्यक्ति किसी वन भूमि पर बने पथ या सड़क का मात्र उपयोग करते हैं, उनके पास अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ:"याचिकाकर्ता कलेक्टर वन के समक्ष लिस में आवश्यक पक्ष नहीं है। कलेक्टर वन द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अतिक्रमण की गई/टूटी हुई वन भूमि पर अतिक्रमण का मात्र उपयोग करना किसी व्यक्ति को भूमि के मालिक द्वारा दोषियों के विरुद्ध दायर बेदखली कार्यवाही में...

किसी व्यक्ति को गुंडा कहना, बिना किसी औचित्य के गुंडा राज का आरोप लगाना मानहानि के बराबर: HP हाईकोर्ट ने समाचार पत्र के मुख्य संपादक को दोषी ठहराया
किसी व्यक्ति को 'गुंडा' कहना, बिना किसी औचित्य के 'गुंडा राज' का आरोप लगाना मानहानि के बराबर: HP हाईकोर्ट ने समाचार पत्र के मुख्य संपादक को दोषी ठहराया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को “गुंडा” कहना और उस पर शांति भंग करने और बिना किसी औचित्य या आधार के “गुंडाराज” फैलाने का आरोप लगाना भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय मानहानि है। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, “शैलो थिएटर पीपल के सदस्य होने के नाते किसी व्यक्ति को बिना किसी औचित्य के गुंडा कहना और गुंडाराज फैलाना, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जा सकता है।”पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता गोपाल चंद ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम पंचायत के...

CCS Pension Rules| पुरानी योजना के तहत बिना सेवा में व्यवधान के स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को मनमाने ढंग से पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट
CCS Pension Rules| पुरानी योजना के तहत बिना सेवा में व्यवधान के स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को मनमाने ढंग से पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि किसी कर्मचारी को पुरानी योजना के तहत मनमाने ढंग से पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता, जब उसका स्थानांतरण उचित माध्यम से और सेवा में किसी भी तरह के व्यवधान के बिना हुआ हो। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"इस मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अन्य शर्त भी पूरी की, क्योंकि उसे 15.11.2002 से उचित माध्यम से उधारकर्ता नियोक्ता के पास स्थानांतरित किया गया था, जब 1999 की योजना अभी भी लागू थी। उसका आमेलन सेवा में किसी व्यवधान के बिना हुआ था और इस तरह, तकनीकी...

नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य ड्रग कंट्रोलर की SOPs को रद्द किया
'नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य ड्रग कंट्रोलर की SOPs को रद्द किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य औषधि नियंत्रक के पास कार्यालय आदेश या मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास है।जस्टिस अजय मोहन गोयल "इस मामले के मद्देनजर, जब नियम बनाने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है और केंद्र सरकार ने इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम बनाए हैं जो निर्माताओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं जैसे कि...

पक्षकार के पास विरोध करने के लिए पर्याप्त समय होने पर समन की तामील में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री रद्द नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
पक्षकार के पास विरोध करने के लिए पर्याप्त समय होने पर समन की तामील में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री रद्द नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एकपक्षीय डिक्री रद्द कर दी गई, जबकि यह माना गया कि एकपक्षीय डिक्री को केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि यह स्थापित हो जाता है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और दावे का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय था।जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा:"संहिता के आदेश 9 के नियम 13 में संलग्न दूसरा प्रावधान अपवाद बनाता है कि कोई भी न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री रद्द नहीं करेगा...

अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप शर्मा की एकल पीठ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को कदाचार के लिए निलंबित करने से पहले उचित जांच और कारण बताओ नोटिस अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिसुरिंदर कुमार 2008 से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। 17 साल से अधिक समय तक काम...

राज्य की स्थानांतरण नीति के बावजूद राजनीतिक संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को कठोर/आदिवासी इलाकों की पोस्टिंग नहीं दी जा रही: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
'राज्य की स्थानांतरण नीति के बावजूद राजनीतिक संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को कठोर/आदिवासी इलाकों की पोस्टिंग नहीं दी जा रही': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार ही किए जाएं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान एक बार दुर्गम क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिए और ऐसी पोस्टिंग राजनीतिक संबंधों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, “हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई स्थानांतरण नीति से स्पष्ट है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने जीवन के दौरान...

आरोपी गवाहों के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड जरूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल बाद आरोपी को किया बरी
आरोपी गवाहों के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड जरूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल बाद आरोपी को किया बरी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल बाद मारपीट के मामले में कई आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि जब आरोपी गवाह के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड (Identification Parade) जरूरी है। न्यायालय ने कहा कि पहचान स्थापित करने में विफलता मामले की जड़ तक जाती है, क्योंकि इससे यह संभावना पैदा होती है कि आरोपी की गलत पहचान की गई थी।जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा,"अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए इन गवाहों यानी पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के बयानों का एकमात्र अवलोकन इस तथ्य का स्पष्ट संकेत देता है कि कुछ आरोपी व्यक्ति...

अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप शर्मा की एकल पीठ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को कदाचार के लिए निलंबित करने से पहले उचित जांच और कारण बताओ नोटिस अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिसुरिंदर कुमार 2008 से केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। 17 साल से अधिक समय तक काम...

FIR में पीड़िता के एससी होने के कारण अपराध होने का उल्लेख न होने पर SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
FIR में पीड़िता के एससी होने के कारण अपराध होने का उल्लेख न होने पर SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जब FIR में यह उल्लेख न हो कि पीड़िता के खिलाफ अपराध, इस मामले में बलात्कार, इसलिए किया गया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है तो SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है।जस्टिस वीरेंद्र सिंह:"प्रश्नाधीन FIR में इस तथ्य के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है कि पीड़िता के साथ कथित तौर पर इस आधार पर बलात्कार किया गया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है। यदि SC/ST Act की सामग्री के संबंध में कोई संदर्भ नहीं...

करियर में प्रगति हर व्यक्ति का अधिकार, NOC या इस्तीफा मनमाने ढंग से नकारा नहीं जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
करियर में प्रगति हर व्यक्ति का अधिकार, NOC या इस्तीफा मनमाने ढंग से नकारा नहीं जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि एक अनिच्छुक कर्मचारी को केवल कर्मचारियों की कमी के आधार पर सेवा में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है; प्रत्येक व्यक्ति को कैरियर की प्रगति का मौलिक अधिकार है, और इस्तीफे या एनओसी के अनुरोध को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब आवेदक कोर्स पूरा करने के बाद पांच साल तक सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में राज्य की सेवा करने के लिए तैयार हो।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंबा में जनरल...

[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि एकपक्षीय जांच करने से जांच अधिकारी को बिना किसी साक्ष्य के किसी कर्मचारी के खिलाफ निष्कर्ष लौटाने की स्वतंत्रता नहीं मिलती।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"एकपक्षीय जांच का मतलब यह नहीं है कि जांच अधिकारी विभाग के पक्ष में निष्कर्ष लौटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के कर्मचारी के खिलाफ निष्कर्ष लौटाने के लिए स्वतंत्र है।"पृष्ठभूमि तथ्य:याचिकाकर्ता विनोद कुमार बागवानी निदेशालय, शिमला में अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्पष्ट और अनिर्णायक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई सजा को रद्द किया, कहा- दोष साबित न होने पर दंड नहीं दिया जा सकता
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्पष्ट और अनिर्णायक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई सजा को रद्द किया, कहा- दोष साबित न होने पर दंड नहीं दिया जा सकता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर पर लगाई गई वेतन कटौती की सजा रद्द करते हुए कहा कि अस्पष्ट और अनिर्णायक जांच रिपोर्ट के आधार पर न तो सजा दी जा सकती है और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"जब जांच रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है तो उसे दंड देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार की अनिश्चित और अस्पष्ट रिपोर्ट को यह मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि याचिकाकर्ता दोषी है,...

भूमि विवादों में केवल सीमांकन मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए यदि रिपोर्ट अनियमित तो पूरे मुकदमे को वापस लेने की आवश्यकता नहीं: HP हाईकोर्ट
भूमि विवादों में केवल सीमांकन मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए यदि रिपोर्ट अनियमित तो पूरे मुकदमे को वापस लेने की आवश्यकता नहीं: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय आयुक्त की सीमांकन रिपोर्ट अनियमित पाई जाती है, तो केवल रिपोर्ट को नए सिरे से सीमांकन के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। पूरे मुकदमे को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,"यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में कोई अनियमितता थी, यानि लागू निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, तो हाईकोर्ट के लिए उचित तरीका या तो एक नया आयोग जारी करना था या मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना था, लेकिन स्थानीय आयुक्त की ओर से किसी भी...