ओल्ड मोंक ब्रांड के मालिकों द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड मिस्ट कॉफी फ्लेवर्ड रम की बिक्री पर रोक लगाई
Amir Ahmad
11 July 2025 12:11 PM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओल्ड मोंक और ओल्ड मोंक कॉफी ब्रांड का मालिक मोहन मीकिन लिमिटेड के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुए एस्टन रोमन ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को ओल्ड मिस्ट नाम से कॉफी फ्लेवर्ड रम बेचने से अगले आदेश तक रोक लगाR। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी का उत्पाद वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से काफी हद तक समान है।
जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा,
“प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया, क्योंकि प्रतिवादी का उत्पाद वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से नाम व रूप में काफी हद तक मिलता-जुलता है। ऐसे में यदि इस उल्लंघन को जारी रहने दिया गया तो इससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है> प्रतिवादी का उत्पाद वादी के उत्पाद के रूप में पास-ऑफ किया जा सकता है।"
वादी मोहन मीकिन लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी शराब कंपनियों में से एक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रम निर्माता है, जिसकी देशभर में, खासकर हिमाचल प्रदेश में, ब्रेवरीज स्थापित हैं। कंपनी का ट्रेडमार्क 9 जून 2022 को रजिस्टर्ड हुआ था और यह 22 नवंबर, 2031 तक वैध है।
वादी को जून, 2025 में यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी एस्टन रोमन ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, जो जुलाई 2023 में स्थापित हुई थी, बिना किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के OLD MIST नाम से कॉफी फ्लेवर्ड रम का निर्माण, आपूर्ति और वितरण कर रही है।
वादी का तर्क था कि प्रतिवादी का उत्पाद नाम और दिखने में इस कदर समान है कि उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो सकता है कि OLD MIST", "Old Monk Coffee" ब्रांड से जुड़ा हुआ है।
इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह स्वयं, अपने प्रतिनिधियों, वितरकों, कर्मचारियों आदि के माध्यम से Old Mist Coffee Rum नामक उल्लंघनकारी उत्पाद की बिक्री या वितरण से रोक लगाए।
वादी को आदेशानुसार Order 39 Rule 3 CPC के तहत सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह आदेश प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया गया।
मामला अगली सुनवाई के लिए 08 सितंबर 2025 को सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: Mohan Meakin Ltd. बनाम Eston Roman Brewery & Distillery Pvt. Ltd.

