पटना हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार
Amir Ahmad
7 March 2025 7:07 AM

पटना हाईकोर्ट ने मशहूर गायक यो यो हनी सिंह के नवीनतम चार्टबस्टर गाने मैनियाक में कथित अश्लीलता के खिलाफ एक्ट्रेस नीतू चंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।
एक्ट्रेस ने गाने को हटाने सहित हनी सिंह के नए गाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले पर आदेश पारित करने के लिए तारीख तय की गई। हालांकि शुरू में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी बल्कि उन्होंने कहा कि मामला जनहित के बजाय प्रचार हित का अधिक है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नए गाने में अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो भोजपुरी गाने में अश्लीलता को सामान्य बनाता है और महिला सशक्तिकरण पर चोट पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा कि नया गाना रेजिना बनाम हिकलिन के मामले में विकसित अश्लीलता के प्रसिद्ध परीक्षण को पूरा करने में विफल रहा, जिसे हिकलिन परीक्षण के रूप में जाना जाता है। हालांकि खंडपीठ ने असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता से गाने में कथित अश्लीलता के बारे में शिकायत करते हुए उचित प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा।
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"मुझे यकीन है कि आपको गाना पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके पास उचित प्राधिकारी के पास जाने का विकल्प है। अगर प्राधिकारी आपको आंदोलन करने के लिए मंच प्रदान करता है तो आप जा सकते हैं, आप निरोधक आदेश मांग सकते हैं हम क्यों मनोरंजन करते हैं?
अदालत ने कहा,
"आप इसे सार्वजनिक हित के बजाय प्रचार हित में क्यों बदलना चाहते हैं? यह जनता की राय के लिए हानिकारक होगा, आपको उचित मंच से संपर्क करना चाहिए"
याचिकाकर्ता के वकील ने हस्तक्षेप किया और न्यायालय से कम से कम प्रतिबंधात्मक आदेश की मांग की। हालांकि, खंडपीठ ने उसे उचित नियामक प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए कहा।
न्यायालय ने कोई आदेश पारित करने से इनकार किया, क्योंकि वह इस मामले पर संघ की राय जानना चाहता था।
मामले को अगली बार 24 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
केस टाइटल: नीतू चंद्रा बनाम भारत संघ और अन्य