उपभोक्ता मामले

बैंगलोर जिला आयोग ने रिलायंस रिटेल को गलत सामान डेलीवर करने पर रिफंड और मुआवजे देने के लिए जिम्मेदार ठहराया
बैंगलोर जिला आयोग ने रिलायंस रिटेल को गलत सामान डेलीवर करने पर रिफंड और मुआवजे देने के लिए जिम्मेदार ठहराया

बैंगलोर जिला आयोग ने रिलायंस रिटेल को डेलीवर गलत सामान को वापस ना करने पर, रिफंड और मुआवजे देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बेंगलुरु शहरी-द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कर्नाटक) की खंडपीठ, जिसमें श्री विजयकुमार एम. पावले (अध्यक्ष), श्री बी. देवराजू (सदस्य) और श्रीमती वी. अनुराधा (सदस्य) शामिल थे ,ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को गलत उत्पाद के रिटर्न अनुरोध को रद्द करने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपनी गलती स्वीकार की और जल्द से जल्द...

केरला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को 1.05 लाख रुपये देने का आदेश दिया जिसने 2018 मॉडल होंडा मोटरसाइकिल के लिए भुगतान किया था लेकिन उसे लेकिन उसे 2017 मॉडल दी जाती है।
केरला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को 1.05 लाख रुपये देने का आदेश दिया जिसने 2018 मॉडल होंडा मोटरसाइकिल के लिए भुगतान किया था लेकिन उसे लेकिन उसे 2017 मॉडल दी जाती है।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम ने आर्य भंगी मोटर्स (विक्रेता) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल, ग्राहक ने 2018 मॉडल मोटरसाइकल के लिए आग्रह किया था लेकिन विक्रेता के द्वारा उसे 2017 मॉडल होंडा मोटरसाइकल दी जाती है जिसकी चेसिस मुड़ी हुई रहती है।आयोग के अध्यक्ष डी बी बिणु और सदस्य वी रामचंद्रन और श्रीविधिया टी एन की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को हुई परेशानी और असुविधा के लिए डीलर से 1,05,660 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने...

केरल उपभोक्ता आयोग ने शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मेहमान को 40,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
केरल उपभोक्ता आयोग ने शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मेहमान को 40,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने एक फूड कैटरिंग सेवा देने वाले को एक शिकायतकर्ता को 40,000 रुपये मुआवजे के रूप देने का आदेश दिया, शिकायतकर्ता एक शादी समारोह में परोसे गए खाने से का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया था।आयोग के अध्यक्ष डी बी बिणु और सदस्य वी रामचंद्रन और श्रीविधिया टी एन की खंडपीठ ने पाया कि कैटरिंग सेवकों के द्वारा असुविधा से शिकायतकर्ता को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो की सेवा में कमी माना जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी...