गुड़गांव जिला आयोग ने एशियन पब्लिक स्कूल को जानबूझकर प्रवेश/निकासी की तारीख बदलने के लिए 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Praveen Mishra

23 April 2024 6:35 PM IST

  • गुड़गांव जिला आयोग ने एशियन पब्लिक स्कूल को जानबूझकर प्रवेश/निकासी की तारीख बदलने के लिए 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एशियन पब्लिक स्कूल, गुड़गांव को अतिरिक्त महीनों के लिए अधिक शुल्क वसूलने के लिए प्रवेश और निकासी की तारीखों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। स्कूल को अतिरिक्त शुल्क वापस करने और 15,000 रुपये मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता, एशियन पब्लिक स्कूल(गुड़गांव) की पूर्व छात्र दीक्षा राघव ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। कथित तौर पर, स्कूल ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से स्कूल से उसके प्रवेश और वापसी की तारीख के बारे में गलत जानकारी दी। प्रवेश तिथि 26.11.2020 बताई गई थी और वापसी की तारीख 26.12.2020 बताई गई थी। इस आधार पर, स्कूल ने अप्रैल 2020-जनवरी 2021 के लिए 19,500/- रुपये की अधिक ट्यूशन फीस की मांग की।

    जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव, हरियाणा में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

    जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

    जिला आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने फरवरी 2020 में स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जैसा कि उसके आवेदन पत्र से पता चलता है। हालांकि, स्कूल ने प्रवेश की तारीख और वापसी की तारीख के बारे में गलत जानकारी शुरू करके अप्रैल 2020-जनवरी 2021 के लिए फीस की मांग की। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि इन तिथियों की जानबूझकर गलत बयानी स्कूल की ओर से सेवा में गंभीर कमी का गठन करती है।

    नतीजतन, जिला आयोग ने स्कूल को 9% ब्याज पर 19,500 रुपये देने का निर्देश दिया, इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने स्कूल को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 11,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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