उपभोक्ता मामले

शिकायत वैध है यदि प्राथमिक मुद्दा सेवा प्रदाता से संबंधित है, भले ही तीसरे पक्ष की उपस्थिति हो: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम
शिकायत वैध है यदि प्राथमिक मुद्दा सेवा प्रदाता से संबंधित है, भले ही तीसरे पक्ष की उपस्थिति हो: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन और श्रीमती श्रीनिधि टीएन की खंडपीठ ने माना कि एक सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत वैध रहती है, भले ही संबंधित तीसरे पक्ष को शामिल न किया गया हो, जब तक कि प्राथमिक मुद्दा सेवा प्रदाता के कार्यों से संबंधित न हो।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत एक टूर ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसने शिकायतकर्ता सहित 25 लोगों के लिए मिस्र और जॉर्डन का दौरा आयोजित किया। दौरे के दौरान, शिकायतकर्ता...

राजस्थान RERA ने वित्तीय नुकसान और अवसर के नुकसान के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया
राजस्थान RERA ने वित्तीय नुकसान और अवसर के नुकसान के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जस्टिस आरएस कुल्हारी ने बिल्डर की परियोजना में खरीदी गई दुकान का कब्जा सौंपने में देरी के कारण वित्तीय नुकसान और अवसर के नुकसान के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया।पूरा मामला: ब्रोशर पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने श्रीगंगानगर में स्थित सिटी ट्रेड सेंटर नामक बिल्डर परियोजना में एक दुकान बुक की। दुकान के लिए कुल बिक्री 42.95 लाख रुपये थी, जिसमें से शिकायतकर्ता ने बिल्डर को 17 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि,...

शेयर की राशि हस्तांतरित करने में विफलता सेवा में कमी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
शेयर की राशि हस्तांतरित करने में विफलता सेवा में कमी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस एपी साही और डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शेयर में व्यापार आम तौर पर एक वाणिज्यिक गतिविधि है, लेकिन शेयरों को स्थानांतरित करने के अपने कर्तव्य को निभाने में कंपनी की विफलता सेवा में कमी का गठन करती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल कंपनी के लगभग 250 शेयर खरीदे और उन्हें शेयरों को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए एक हस्तांतरण विलेख के साथ प्रस्तुत किया। यह शिकायत इसलिए पैदा हुई, क्योंकि ट्रांसफर पूरा...

गिरवी रखी गई ग्राहक परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक उत्तरदायी: जिला उपभोक्ता आयोग,एर्नाकुलम
गिरवी रखी गई ग्राहक परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक उत्तरदायी: जिला उपभोक्ता आयोग,एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वे स्वर्ण ऋण चुकाने की तैयारी के बावजूद अपने गिरवी रखे गए सोने के गहने वापस करने में विफल रहे। बैंक ने शुरू...

लंबे विलंब के बाद बिल्डर से रिफंड की पेशकश अमान्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
लंबे विलंब के बाद बिल्डर से रिफंड की पेशकश अमान्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डा साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि एक खरीदार को कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है, और लंबी देरी के बाद बिल्डर से रिफंड की पेशकश अमान्य।पूरा मामला: यूपी सरकार के लिए आवास परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले विकास प्राधिकरण बिल्डर ने एक योजना के तहत शिकायतकर्ता को एक एमआईजी डुप्लेक्स हाउस आवंटित किया। शिकायतकर्ता ने कुल 40,000 रुपये के पंजीकरण और...

बिल्डर पूरी यूनिट को कन्वेयंस डीड के साथ देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
बिल्डर पूरी यूनिट को कन्वेयंस डीड के साथ देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य और श्री भरतकुमार पांड्या की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक बिल्डर कानूनी रूप से कन्वेयंस डीड के साथ एक पूर्ण इकाई देने के लिए बाध्य है, और ऐसा करने में विफलता सेवा में कमी का गठन करती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मार्वल डेवलपर्स के साथ एक फ्लैट बुक किया, जिसने पुणे में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, "मार्वल पियाजा" लॉन्च किया था, जिसमें एक निश्चित तारीख तक पूरा होने और कब्जे का वादा किया गया था। फ्लैट बुक करने और पर्याप्त भुगतान करने के बाद,...

जमा राशि प्राप्त करने के बावजूद कब्जे में देरी सेवा में कमी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
जमा राशि प्राप्त करने के बावजूद कब्जे में देरी "सेवा में कमी": राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वाटिका लिमिटेड को जमा राशि प्राप्त करने के बाद भी कब्जा सौंपने में देरी के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड द्वारा "अर्बन वुड्स" परियोजना में एक आवासीय इकाई बुक की, बुकिंग राशि का भुगतान किया और तीन साल के भीतर कब्जा प्राप्त करने की उम्मीद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था में एक मॉड्यूलर किचन और कार पार्किंग स्पेस शामिल था, जिसमें...

चर्चा या पत्रों के आदान-प्रदान के आधार पर सीमा अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
चर्चा या पत्रों के आदान-प्रदान के आधार पर सीमा अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि सीमा के कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज की जाएं। सीमा अवधि को चर्चा या पत्राचार के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसे निरंतर कार्रवाई नहीं माना जाता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक स्कूल बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता ने अग्रिम में 10 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन निर्माण कंपनी ने...

उपभोक्ता मामलों में सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होता है: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम
उपभोक्ता मामलों में सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होता है: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने माना कि उपभोक्ता मामलों में सबूत का बोझ दावा करने वाली पार्टी पर होता है और निर्माता को सेवा या विनिर्माण दोष में कमी के पर्याप्त सबूत के बिना जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने एलजी स्टाइलस-3 मोबाइल फोन को मरम्मत के लिए निर्माता के सर्विस सेंटर को सौंप दिया। हालांकि, मरम्मत की स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना सेवा केंद्र...

सेवा में कमी के रूप में जारी राशि को हल करने के लिए ग्राहक से संपर्क करने में विफल: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम
सेवा में कमी के रूप में जारी राशि को हल करने के लिए ग्राहक से संपर्क करने में विफल: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता विवाद आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने सेवा में कमी के लिए फेडरल बैंक को उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि संपर्क जानकारी की उपलब्धता के बावजूद शिकायतकर्ता को सीधे अतिरिक्त राशि वापस करने में बैंक की विफलता, सेवा में कमी का गठन करती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता फेडरल बैंक की पेरुंबवूर शाखा में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बैंक की कोराट्टी शाखा में एक खाते में 20,000 रुपये जमा करने के लिए गया था। शिकायतकर्ता ने शाखा के...

कर्नाटक RERA ने 2 साल के विलंबित कब्जे के लिए श्रीप्रॉप प्रोजेक्ट्स को होमबॉयर को ब्याज देने का आदेश दिया
कर्नाटक RERA ने 2 साल के विलंबित कब्जे के लिए श्रीप्रॉप प्रोजेक्ट्स को होमबॉयर को ब्याज देने का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य नीलमणि एन. राजू की पीठ ने श्रीप्रॉप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को निर्देश दिया कि वह बिल्डर को 2 साल की देरी के साथ फ्लैट का कब्जा सौंपने के बाद होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करे। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार, बिल्डर को सितंबर 2020 तक कब्जा सौंपना था।मामले की पृष्ठभूमि: 20.01.2016 को, होमबॉयर ने बुकिंग राशि के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करके श्रीराम सदर्न क्रेस्ट नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक फ्लैट बुक किया। सेल एग्रीमेंट...

लापरवाही के आरोप मात्र कमी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम
लापरवाही के आरोप मात्र कमी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कहा कि लापरवाही के आरोप अपर्याप्त हैं और सेवा में कमी के लिए निर्माता को उत्तरदायी ठहराने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने टीसीएल शोरूम से तीन साल की वारंटी के साथ टीसीएल एलईडी टीवी खरीदा। शिकायतकर्ता ने टीवी के साथ समस्याओं का अनुभव किया और निर्माता से संपर्क किया। हालांकि, शिकायतकर्ता को देरी और खराब सेवा का सामना करना पड़ा, जिसमें मरम्मत या...

MahaREAT ने MahaRERA के आकस्मिक दृष्टिकोण की आलोचना की, स्पेंटा बिल्डरों को डिफ़ॉल्ट तिथि से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया
MahaREAT ने MahaRERA के आकस्मिक दृष्टिकोण की आलोचना की, स्पेंटा बिल्डरों को डिफ़ॉल्ट तिथि से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

मेसर्स स्पेंटा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को घर खरीदार को कब्जा सौंपने की तारीख तक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने डिफ़ॉल्ट तारीख तय करने में महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आकस्मिक और गैर-गंभीर दृष्टिकोण की आलोचना की, जिससे बिल्डर होमबॉयर्स को देरी से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।प्राधिकरण ने उसी परियोजना के अन्य होमबॉयर्स द्वारा दायर इसी तरह की शिकायत पर भरोसा किया था, जहां उसने बिल्डर को 01.07.2017 से ब्याज...

कर्नाटक RERA ने Maars Infra डेवलपर्स को होमबॉयर को कब्जे में देरी के लिए ब्याज के रूप में 7.12 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
कर्नाटक RERA ने Maars Infra डेवलपर्स को होमबॉयर को कब्जे में देरी के लिए ब्याज के रूप में 7.12 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य नीलमणि एन राजू की पीठ ने मार्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को फ्लैट का कब्जा सौंपने में 1 साल की देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज के रूप में 7.12 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।मामले की पृष्ठभूमि:18.09.2018 को, होमबॉयर ने बिल्डर (प्रतिवादी नंबर 1) परियोजना में "श्रीराम ब्लू" नाम से एक फ्लैट बुक किया और 17.11.2018 को बिल्डर के साथ सेल एग्रीमेंट किया। फ्लैट के लिए कुल बिक्री प्रतिफल 77,18,221/- रुपये था, जिसमें से होमबॉयर ने...

व्हाट्सएप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लीगल नोटिस की सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त: जिला उपभोक्ता आयोग
व्हाट्सएप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लीगल नोटिस की सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त: जिला उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील को मान्यता दी ताकि पार्टियों को बार-बार अपना पता बदलकर कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास करने से रोका जा सके।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने ज़ुहरिया बुटीक के इंस्टाग्राम पेज से कुर्ता और दुपट्टा ऑर्डर किया। गूगल पे के माध्यम से 1,400/- रुपये का भुगतान करने के बाद, शिकायतकर्ता को आगे कोई सूचना नहीं मिली और ऑर्डर किए गए...

उपभोक्ता संरक्षण कानून - लेनदेन कामर्शियल था या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रमुख उद्देश्य पर गौर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
उपभोक्ता संरक्षण कानून - लेनदेन कामर्शियल था या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रमुख उद्देश्य पर गौर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

इस मुद्दे से निपटने के दौरान कि क्या एक रियल एस्टेट कंपनी जिसने अपने निदेशक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक फ्लैट खरीदा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (7) के तहत "उपभोक्ता" है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि खरीदे गए सामान (व्यक्तिगत या कामर्शियल) के इच्छित उपयोग का निर्णय लेना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।कोर्ट ने कहा, "यह लेनदेन का प्रमुख इरादा है जिसे यह पता लगाने के लिए देखा जाना है कि क्या कामर्शियल गतिविधियों के हिस्से के रूप में किसी प्रकार के...

NCDRC ने ऋण के लिए सुरक्षित वरिजिनल टाइटल डीड खोने के लिए SBT को उत्तरदायी ठहराया
NCDRC ने ऋण के लिए सुरक्षित वरिजिनल टाइटल डीड खोने के लिए SBT को उत्तरदायी ठहराया

श्री सुभाष चंद्रा (पीठासीन सदस्य) और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने 'स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर' को आवास ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत वरिजिनल टाइटल डीड खोने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर से होम लोन लिया था। उन्होंने ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एक बिक्री विलेख, कुछ कर रसीदें, कब्जा प्रमाण पत्र, स्थान प्रमाण पत्र, भार प्रमाण पत्र और शीर्षक निकासी प्रमाण पत्र...

विजयपुर जिला आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
विजयपुर जिला आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विजयपुर (कर्नाटक) के सदस्य श्री अंबादास कुलकर्णी और श्रीमती वीबी मुतालिक देसाई की खंडपीठ ने 'रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को वैध कार दुर्घटना दावे के लिए बीमा राशि वितरित करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि दुर्घटना की घटना और क्षति साबित हुई थी और इस प्रकार, दावे का वितरण किया जाना चाहिए था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता एक कार का मालिक और पंजीकृत प्रमाण पत्र धारक था। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने उक्त कार को नुकसान को कवर करने के लिए...