हिमाचल हाईकोर्ट

HPPCL इंजीनियर की रहस्यमयी मौत | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला CBI को सौंपा, DGP ने SIT जांच पर जताई चिंता
HPPCL इंजीनियर की 'रहस्यमयी' मौत | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला CBI को सौंपा, DGP ने SIT जांच पर जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की 'रहस्यमयी' मौत की जांच को 'असाधारण' स्थिति मानते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया।जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने नेगी की पत्नी द्वारा जांच ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। एकल जज ने केंद्रीय एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य कैडर का कोई भी अधिकारी उसके द्वारा गठित SIT का हिस्सा न हो।अपने 71-पृष्ठ के आदेश में न्यायालय...

शादी का झूठा वादा करने और बार-बार शादी टालने के आधार पर बलात्कार का आरोप - बलात्कार का आधार नहीं हो सकता: HP हाईकोर्ट
शादी का झूठा वादा करने और बार-बार शादी टालने के आधार पर बलात्कार का आरोप - बलात्कार का आधार नहीं हो सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह से इनकार करने के स्पष्ट आरोप के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप तय नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब पक्षकार पांच साल से लंबे समय से रिश्ते में हैं तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि उनका यौन संबंध केवल विवाह करने के वादे पर आधारित था।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"शिकायत में एक भी ऐसा कथन नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया था या उनके बीच विवाह असंभव हो गया था। तथ्य यह है कि पक्षों ने...

बार-बार अवज्ञा और आदेशों का पालन न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न्यायोचित; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
बार-बार अवज्ञा और आदेशों का पालन न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न्यायोचित; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वरिष्ठों के आदेशों की बार-बार अवज्ञा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अनुशासनहीनता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"वरिष्ठों के आदेशों का बार-बार पालन न करने की अवज्ञा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे प्रतिवादी विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था पैदा होगी।"तथ्ययाचिकाकर्ता डॉ. एस.डी. सांखयान,...

बेल बांड रद्द करने और जुर्माना लगाने के लिए अलग-अलग आदेश पारित किए जाएं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
बेल बांड रद्द करने और जुर्माना लगाने के लिए अलग-अलग आदेश पारित किए जाएं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को जमानत बांड को रद्द करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत जुर्माना लगाने के लिए अलग-अलग आदेश पारित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित व्यक्ति को कोई जुर्माना लगाने से पहले अपना मामला पेश करने का उचित अवसर दिया जाए।जस्टिस वीरेंद्र सिंह, "इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अलग-अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता थी, पहला, जमानत बांड रद्द करने के समय और दूसरा, जुर्माना लगाने के समय। विधायिका ने अपने विवेक से...

आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात के दोषी व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को अन्य व्यक्तियों की संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जिस विश्वास पर नागरिक समाज आधारित है, वह प्रभावित होगा। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"आपराधिक विश्वासघात करने के दोषी व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से लोगों को अन्य व्यक्तियों की संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अन्य व्यक्तियों...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को बताया दंडनीय अपराध
उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को बताया दंडनीय अपराध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई, 2024 के फैसले से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि पति पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ...

कंपनी एक्ट के तहत समापन याचिकाएं अपरिवर्तनीय चरण में ना हों तो उन्हें IBC के तहत रिवाइवल के लिए NCLT को ट्रांसफर किया जाना चाहिए: HP हाईकोर्ट
कंपनी एक्ट के तहत समापन याचिकाएं अपरिवर्तनीय चरण में ना हों तो उन्हें IBC के तहत रिवाइवल के लिए NCLT को ट्रांसफर किया जाना चाहिए: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कि जब तक कॉर्पोरेट देनदार का निधन अपरिहार्य न हो या कंपनी अधिनियम के तहत समापन की कार्यवाही अपरिवर्तनीय चरण तक न पहुंच जाए, जिससे पुनरुद्धार असंभव हो जाए, तब तक कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने तदनुसार, ऐसी सभी समापन याचिकाओं को कंपनी अधिनियम की धारा 434(1)(सी) के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के तहत समाधान के लिए राष्ट्रीय...

राज्य की ओर से एक बार वादा किए गए लाभ को प्रक्रियागत देरी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
राज्य की ओर से एक बार वादा किए गए लाभ को प्रक्रियागत देरी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 में निर्धारित लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि एक बार राज्य द्वारा नीति अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, इससे संबंधित लाभों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित विभाग इसे लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करने में विफल रहा। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा कि "अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार दो स्वरों में बात नहीं कर सकती। एक बार जब सरकार...

किसी इच्छा के विरुद्ध उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट ने नई विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह नई नौकरी चाहने वाले प्रोफेसर को NOC जारी करे
किसी इच्छा के विरुद्ध उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट ने नई विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह नई नौकरी चाहने वाले प्रोफेसर को NOC जारी करे

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला को एक प्रोफेसर को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया, जिसे किसी अन्य संस्थान से नौकरी का प्रस्ताव मिला था।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, डॉक्टरों द्वारा एमबीबीएस, मेडिकल कोर्स आदि करने के बाद राज्य की सेवा करने के लिए निष्पादित बांड बाध्यकारी हैं और उन्हें लागू किया जा सकता है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता ने पूरे बांड की राशि यानी 60,00,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए उसे उसकी इच्छा के...

मनरेगा मजदूर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत कर्मचारी नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
मनरेगा मजदूर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत कर्मचारी नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु से संबंधित मामलों में, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसे कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डीडी) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा, "एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मनरेगा कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा...

40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को आदिवासी/दुर्गम क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को आदिवासी/दुर्गम क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारी, जिसकी विकलांगता 40% से अधिक है, उसको दुर्गम क्षेत्र में ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगाई है। (दुर्गम/आदिवासी क्षेत्र उन इलाकों को कहा जाता है जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ, कठिन भू-प्राकृतिक स्थितियों वाले और सीमित संसाधनों तक पहुंच वाले होते हैं।)जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों के लिए है, जो 40% या उससे अधिक की विकलांगता रखते हैं ताकि उन्हें समान रोजगार अवसर मिल सकें और उनके सामने आने वाली...

DV Act की धारा 31 केवल संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर लागू होती है, न कि भरण-पोषण या निवास आदेशों जैसे अन्य आदेशों पर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
DV Act की धारा 31 केवल संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर लागू होती है, न कि भरण-पोषण या निवास आदेशों जैसे अन्य आदेशों पर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act (DV Act)) की धारा 31 केवल संरक्षण आदेशों (महिलाओं को हिंसा के कृत्यों से बचाने के लिए) के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है, न कि भरण-पोषण (वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए), मुआवज़ा (चोटों के लिए मुआवज़ा देने के लिए) या निवास (आश्रय प्रदान करने के लिए) जैसे अन्य आदेशों से।मामले की पृष्ठभूमि:अक्षय ठाकुर (याचिकाकर्ता) ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के अधिनियम, 2005 (DV Act) की धारा 31 के...

अतिक्रमणकारी भूमि के असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
अतिक्रमणकारी भूमि के असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति भूमि के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकता।पृष्ठभूमि तथ्य:सुभाष चंद्र महेंद्र (एलआर के माध्यम से मृतक) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य टाइटल वाले निर्णय की पुनर्विचार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार न्यायालय ने दलीलों को गलत पढ़ा था और रिकॉर्ड पर एक त्रुटि स्पष्ट थी।पुनर्विचार याचिका...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस बल में नैतिक और व्यावसायिक गिरावट पर चिंता जताई, 8 घंटे की शिफ्ट, मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे सुधारों का सुझाव दिया
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस बल में नैतिक और व्यावसायिक गिरावट पर चिंता जताई, 8 घंटे की शिफ्ट, मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे सुधारों का सुझाव दिया

पुलिस बल के कुछ वर्गों में "नैतिक और पेशेवर गिरावट" पर चिंता व्यक्त करते हुए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य पुलिस में सुधार और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कई उपाय सुझाए। इन सुझावों में 8 घंटे की शिफ्ट, कल्याण कोष, आवास योजना, कैरियर पदोन्नति, उदार अवकाश नीति, मनोरंजन सुविधाएं (जिम, पूल), मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श तक पहुंच आदि शामिल हैं।न्यायालय ने पुलिस नियमों में संशोधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 को मजबूत करने, एफएसएल प्रयोगशालाओं में सुधार, खुफिया जानकारी जुटाने को...

उम्मीदवार किसी पद को अवैध बताकर उसी पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग सकता : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
उम्मीदवार किसी पद को अवैध बताकर उसी पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग सकता : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ ने कहा कि कोई उम्मीदवार किसी अतिरिक्त पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उम्मीदवार द्वारा ऐसे पद को अवैध बताकर चुनौती दी गई हो।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता ने पर्यावरण विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने 13.06.2011 को विज्ञापन के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया और इंटरव्यू लिया गया। एक चयन सूची तैयार...

8 से ज्यादा वर्ष की सेवा वाले दिहाड़ी मजदूर पेंशन के लिए पात्र, भले ही उनकी कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
8 से ज्यादा वर्ष की सेवा वाले दिहाड़ी मजदूर पेंशन के लिए पात्र, भले ही उनकी कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: जस्टिस सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने दिहाड़ी मजदूर को पेंशन लाभ प्रदान किया, जबकि प्रारंभिक गणना में आवश्यक योग्यता अवधि से कम सेवा अवधि दर्शाई गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिहाड़ी मजदूर सेवा जब नियमितीकरण के बाद होती है तो उसे पेंशन पात्रता में गिना जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि 8+ लेकिन 10 वर्ष से कम की कुल सेवा वाले मजदूरों को 10 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने वाला माना जाना चाहिए।मामलाभीमा राम को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में दिहाड़ी मजदूर के रूप में बेलदार के...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने BFI को अनुराग ठाकुर को आगामी चुनावों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने BFI को अनुराग ठाकुर को आगामी चुनावों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व खेल मंत्री और हमीरपुर से पांच बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद रह चुके अनुराग सिंह ठाकुर को निर्वाचन मंडल से अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी। साथ ही भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) को नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे ठाकुर अपना नामांकन दाखिल कर सकें और चुनावों में भाग ले सकें।जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"प्रतिवादी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाएंगे, जिससे मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर अपना...

नियमित विभागीय जांच के बिना दंडात्मक छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
नियमित विभागीय जांच के बिना दंडात्मक छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा समाप्ति रद्द की। न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद छंटनी की आड़ में सेवा समाप्ति की गई। इसने श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि उचित विभागीय जांच किए बिना कथित कदाचार के आधार पर सेवा समाप्ति अवैध थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) के तहत दंड के रूप में सेवा समाप्ति को साधारण छंटनी नहीं माना जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिरमेश चंद को हिमाचल...