उपभोक्ता मामले
जिला उपभोक्ता आयोग, उदयपुर ने अमेज़ॅन को शिकायतकर्ता के द्वारा सामान वापसी के बावजूद पैसे वापस ना करने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उदयपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र पगारिया और श्री जय दीक्षित (सदस्य) की खंडपीठ ने अमेज़ॅन को शिकायतकर्ता द्वारा लौटाए गए जूते का खरीद मूल्य वापस करने का निर्देश दिया। जिला आयोग ने माना कि अमेज़ॅन ने शिकायतकर्ता द्वारा गलत उत्पाद की वापसी के बारे में अपने तर्क को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया और किसी भी राशि को वापस करने में इसकी विफलता सेवा में कमी है। आयोग ने जूता निर्माता को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री किरण बागड़ी...
जिला उपभोक्ता आयोग, जोधपुर ने फोरेस्टा कैफे को ग्राहकों को सादा पानी मुहैया कराने में विफलता और मिनरल वॉटर को MRP से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए जिम्मेदार ठहरया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुंदर (अध्यक्ष) और अफसाना खान (सदस्य) की खंडपीठ ने फोरेस्टा कैफे, जोधपुर को ग्राहकों को नियमित पेयजल प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए वे बोतल के एमआरपी (MRP) से अधिक शुल्क लेते हैं। आयोग ने कैफे को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये मुआवजा और 2,500 रुपये कानूनी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता...
जिला उपभोक्ता आयोग, जोधपुर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वाहन चोरी के लिए बीमा कंपनी को बीमा राशि देने का निर्देश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष डॉ. श्यान सुंदर लता और श्रीमती अफसाना खान (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह बीमित घोषित मूल्य (IDV) का 75% शिकायतकर्ता को वितरित करे, जिसकी बीमित कार कोविड-19 महामारी के दौरान लावारिस छोड़ दिए जाने पर चोरी हो गई थी। जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता के कार्यों ने बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया, लेकिन, परिस्थितियां ऐसी थीं कि मामला गैर-मानक आधार पर सफल दावे के योग्य है। पूरा...
जिला उपभोक्ता आयोग, हैदराबाद ने बीमारी और मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं होने बावजूद बीमा के दावे को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष श्री वक्कांति नरसिम्हा राव, श्री पी.वी.टी.आर. जवाहर बाबू (सदस्य) और श्रीमती डी. श्रीदेवी (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद मृतक की पत्नी द्वारा दायर बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने एलआईसी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि रोगी ने पहले से मौजूद बीमारी के बारे में जानकारी को छिपाया और बताया कि कथित बीमारी और रोगी की मौत के बीच...
मरीज के जीवनसाथी को मरीज के इलाज से संबंधित विवरण देने के लिए डॉक्टर दोषी नहीं : जिला उपभोक्ता आयोग, पलक्कड़ (केरल)
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) के अध्यक्ष जिसमें श्री विनय मेनन, श्रीमती विद्या ए (सदस्य), और श्री कृष्णनकुट्टी एनके (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को डॉक्टर-रोगी के बीच गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज करने के लिए डॉक्टर को मुआवजा देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसके पति को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसमें उसके अवसादग्रस्तता विकार का विवरण था। जिला आयोग ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत को सबूतों की...
जिला उपभोक्ता आयोग, करनाल ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह, श्री विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाहन के कामर्सियल उपयोग के आधार पर गलत तरीके से खंडन करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी सबूत के साथ अपने दावों को साबित करने में विफल रही। इसलिए, आयोग ने शिकायत को स्वीकार कर लिया और शिकायतकर्ता को 1.48 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही 25 हजार रुपये का मुआवजा और...
जिला उपभोक्ता आयोग, बेंगलुरु ने जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को लिफ्ट लगाने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलूर प्रथम अतिरिक्त के अध्यक्ष बी. नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को लिफ्ट की स्थापना में देरी के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने उसे दो महीने के भीतर लिफ्ट का काम पूरा करने और शिकायतकर्ता को 1,05,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।पूरा मामला:मेसर्स नॉर्थफेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (शिकायतकर्ता) से जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी)...
जिला आयोग,एर्नाकुलम ने तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डीबी बीनू सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने तोशिबा इंडिया और डीलर को घटिया उत्पाद की विक्री, सेवा में कमी और शिकायतकर्ता द्वारा खरीद के दौरान प्रासंगिक जानकारी छिपाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने टीटीएल ट्रेडिंग (विक्रेता) से अच्छी गुणवत्ता और 3 साल की वारंटी के आश्वासन के साथ एक एलईडी टीवी खरीदा, लेकिन टीवी एक साल के भीतर खराब हो गई। समाधान के लिए निर्माता (तोशिबा इंडिया) से संपर्क करने के...
क्लाइंबिंग गेम के गेम ऑपरेटर और कंपनी के गलतियों की वजह से चोट के दावे को राज्य आयोग ने खारिज कर दिया
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल और उसके परिसर में चल रही एक रॉक-क्लाइंबिंग कंपनी के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। राज्य आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता कथित टखने की चोट, गेम ऑपरेटरों के साथ संचार और मॉल और गेम ऑपरेटरों के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों को साबित करने में विफल रहा। पूरा मामला: शिकायतकर्ता रचित श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल गए और मॉल के परिसर के भीतर संचालित एक...
जिला आयोग, कांगड़ा ने एसबीआई (SBI) को बिना किसी नोटिस के शिकायतकर्ता को आर्थिक रूप से दंडित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष श्री हेमांशु मिश्रा, सुश्री आरती सूद (सदस्य) और श्री नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को अपने उधारकर्ताओं को घर का पूर्णता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने में विफलता के लिए गलत तरीके से दंडित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके लिए उन्होंने एसबीआई रियल्टी होम लोन योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन किया था। जिला आयोग ने माना कि एसबीआई ने छह साल बाद प्रमाण पत्र की मांग की और इसके लिए शिकायतकर्ताओं को पूर्व...
जिला उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ ने यात्रा (Yatra) को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफल रहने और शिकायतकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सीधी लेओवर-फ्री फ्लाइट की सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने यात्रा ऑनलाइन को शिकायतकर्ता को 56,504 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।...
जिला उभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, केरल के अध्यक्ष डी. बी. बानू, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधिया टीएन ने बीमा लाभार्थी शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अस्पताल के खर्चों का भुगतान करने से इनकार करने पर बीमा कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। शिकायतकर्ता की बेटी को एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से बीमा का दावा किया, जिसे बिना...
जिला उपभोक्ता आयोग,एर्नाकुलम ने रॉयल इनफील्ड मोटर्स को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसके अध्यक्ष डीबी बीनू हैं, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोषों वाले वाहन की बिक्री पर सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक मोटरसाइकिल की बूकिंग की और उसके और 5000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया। कई मिस्ड डिलीवरी टाइमलाइन के बाद, डीलर ने ऑर्डर को एक अलग मॉडल पर स्विच करने की पेशकश की, जिसे दो सप्ताह में वितरित किया जाएगा। शिकायतकर्ता सहमत हो गया लेकिन मूल मॉडल को नए ऑर्डर किए...
जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, केरल के अध्यक्ष डी. बी. बीनू, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने उत्पाद विज्ञापन और इसकी वास्तविक विशेषताओं के बीच विसंगतियों के कारण सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए फ्लिपकार्ट को जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट से एक स्मार्ट टीवी खरीदा, जिसमें एक रैम और मेमोरी थी, लेकीन, डिलीवरी पर टीवी के स्पेसिफिकेशन कम थे। एक साल की वारंटी के बावजूद, पैनल पर एक वेब जैसी दरार का...
जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने मलेशिया एयरलाइंस को कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा के टिकट के पैसे रिफंड करने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डी. बी. बानू, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा के लिए रिफंड देने से इनकार करने के लिए मलेशिया एयरलाइंस को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता ने मलेशियन एयरलाइंस और एक अधिकृत यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट बूकिंग कराई। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, बाद में लॉकडाउन और विमानन सेवाओं में ठहराव के बाद, एयरलाइंस ने निर्धारित यात्रा...
जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने एसी (AC) में खराबी के लिए डीलर और निर्माता को जिम्मेदार ठहराया
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी रामचंद्रन (सदस्य), और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने बिस्मी उपकरणों को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें कहा गया कि डीलर जिस सामान को बेचते हैं उसमे कमियों से नही बच सकते। पूरा मामला: शिकायतकर्ता बिस्मी उपकरण (डीलर) से एसी (AC)खरीदा लेकिन उपयोग करने के दौरान एसी से पानी का रिसाव हो रहा था जिसकी शिकायत उसने एसी निर्माता से की। जिसके बाद दो मिस्त्रियों को भेजा गया लेकिन उनके द्वारा कोई समाधान नही किया गया, फिर...
जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने बरिस्ता कॉफी कंपनी को कागज कप के लिए अतिरिक्त पैसे लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, चंडीगढ़ के सदस्य श्री बीएम शर्मा की पीठ ने बरिस्ता कॉफी कंपनी लिमिटेड को एक पेपर कप के लिए अतिरिक्त 5 रुपये वसूलने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने कैफे को शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये का मुआवजा देने और 10,000 रुपये गरीब रोगी कोष/पीजीआई, चंडीगढ़ (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च), चंडीगढ़ के खाते में जमा करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता पैन्सी सिंह सोनी ने एमजी रोड, नई दिल्ली में बरिस्ता कॉफी कंपनी...
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को बीमा राशि देने का आदेश दिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (एनसीडीआरसी) के पीठासीन सदस्य डॉ. इंद्रजीत सिंह की पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को अपने सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया, जो केवल निचली आयोग के क्रम में भौतिक अनियमितता, अवैधता और क्षेत्राधिकार त्रुटि से संबंधित मामलों की अनुमति देता है। एनसीडीआरसी ने पंजाब राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 5,74,170 रुपये देने का निर्देश...
अर्बन क्लैप के द्वारा भेजे गए इंजीनियर के द्वारा सेवा में लापरवाही के लिए, जिला उपभोक्ता आयोग ने अर्बन क्लैप को जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने अर्बन क्लैप टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। तथा शिकायतकर्ता को 11,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री विक्रांत गोयल ने अपने डाइकिन 1.5 स्प्लिट एयर कंडीशनर के मरम्मत के लिए अर्बन क्लैप से संपर्क किया। कंपनी ने शिकायतकर्ता के घर एक सर्विस इंजीनियर को भेजा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने गैस...
जिला उपभोक्ता आयोग एर्नाकुलम ने लेनावो को खराब लैपटॉप बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डीबी बानू, वी रामचंद्रन (सदस्य), और श्रीविधि की पीठ ने लेनोवो को शिकायतकर्ता को खराब लैपटॉप बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला:शिकायतकर्ता आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय का है और उसने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए केरल एससी/एसटी विकास निगम से लोन लेकर लेनोवो लैपटॉप खरीदा था। लेकिन, लैपटॉप में खरीद के एक सप्ताह के भीतर बॉडी गैप और खराब कीबोर्ड सहित कई खराबी दिखी। शिकायत करने के बावजूद, विक्रेता ने न केवल सहायता से...




















