जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने एसी (AC) में खराबी के लिए डीलर और निर्माता को जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

30 Dec 2023 2:02 PM IST

  • जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने एसी (AC) में खराबी के लिए डीलर और निर्माता को जिम्मेदार ठहराया

    एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी रामचंद्रन (सदस्य), और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने बिस्मी उपकरणों को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें कहा गया कि डीलर जिस सामान को बेचते हैं उसमे कमियों से नही बच सकते।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता बिस्मी उपकरण (डीलर) से एसी (AC)खरीदा लेकिन उपयोग करने के दौरान एसी से पानी का रिसाव हो रहा था जिसकी शिकायत उसने एसी निर्माता से की। जिसके बाद दो मिस्त्रियों को भेजा गया लेकिन उनके द्वारा कोई समाधान नही किया गया, फिर शिकायतकर्ता ने अपनी तरफ से तीन और मिस्त्रियों से समाधान की कोशिश किया लेकिन कोई सुधार नही हो सका। कंपनी ने गैस रिफिल के लिए आगे भुगतान का सुझाव दिया, और शिकायतकर्ता के प्रयासों के बावजूद, समस्या का समाधान नही हो सका। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग मे दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि डीलर भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसके सिफारिश पर ही उसने एसी खरीदा था।

    आयोग का नोटिस मिलने के बावजूद पहली और दूसरी विपक्षी पार्टियां अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहीं। डीलर के वकील ने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर एसी खरीदा और केवल एक डीलर होने के नाते, सर्विसिंग की जिम्मेदारी निर्माता की है, न कि डीलर की। और यह कहा कि शिकायतकर्ता ने कथित दोष के बारे में निर्माता से संपर्क किया था, और डीलर को इन संचारों की कोई जानकारी नहीं थी। डीलर ने आगे तर्क दिया कि अगर कोई विनिर्माण दोष मौजूद है, तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी निर्माता पर आती है, सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण का हवाला देते हुए। यह दावा किया गया कि उनकी सेवा में और एक डीलर के रूप में कोई कमी नहीं है, विनिर्माण दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    आयोग की टिप्पणियां:

    आयोग ने कहा कि लगातार पानी के रिसाव और मोटर की खराबी एसी में एक विनिर्माण दोष का संकेत देती है, और शिकायतकर्ता के समय पर रिपोर्ट करने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया। यह माना गया कि निर्माता और सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में, एसी में विनिर्माण दोषों और सेवा की कमियों के लिए जवाबदेह हैं। आयोग ने हिंदुस्तान मोटर्स बनाम शिवकुमार और अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़ोर दिया, जिसमें कहा गया है कि डीलर विनिर्माण दोषों के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में, डीलरों को दोष मुक्त उत्पादों को सुनिश्चित करने और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि दोष उत्पन्न होते हैं, तो डीलर और निर्माता संयुक्त रूप से उपभोक्ता को उपाय और क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरे विरोधी पक्ष के तर्क, एक डीलर के रूप में कोई दायित्व नहीं होने का दावा करते हुए, असमर्थनीय माना गया। जवाब देने में पहले और दूसरे विरोधी दलों की विफलता ने शिकायतकर्ताओं का पक्ष लिया, जिससे आयोग ने उन्हें साक्ष्य और प्रासंगिक मामले के कानूनों के आधार पर शिकायतों के लिए उत्तरदायी पाया, अनुरोधित राहत प्रदान की।

    आयोग ने डीलर और निर्माता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया और उन्हें दोषपूर्ण एसी को बदलने और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही कार्यवाही की लागत के लिए 5,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    विरोधी पक्ष के वकील: एडवोकेट टीजे लक्ष्मणन

    केस टाइटल: वी. पी. अशोकन बनाम बिस्मी उपकरण और अन्य।

    केस नंबर: सी.सी. नंबर- 178/2019

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