जिला उपभोक्ता आयोग,एर्नाकुलम ने रॉयल इनफील्ड मोटर्स को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
Praveen Mishra
30 Dec 2023 4:56 PM IST
एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसके अध्यक्ष डीबी बीनू हैं, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोषों वाले वाहन की बिक्री पर सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने एक मोटरसाइकिल की बूकिंग की और उसके और 5000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया। कई मिस्ड डिलीवरी टाइमलाइन के बाद, डीलर ने ऑर्डर को एक अलग मॉडल पर स्विच करने की पेशकश की, जिसे दो सप्ताह में वितरित किया जाएगा। शिकायतकर्ता सहमत हो गया लेकिन मूल मॉडल को नए ऑर्डर किए गए के बजाय वितरित किया गया। डिलीवर की गई मोटरसाइकिल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और बार-बार ब्रेकडाउन हो रहा था। गुणवत्ता के आश्वासन के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई थी। जिससे परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने दोषपूर्ण वाहन के उत्पादन के लिए निर्माता द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया है। उन्होंने देरी और गलत डिलीवरी के लिए अधिकृत डीलर द्वारा सेवा में कमी, वादों में चूक और समस्याओं को हल करने में असमर्थता का भी आरोप लगाया।
निर्माता ने तर्क दिया कि उनकी वारंटी केवल खराब भागों की मरम्मत या प्रतिस्थापन को कवर करती है, न कि पूरी मोटरसाइकिल। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत या विशेषज्ञ गवाही नहीं है कि विनिर्माण दोष था। हालांकि, आयोग ने अपने लिखित नोट में निर्माता के दावों की अवहेलना की क्योंकि वे औपचारिक रूप से आयोग को दलीलें या हलफनामा दायर करने में विफल रहे, इसलिए कार्यवाही एकतरफा आयोजित की गई।
आयोग की टिप्पणियां:
आयोग ने नचिकेत पी. शिरगांवकर बनाम पंडित ऑटोमोटिव लिमिटेड और अन्य के मामले पर भरोसा किया, जहां राष्ट्रीय आयोग ने फैसला सुनाया कि जब किसी वाहन में शुरू से ही दोष स्पष्ट होते हैं, और डीलर उन्हें स्वीकार करता है, तो यह विनिर्माण मुद्दों का स्पष्ट संकेत है और लापरवाही के तर्क का समर्थन करता है। इस परिदृश्य में निर्माता और डीलर ने न केवल एक दोषपूर्ण वाहन प्रदान किया, बल्कि स्थिति को सुधारने में विफल रहे, जिससे शिकायतकर्ता को और असुविधा हुई। उठाई गई चिंताओं को दूर करने के बजाय, डीलर ने झूठे आश्वासनों के तहत अपनी बुकिंग बदलने के लिए शिकायतकर्ता को गुमराह किया। इसके अलावा, शुरू में बुक किए गए मॉडल को प्रदान करने में डीलर की असमर्थता और बाद में एक दोषपूर्ण मोटरसाइकिल की डिलीवरी, उनके झूठे आश्वासनों के साथ, स्पष्ट रूप से बेईमान और धोखेबाज व्यावसायिक प्रथाओं की ओर इशारा करती है।
आयोग ने विपरीत पक्षों को वाहन की खरीद और पंजीकरण पर खर्च की गई 1,60,467 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता के वकील: एडवोकेट एस रंजीत
विरोधी पक्ष के वकील: एडवोकेट जोसन मनावलन
केस का टाइटल: थॉमस एनवी बनाम रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड
केस नंबर: सी.सी. नंबर - 116/2015
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें