जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने मलेशिया एयरलाइंस को कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा के टिकट के पैसे रिफंड करने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

30 Dec 2023 9:54 AM GMT

  • जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम ने मलेशिया एयरलाइंस को कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा के टिकट के पैसे रिफंड करने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डी. बी. बानू, सदस्य वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा के लिए रिफंड देने से इनकार करने के लिए मलेशिया एयरलाइंस को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने मलेशियन एयरलाइंस और एक अधिकृत यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट बूकिंग कराई। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, बाद में लॉकडाउन और विमानन सेवाओं में ठहराव के बाद, एयरलाइंस ने निर्धारित यात्रा रद्द कर दी। शिकायतकर्ता के तमाम अनुरोधों के बावजूद टिकट का पैसा रिफंड नही किया गया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम में दर्ज कराई।

    आयोग की टिप्पणियां:

    आयोग ने पाया कि मलेशियन एयरलाइंस और यात्रा सेवा प्रदाता ने शिकायतकर्ता को एक सुचारू यात्रा का आश्वासन दिया, जिससे शिकायतकर्ता को बाद में सेवा प्रदाता को दौरे की टिकट राशि का भुगतान करना पड़ा। हालांकि, एयरलाइंस ने कोविड-19 महामारी के कारण शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए टिकटों को रद्द कर दिया। विमान मानदंडों और यूरोपीय विनियमन ईसी 261/2004 के अनुसार, यात्रियों को सात दिनों के भीतर पूर्ण टिकट वापसी का अधिकार है यदि वे उड़ान रद्द होने के कारण यात्रा नहीं करना चुनते हैं। यह पात्रता गैर-वापसी योग्य टिकटों पर भी लागू होती है, जो उड़ान रद्द होने और बाद में यात्री यात्रा रद्द होने की स्थिति में अप्रयुक्त परिवहन के लिए धनवापसी प्रदान करती है। इस मामले में, शिकायतकर्ता के अनुरोधों के बावजूद, एयरलाइंस और यात्रा सेवा प्रदाता ने स्थापित विमानन मानदंडों के खिलाफ जाकर पैसा वापस करने के लिए कदम नहीं उठाए। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि विपरीत पक्षों द्वारा टिकट की राशि वापस करने से इनकार करना सेवा की कमी है।

    आयोग ने एयरलाइंस और यात्रा सेवा प्रदाता को खरीद पर खर्च की गई 1,47,800 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये और कार्यवाही की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

    शिकायतकर्ता के वकील: वकील उमर फारूक

    केस टाइटल: सिरिल के जेम्स बनाम मलेशिया एयरलाइंस और अन्य।

    केस नंबर: सी.सी. नंबर- 481/2021

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