SC के ताज़ा फैसले

रेलवे यात्रा बीमा सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट तक सीमित नहीं हो सकता, यह काउंटर टिकट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
रेलवे यात्रा बीमा सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट तक सीमित नहीं हो सकता, यह काउंटर टिकट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट काउंटर से खरीदते हैं, उन्हें यात्रा बीमा का फ़ायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि यही सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, वे बहुत कम अतिरिक्त कीमत पर बीमा का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि यही विकल्प अभी उन यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं।एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) सीनियर...

रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट
रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सरकारी कर्मचारी खुद रिश्वत मांगता है और स्वीकार करता है, उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आपराधिक साज़िश का आरोप साबित न हो और सह-आरोपी बरी हो जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रिहाई का आदेश रद्द किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे सिर्फ इसलिए बरी किया, क्योंकि सह-आरोपी बरी हो गया और IPC की धारा 120B के तहत साज़िश के आरोप हटा दिए गए।कोर्ट ने कहा कि भले ही साज़िश...

ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर ऑक्शन में खरीदने वाला खरीदार पहले से ही प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर चुका है तो उसे दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के ऑर्डर XXI रूल 95 के तहत कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“यह एक आम कानून है कि बिक्री की पुष्टि होने पर अचल संपत्ति का मालिकाना हक नीलामी में खरीदने वाले को मिल जाता है। बेशक, ऑर्डर 21 रूल 95 CPC में नीलामी में खरीदने वाले को...

कोल ब्लॉक कैंसिल करना कानून में बदलाव, पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट
कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) के साथ उसके पावर परचेज़ एग्रीमेंट के तहत “कानून में बदलाव” था। कोर्ट ने माना कि इससे APNRL उस तारीख से मुआवज़े का हकदार है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया कि आधुनिक पावर 25 अगस्त, 2014...

S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर VIII, खासकर धारा 133 और 139 के तहत...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट
अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट
S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस में परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है, जब सभी आरोपी लोगों की पहचान संबंधित अथॉरिटी को पता चल जाती है, न कि पहली शिकायत की तारीख से।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई को परिसीमा के आधार पर रद्द करने का केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया।यह मामला जनवरी, 2006 में मिली एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड की बनाई वैक्सीन की लेबलिंग में गड़बड़ी का आरोप...

एक ही कर्ज के लिए कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP की इजाज़त पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
एक ही कर्ज के लिए कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP की इजाज़त पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी) को कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत एक ही कर्ज के लिए कॉर्पोरेट कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP शुरू करने पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने BRS वेंचर्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और अन्य के नतीजों को सही ठहराया कि "कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, कि प्रिंसिपल बॉरोअर और श्योरिटी की लायबिलिटी एक जैसी है, IBC एक फाइनेंशियल क्रेडिटर द्वारा...

दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए हत्या के मामले में सज़ा बरकरार रखी कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को पेश न कर पाने के बावजूद, भरोसेमंद और लगातार दिखने वाले सबूतों का होना सज़ा के लिए काफी है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,"हमले के हथियारों की बरामदगी न होने से प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं होगा, जब रिकॉर्ड में दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों।" दोषी ने हत्या का हथियार पेश न कर पाने के कारण प्रॉसिक्यूशन के केस को जानलेवा बताते हुए...

IPC की धारा 464 | पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड में ट्रेस न होने के कारण ही डॉक्यूमेंट को जाली नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
IPC की धारा 464 | पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड में ट्रेस न होने के कारण ही डॉक्यूमेंट को जाली नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ इसलिए 'जाली' नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंट जारी होने के कई सालों बाद भी रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो पाता, यह नहीं कहा जा सकता कि वह डॉक्यूमेंट जाली है।” उन्होंने आगे कहा, “किसी डॉक्यूमेंट को जाली डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा, जब आरोप इस तरह के हों कि वह IPC की धारा 464 के तहत एक झूठा डॉक्यूमेंट है।” IPC की धारा 464 के अनुसार, जो...

रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट
रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शरबत रूह अफ़ज़ा” को उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 (UP VAT Act) के शेड्यूल II, पार्ट A की एंट्री 103 के तहत “फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जा सकता है और इस पर 4 परसेंट टैक्स लगेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि रूह अफ़ज़ा को रेसिड्यूरी एंट्री के तहत क्लासिफ़ाई किया जाना चाहिए और इस पर 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा।कोर्ट ने कहा,"इसके अनुसार, यह माना जाता...

सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को मिली दया सहायता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिले मुआवज़े से काटी जा सकती है।हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दया सहायता नियम, 2006 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की अपील मान ली और हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी नहीं जाएगी।यह मामला 2 नवंबर, 2009 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार...