NEET-UG 2024| यह अविश्वसनीय है कि लीक हुए पेपर हल किए गए और परीक्षा से 45 मिनट पहले स्टूडेंट को दिए गए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा
Shahadat
18 July 2024 7:25 PM IST
NEET-UG 2024 मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 जुलाई) को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के इस रुख पर संदेह जताया कि कुछ केंद्रों में परीक्षा शुरू होने से लगभग 45 मिनट पहले ही पेपर लीक हुआ।
कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह परिकल्पना कि प्रश्नपत्र लीक हो गए, हल किए गए और स्टूडेंट को परीक्षा तिथि (5 मई) की सुबह 45 मिनट के भीतर याद करने के लिए दिए गए, "अविश्वसनीय" प्रतीत होती है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ अंडरग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को पेपर लीक और अन्य कदाचार के आधार पर रद्द करने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई कर रही थी।
दिन भर चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार और NTA से कई सवाल पूछे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या पेपर लीक की घटना कुछ केंद्रों पर स्थानीय स्तर पर हुई थी या व्यापक स्तर पर। न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि यदि पेपर लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच का अंतराल लंबा था, तो यह व्यापक उल्लंघन का संकेत होगा।
केंद्र/NTA ने यह रुख अपनाया कि पेपर लीक की घटना परीक्षा तिथि की सुबह हजारीबाग (झारखंड) के केंद्र पर ही हुई थी। लीक हुए पेपर को फिर पटना में गिरोह के कुछ सदस्यों को भी भेजा गया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि CBI जांच के अनुसार, हजारीबाग के विशेष केंद्र पर एक व्यक्ति ने 5 मई (परीक्षा के दिन) को सुबह 8 बजे से 9.20 बजे के बीच अनधिकृत रूप से प्रश्नपत्रों की तस्वीरें लीं। फिर इन प्रश्नपत्रों को हल किया गया और स्टूडेंट (जिन्होंने गिरोह को पैसे दिए थे) को उत्तर याद करने के लिए दिए गए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आश्चर्य जताया कि क्या सभी 180 प्रश्न 45 मिनट के भीतर हल किए जा सकते थे, जबकि परीक्षा सुबह 10.15 बजे शुरू हुई थी। एसजी ने जवाब दिया कि गिरोह में सात लोग थे जिन्होंने प्रश्नों को आपस में बांट लिया।
सीजेआई ने टिप्पणी की,
"यह पूरी परिकल्पना कि पूरा पेपर 45 मिनट में हल किया गया और स्टूडेंट को दिया गया, बहुत दूर की कौड़ी है।"
एसजी ने कहा कि शायद यही कारण था कि नकल करने वाले किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा में उत्तीर्ण अंक नहीं मिले।
सीजेआई ने आश्चर्य जताते हुए कहा,
"प्राथमिक उल्लंघन हजारीबाग में होता है। हल हजारीबाग में हुआ और पटना भेजा गया। सब कुछ 45 मिनट में हो गया?"
इस मौके पर, कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि पटना पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली एफआईआर के अनुसार, पेपर लीक परीक्षा के एक दिन पहले हुआ था। बाद में मामले को CBI ने अपने हाथ में ले लिया।
अगले सोमवार तक आगे की सुनवाई स्थगित करते हुए सीजेआई ने कहा कि पीठ बिहार पुलिस द्वारा की गई जांच के रिकॉर्ड देखना चाहती है। यह पता लगाने के लिए कि क्या लीक केवल उन्हीं केंद्रों तक सीमित था या अन्य शहरों और केंद्रों तक फैल गया था, न्यायालय ने NTA को उम्मीदवारों की पहचान छिपाते हुए पूरे केंद्र-वार और शहर-वार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र-वार परिणाम प्रकाशित करने के निर्देश का कड़ा विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने निर्देश वापस नहीं लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से आज दलीलें पेश करने वाले सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने हजारीबाग के एक स्कूल में ई-रिक्शा में प्रश्नपत्र ले जाए जाने के बारे में कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हवाला दिया (केंद्र और NTA ने इस दावे का खंडन किया)।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस स्कूल (एक NEET परीक्षा केंद्र) के प्रिंसिपल को बाद में मामले के सिलसिले में CBI ने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों को कूरियर कंपनियों और रिक्शा चालकों जैसी निजी संस्थाओं द्वारा संभाला गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसे वीडियो हैं, जो दिखाते हैं कि हल किए गए प्रश्नपत्रों को एक दिन पहले टेलीग्राम चैनलों पर साझा किया गया।
हुड्डा ने NTA के इस दावे को भी खारिज किया कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई।
पीठ ने कहा कि जब तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि लीक व्यापक स्तर पर हुआ है, तब तक परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। जब पीठ ने पूछा कि क्या पटना और हजारीबाग के अलावा अन्य केंद्रों में भी गड़बड़ी की घटनाएं हुई हैं तो याचिकाकर्ताओं ने गोधरा का हवाला दिया।
गोधरा में केंद्र के संबंध में न्यायालय ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को गड़बड़ी होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि गोधरा वास्तव में पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि परीक्षा केंद्र प्रमुख द्वारा पेपर हल करवाने की पेशकश का मामला था।
सीजेआई ने यह भी कहा कि चूंकि पेपर लीक के पीछे का उद्देश्य पैसा कमाना था, इसलिए लीक में शामिल कोई भी व्यक्ति लीक को बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करेगा।
उन्होंने कहा,
"किसी के ऐसा करने का उद्देश्य NEET परीक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर ढोंग रचाना नहीं है। लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे थे। इसलिए जो कोई भी इससे पैसा कमा रहा है, वह इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करेगा, जब तक कि कोई नेटवर्क न हो।"
IIT मद्रास द्वारा NEET-UG परिणामों का डेटा विश्लेषण विश्वसनीय नहीं - सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट किया
सीजेआई ने शुरू में पूरी परीक्षा रद्द करने को उचित ठहराने के लिए व्यापक पेपर लीक के साक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शीर्ष एक लाख उम्मीदवारों के लिए पूर्ण परिणाम जारी नहीं किए हैं, जिनके प्रवेश पाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि लगभग 108,000 मेडिकल सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 56,000 सरकारी कॉलेजों में और 52,000 निजी संस्थानों में हैं।
हुड्डा ने कहा कि यदि दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाता है तो वास्तविक प्रभावित व्यक्ति 108000 होंगे, न कि पूरे 23.33 लाख स्टूडेंट।
हालांकि, सीजेआई ने इस तर्क पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल यह तथ्य कि 23 लाख उम्मीदवारों में से केवल एक अंश ही प्रवेश पा सकेगा, पूरी तरह से दोबारा परीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत IIT मद्रास डेटा एनालिटिक्स की ओर मुड़ते हुए हुड्डा ने तर्क दिया कि सभी 23 लाख स्टूडेंट के प्रदर्शन का विश्लेषण करने से अपेक्षाकृत कम संख्या में उम्मीदवारों के कारण होने वाली असामान्यताओं का पता नहीं चल सकता है, जिन्हें लीक से लाभ हुआ हो सकता है।
इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि विश्लेषण को शीर्ष 108,000 उम्मीदवारों पर केंद्रित होना चाहिए, जिनके प्रवेश सुरक्षित होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि IIT मद्रास के निदेशकों में से एक NTA का सदस्य है, इसलिए डेटा एनालिटिक्स को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
एसजी ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष वर्ष में JEE मेन्स आयोजित करने वाले IIT के अध्यक्ष NTA के पदेन सदस्य बन जाते हैं। IIT मद्रास द्वारा आयोजित JEE 2024 के लिए, अध्यक्ष पदेन सदस्य बन गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट गैर-सदस्य निदेशक द्वारा तैयार की जाती है। NTA के वकील ने कहा कि NTA शासी निकाय की JEE मेन्स में कोई भूमिका नहीं है।
एसजी ने अदालत को यह भी बताया कि शीर्ष 108,000 रैंक से बाहर के 131 स्टूडेंट (जो वर्तमान में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा हैं) फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि इस समूह के 254 स्टूडेंट (अभियुक्त) इसका विरोध कर रहे हैं। 10 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें NEET-UG 2024 परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया गया।
केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चला है कि अंक वितरण एक घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण करता है, जो किसी भी बड़े पैमाने की परीक्षा में देखा जाता है, जो किसी भी असामान्यता का संकेत नहीं देता है। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया कि शहरों और केंद्रों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में कुल मिलाकर 550 से 720 की सीमा में वृद्धि हुई है। इसका श्रेय पाठ्यक्रम में 25% की कमी को दिया जाता है।
शीर्ष रैंकरों के खुलासे पर- याचिकाकर्ता ने चिंता जताई
IIT मद्रास द्वारा तैयार किए गए बेल कर्व का जिक्र करते हुए हुड्डा ने बताया कि चूंकि कर्व में 23 लाख स्टूडेंट का डेटा शामिल है, इसलिए इतने बड़े डेटा में बारीक असामान्यताओं का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। हुड्डा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि IIT रिपोर्ट में केवल शीर्ष 17 रैंकर्स पर जोर दिया गया है, न कि शीर्ष 100 रैंकर्स पर, जहां भिन्नता देखी जा सकती है।
उन्होंने कहा,
"571 शहर हैं। उनका कहना है कि टॉपर्स समान रूप से फैले हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया है, वह केवल 17 स्टूडेंट का है। वे क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर उन्होंने इसे शीर्ष 100 के लिए चलाया है तो उन्हें शीर्ष 100 के लिए देना चाहिए न कि केवल 17 के लिए।"
एसजी और NTA के वकील ने हालांकि बेंच का ध्यान शीर्ष 100 रैंकर्स का खुलासा करने वाली NTA रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया।
शीर्ष 100 रैंकर्स की NTA रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सीजेआई ने देखा कि टॉपर्स 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वितरित किए गए।
उन्होंने कहा,
"शीर्ष सौ में से आंध्र प्रदेश को सात, बिहार को सात, गुजरात को सात, हरियाणा को चार, दिल्ली को तीन, कर्नाटक को 6, केरल को 5, महाराष्ट्र को 5, तमिलनाडु को 8, उत्तर प्रदेश को 6, पश्चिम बंगाल को 5...इसलिए ऐसा लगता है कि शीर्ष सौ अंकों में अंतर पूरे देश में, 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है।"
एसजी ने कहा कि टॉपर्स समान रूप से वितरित हैं और अकेले एक केंद्र से कोई असामान्यता नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि पहले 100 रैंक पाने वाले 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में स्थित 95 केंद्रों में फैले हुए थे।
हुड्डा ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले वर्षों की तुलना में 550-720 अंकों की स्कोर रेंज में पांच गुना वृद्धि हुई है, जिसे 'लाल झंडा' करार दिया। हालांकि, सीजेआई इस तर्क से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने वकील से "कुछ और ठोस" प्रस्तुत करने को कहा।
इसके बाद वकील ने दलील दी कि NTA के पाठ्यक्रम में कटौती के दावों के विपरीत, अतिरिक्त विषयों को वास्तव में परीक्षा से 5 महीने पहले अधिसूचित किया गया।
उन्होंने टिप्पणी की,
"आश्चर्यजनक रूप से NTA ने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था।"
बेंच ने अभ्यर्थियों द्वारा किए गए केंद्र परिवर्तन के बारे में जानकारी मांगी
सीजेआई ने NTA के वकील से पूछा कि 23 लाख में से कितने अभ्यर्थियों ने अपना केंद्र बदला है और ऐसा करने की प्रक्रिया क्या है। NTA के वकील ने जवाब दिया कि केंद्र केवल 'सुधार' की प्रक्रिया के तहत ही बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि 15000 स्टूडेंट ने सुधार विंडो का उपयोग किया।
बेंच ने आगे पूछा कि उन 15000 स्टूडेंट में से कितने ने केंद्र बदलने का विकल्प चुना और विंडो कितने दिनों के लिए खुली थी?
वकील ने जवाब दिया कि परिवर्तन अनुरोध केवल शहर के लिए किया जा सकता है, केंद्र के लिए नहीं। सिस्टम द्वारा केंद्र केवल 2 दिन पहले आवंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र के परिवर्तन में जहां कथित गड़बड़ी हुई, याचिकाकर्ताओं ने केवल गोधरा का उल्लेख किया।
हुड्डा ने कहा कि नए आवेदनों के लिए 9-10 अप्रैल तक विंडो खुली रखी गई थी। उन्होंने कहा कि विंडो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर खोली गई थी। हालांकि यह केवल विशिष्ट उम्मीदवार के मामले के लिए थी।
इसके बाद पीठ ने NTA से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे: (1) 1 लाख 8 हजार परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से कितने ने अपना केंद्र बदला था? (2) क्या 9 और 10 अप्रैल को पंजीकरण कराने वालों के पक्ष में कोई पक्षपात था, (3) यदि हाईकोर्ट का आदेश केवल एक स्टूडेंट के लिए था तो 15000 नए उम्मीदवारों के लिए सुधार विंडो कैसे खोली गई? और (4) उन 15000 नए उम्मीदवारों में से कितने अंतिम 1 लाख 8 हजार में योग्य थे?
एसजी ने NTA द्वारा 'स्टूडेंट हितैषी उपाय' पर स्पष्टीकरण दिया
उपरोक्त प्रश्नों पर एसजी ने स्पष्ट किया कि जबकि हाईकोर्ट का आदेश केवल एक उम्मीदवार के लिए था, NTA ने स्टूडेंट से अलग-अलग प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आलोक में 'स्टूडेंट-हितैषी' उपाय के रूप में विंडो खोली थी।
उन्होंने खुलासा किया कि सुधार अवधि में प्राप्त 15000 नए पंजीकरणों में से केवल 44 स्टूडेंट ही अंतिम कट में शामिल होने वाले 1 लाख 8 हजार में योग्य हुए।
उन्होंने कहा,
"हमें कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, इसलिए हमने सोचा कि स्टूडेंट के हित में एक उपाय किया जाएगा...हमें लगभग 15,000 नए पंजीकरण प्राप्त हुए। इन नए 15,094 स्टूडेंट में से एक लाख आठ हजार में प्रवेश पाने वाले केवल 44 हैं।"
NTA के वकील ने कहा कि 15,000 छात्रों में से 12000 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं।
CBI जांच की स्थिति का खुलासा करने से गलत काम करने वाले सतर्क हो सकते हैं - सीजेआई
सुनवाई के दौरान, हुड्डा ने न्यायालय द्वारा कथित पेपर लीक में अब तक की CBI जांच के विवरण का खुलासा करने की संभावना का भी अनुरोध किया, जिसे न्यायालय को गोपनीय रूप से प्रस्तुत किया गया है।
सीजेआई ने कहा कि CBI रिपोर्ट का खुलासा या यहां तक कि संशोधन भी गलत काम करने वालों को सतर्क कर सकता है और जांच की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकता है।
सीजेआई ने कहा,
"आज एक जांच चल रही है। अगर CBI ने हमें जो बताया है, वह सामने आ जाता है तो इससे जांच प्रभावित होगी। लोग समझदार हो जाएंगे... संशोधन संभव नहीं हो सकता है।"
केस टाइटल: वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 335/2024 और अन्य संबंधित मामले