सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के EBC समुदाय को एससी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज किया
Shahadat
16 July 2024 10:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल दूसरे समुदाय के साथ मिला दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,
"राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची से "तांती-तंतवा" को हटाने का राज्य द्वारा औचित्य हो सकता है, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 के तहत "तांती-तंतवा" को 'पान, सवासी, पनर' के साथ मिलाना, राज्य द्वारा उस समय जो भी अच्छे, बुरे या उदासीन कारणों से सोचा गया हो, उसके अलावा कुछ नहीं था। चाहे समानार्थी हो या न हो, किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या जातियों, नस्लों या जनजातियों के किसी भाग या समूह को शामिल या बहिष्कृत करना संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके या तरीके से।”
2015 में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति सूची के लाभ को तांती-तंतवा समुदाय तक पहुंचाने के लिए अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची में समुदाय यानी 'तांती-तंतवा' को अनुसूचित जाति की सूची में दूसरे समुदाय यानी 'पान, सवासी, पनर' के साथ विलय करने की अधिसूचना जारी की।
इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिसूचना को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत होते हुए कि राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी प्रविष्टि में जाति या उपजाति को जोड़ने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं है, जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत प्रकाशित सूची में कोई भी संशोधन, जोड़, विलोपन या संशोधन केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
न्यायालय ने कहा,
“प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने के बाद हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिनांक 01.07.2015 का संकल्प स्पष्ट रूप से अवैध, त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं थी। प्रतिवादी-राज्य का यह निवेदन कि दिनांक 01.07.2015 का संकल्प केवल स्पष्टीकरणात्मक था, एक पल के लिए भी विचार करने योग्य नहीं है। इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। चाहे वह अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि-20 का पर्यायवाची या अभिन्न अंग हो या न हो, संसद द्वारा कोई कानून बनाए बिना इसे जोड़ा नहीं जा सकता था।”
अनुसूचित जातियों के सदस्यों को दिए जाने वाले लाभों से वंचित करना गंभीर मुद्दा
न्यायालय ने अनुसूचित जातियों की सूची का लाभ किसी अन्य जाति सूची के विशेष समुदाय को देने के बिहार सरकार के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और कहा कि राज्य किसी अन्य जाति के समुदाय को लाभ देकर अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले लाभ को वापस नहीं ले सकता।
कहा गया,
“वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई। राज्य द्वारा की गई शरारत के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूचियों में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना गंभीर मुद्दा है। यदि राज्य द्वारा जानबूझकर और शरारती कारणों से ऐसा लाभ दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति जो इस सूची के योग्य नहीं है। इस सूची में शामिल नहीं है, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लाभ को वापस नहीं ले सकता।
अदालत ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां कानून के तहत दर्ज निष्कर्षों के आधार पर रद्द की जा सकती हैं। राज्य को अति पिछड़ा वर्ग आयोग की EBC समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की सिफारिश स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायालय ने कहा,
"यह दलील कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी थी, यहां निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हम दलील को स्वीकार भी कर लें तो ऐसी सिफारिश केवल अत्यंत पिछड़े वर्गों से संबंधित हो सकती है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में किसी जाति को शामिल करना या बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। आयोग के पास अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की जाने वाली किसी जाति के संबंध में सिफारिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और यदि वह ऐसी सिफारिश करता भी है तो सही या गलत, राज्य के पास इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, जब उसे पूरी तरह से पता है कि संविधान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 341 के उप खंड 1 और उप-खंड 2 के प्रावधान बहुत स्पष्ट और विवेकपूर्ण हैं। इसमें कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है, जिसके लिए इसमें उल्लिखित के अलावा किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता हो। बिहार राज्य ने किसी भी कारण से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कुछ पढ़ने की कोशिश की है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।"
हालांकि, न्यायालय ने 2015 से अनुसूचित जाति कोटे में "तांती-तंतवा" समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियों को अमान्य करने से परहेज किया।
इसके बजाय, न्यायालय ने निर्देश दिया:
"हमारा विचार है कि अनुसूचित जाति आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद जो दिनांक 01.07.2015 के संकल्प के बाद नियुक्त "तांती-तंतवा" समुदाय के सदस्यों को दिए गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति कोटे में वापस कर दिया जाना चाहिए और "तांती-तंतवा" समुदाय के ऐसे सभी सदस्य, जिन्हें इस तरह का लाभ दिया गया, उन्हें अत्यंत पिछड़े वर्गों की उनकी मूल श्रेणी के तहत समायोजित किया जा सकता है, जिसके लिए राज्य उचित उपाय कर सकता है।"
केस टाइटल: डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य और अन्य।