उपभोक्ता मामले

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को बीमा राशि से वंचित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को बीमा राशि से वंचित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

एवीएम जे राजेंद्र एवीएसएम वीएसएम (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमित माल और दुर्घटना के कारण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाले साक्ष्य के बिना बीमा राशि से इनकार करने पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, एक दवा निर्माता, ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी का ली, जिसमें 2,00,00,000 रुपये के स्टॉक और 1,50,00,000 रुपये में इमारत शामिल थी। उनके...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया को खरीद के बाद सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया को खरीद के बाद सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बिनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य)और श्रीविधि टीएन के खंडपीठ ने सैमसंग इंडिया के खिलाफ एक शिकायत में कहा था कि खरीद के तुरंत बाद स्पेयर पार्ट्स की पेशकश करने में निर्माता की अक्षमता खरीद के बाद सेवा के लिए उनके समर्पण के बारे में संदेह पैदा करती है, जो सेवा में कमी के बराबर है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सैमसंग इंडिया निर्माता से एक सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदा, जो कंप्रेसर के लिए दस साल की वारंटी के साथ आया था। हालांकि, रेफ्रिजरेटर को कई...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के आवंटन को रद्द करने के लिए बीपीटीपी बिल्डर्स को उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के आवंटन को रद्द करने के लिए बीपीटीपी बिल्डर्स को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरियाणा राज्य आयोग के फैसले को पलट दिया और शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट के आवंटन को रद्द करने पर बीपीटीपी बिल्डर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें:शिकायतकर्ता ने बीपीटीपी बिल्डर्स के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट किया, जिसमें 5,50,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया गया। हालांकि एक अनंतिम रसीद जारी की गई थी, लेकिन उचित रसीद के लिए बार-बार अनुरोध अनुत्तरित हो गया। यह...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा पॉलिसी वितरित करने से इनकार करने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा पॉलिसी वितरित करने से इनकार करने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) और एवीएम जे राजेंद्र एवीएसएम वीएसएम (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के वितरण से इनकार करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस को सेवा की कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता एक कंपनी है जो विशेष रूप से मुद्रित सूती/पॉलिस्टर सामग्री में काम करने वाले कपड़ा कपड़ों के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है, जिसने ओरिएंटल इंश्योरेंस/विपरीत पार्टी से बीमा पॉलिसी प्राप्त की।...

गुजरात राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बीमारी के पूर्व अस्तित्व के प्रमाण के बिना दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
गुजरात राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बीमारी के पूर्व अस्तित्व के प्रमाण के बिना दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,गुजरात के सदस्य आर. एन. मेहता और पी. आर. शाह की गुजरात की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चिकित्सा उपचार के झूठे दावे के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को चिकित्सा दावे के लिए 28,196 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री अंकुर मनहरभाई नायक ने 22.08.2014 से 21.08.2015 तक की अवधि के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मेडिक्लेम पॉलिसी ली। पॉलिसी की वैधता अवधि के भीतर,...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एमजीएफ डेवलपर्स को दुकान का कब्जा सौंपने में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एमजीएफ डेवलपर्स को दुकान का कब्जा सौंपने में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) और भारतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गई दुकान का कब्जा सौंपने में देरी पर एमजीएफ डेवलपर्स को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता अपनी आजीविका के लिए जूते की दुकान खोलना चाहते था, इसलिए उन्होंने एमजीएफ डेवलपर्स से 1,16,06,520 रुपये में एक दुकान बुक की। समझौते के अनुसार, दुकान को 36 महीनों के भीतर सौंप दिया जाना था, और अगर देरी हुई, तो...

पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफलता, कुरुक्षेत्र जिला आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफलता, कुरुक्षेत्र जिला आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) की अध्यक्ष डॉ नीलिमा शांगला, नीलम (सदस्य) और रमेश कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को हिट एंड रन मामले के दौरान वाहन मरम्मत व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने बीमा कंपनी को 6,961 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को 5,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री एलडी कंबोज के पास एक कार थी जिसका...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने प्लॉट का कब्जा नहीं सौंपने के लिए लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने प्लॉट का कब्जा नहीं सौंपने के लिए लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए प्लॉट का कब्जा सौंपने और पंजीकरण करने से इनकार करने पर लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/डेवलपर से एक प्लॉट खरीदा था, हालांकि वह पारिवारिक कारणों से दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण घर का निर्माण नहीं कर सकी, लेकिन उसने गैर-निर्माण बकाया राशि का भुगतान किया। कथित तौर पर, डेवलपर ने "हरबंस...

अनधिकृत लेनदेन से काटे गए पैसे वापस करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया
अनधिकृत लेनदेन से काटे गए पैसे वापस करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना की खंडपीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शिकायतकर्ता के बैंक खाते और उसके क्रेडिट कार्ड को सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप उसके खाते से 88,232/- रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। पीठ ने कहा कि बैंक पहले ही 20,790 रुपये का भुगतान कर चुका है और शिकायतकर्ता को 67,437.52 रुपये का भुगतान करने और 20,000 रुपये के मुआवजे के...

हैदराबाद जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को कोरोना कवच बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
हैदराबाद जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को कोरोना कवच बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - I, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावों को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने कहा कि बीमा कंपनियां महामारी के दौरान दावों के संबंध में हैंड-ऑफ दृष्टिकोण नहीं अपना सकती हैं जब लोग कठिनाई का सामना कर रहे हों। पीठ ने शिकायतकर्ता को 45,840 रुपये के बीमा दावे का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को मुकदमे की...

बीमा अनुबंध की व्याख्या को अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
बीमा अनुबंध की व्याख्या को अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक मामले में एवीएम जे राजेंद्र एवीएसएम वीएसएम (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा अनुबंध की व्याख्या को अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए। सहमत शर्तों से परे विस्तार या पुनर्व्याख्या करने का कोई भी प्रयास कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह नियमों और शर्तों को फिर से तैयार करने के बराबर होगा। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से एक दुकान बीमा पॉलिसी ली थी।...

निर्धारित समय पर गिफ्ट्स की डिलिवरी करने में विफलता के लिए, जिला आयोग ने फर्न्स एन पेटल्स  को जिम्मेदार ठहराया
निर्धारित समय पर गिफ्ट्स की डिलिवरी करने में विफलता के लिए, जिला आयोग ने फर्न्स एन पेटल्स को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने फर्न्स एन पेटल्स को समय पर आदेश देने में विफलता और शिकायतकर्ता को आदेश रद्द नहीं करने देने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 1,311 रुपये लौटाने और 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री टी. आर. पद्मकरम फर्न्स एन पेटल्स (FNP) की वेबसाइट से गिफ्ट्स संबन्धित सामान खरीदा,...

विस्तारित वारंटी के लिए टैक्स चालान जारी करने में विफलता के लिए, हैदराबाद जिला आयोग ने फॉक्सवैगन के डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया
विस्तारित वारंटी के लिए टैक्स चालान जारी करने में विफलता के लिए, हैदराबाद जिला आयोग ने फॉक्सवैगन के डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और लक्ष्मी प्रसन्ना की खंडपीठ ने फॉक्सवैगन इंडिया के एक अधिकृत डीलर को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को अर्जित विस्तारित वारंटी लाभों के लिए कर चालान/बिल जारी करने में विफल रहने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्रीमती आरती बलदवा ने एक अधिकृत डीलर, P.P.S Motors Private Limited से 16,71,031/- रुपये का भुगतान करके...

लेनोवो आइडिया पैड के साथ समस्याओं को हल करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने लेनोवो के सेवा केंद्र को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
लेनोवो आइडिया पैड के साथ समस्याओं को हल करने में विफलता, हैदराबाद जिला आयोग ने लेनोवो के सेवा केंद्र को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – 1, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना की खंडपीठ ने लेनोवो आइडिया पैड लैपटॉप में एक समस्या को हल करने में विफल रहने के लिए लेनोवो के अधिकृत सेवा केंद्र को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 20,000 रुपये और 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक श्रीमती जया रमन ने ऑनलाइन शॉपिंग...

कोलकाता जिला आयोग ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराते हुये कहा की  प्रीमियम भेजने में देरी उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी नहीं
कोलकाता जिला आयोग ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराते हुये कहा की "प्रीमियम भेजने में देरी उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी नहीं"

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोलकाता यूनिट- III के अध्यक्ष सुदीप नियोगी और मोनिहार बेगम (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रीमियम भेजने में देरी के आधार पर एक वैध बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने उन्हें शिकायतकर्ता को 66,790 रुपये के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए मुआवजे और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एफएस हाउसिंग लिमिटेड बुक किए गए फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एफएस हाउसिंग लिमिटेड बुक किए गए फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

राम सूरत राम मौर्य (सदस्य) और भारतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एफएस हाउसिंग लिमिटेड को बुक किए गए फ्लैट के कब्जे के लिए शिकायतकर्ता को अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने एफएस हाउसिंग लिमिटेड के साथ एक आवासीय फ्लैट बुक किया, जिसके लिए उन्होंने एक सेल एग्रीमंट पर हस्ताक्षर किए और आईसीआईसीआई बैंक से आवास ऋण के लिए आवेदन किया, जिससे त्रिपक्षीय समझौता हुआ। प्रतिबद्धताओं के...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने अनंत राज लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।
राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने अनंत राज लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट को सौंपने में देरी के लिए अनंत राज लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने अनंत राज लिमिटेड (बिल्डर) के साथ एक फ्लैट बुक किया और एक फ्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में 36 महीने के भीतर 6 महीने की छूट अवधि के साथ कब्जे का वादा किया गया था। शिकायतकर्ता ने किश्तों में 1,13,62,173 रुपये का भुगतान किया, लगभग पूरी बिक्री...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) और साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक किए गए फ्लैट के अधिभोग प्रमाण (occupancy certificate) पत्र जारी न करने पर सेवा में कमी के लिए यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर/बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया और 65,60,000 रुपये के बजाय 78,45,360 रुपये का भुगतान किया। आरोप है कि कब्जा देने का प्रस्ताव अमान्य था क्योंकि बिल्डर ने पूर्णता प्रमाण...

अस्पताल को मरीज की किडनी अनधिकृत तरीके से निकालने के लिए , तेलंगाना राज्य आयोग ने 30 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया
अस्पताल को मरीज की किडनी अनधिकृत तरीके से निकालने के लिए , तेलंगाना राज्य आयोग ने 30 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

वी.वी.सेशुबाबू (सदस्य) और आर.एस.राजेश्री (सदस्य) की तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने पुलोमी हॉस्पिटल्स (सिकंदराबाद) को शिकायतकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना उसकी किडनी निकालने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। अस्पताल द्वारा किए गए कृत्य की आपराधिक प्रकृति पर ध्यान देते हुए, आयोग ने अस्पताल को शिकायतकर्ता को 30 लाख रुपये का मुआवजा और 25,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री रेणुकुंतला रवि राजू को...

पैकेजिंग के लिए 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज करने के लिए, कोल्लम जिला आयोग ने चिकिंग को 15 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये मुकदमेबाजी की लागत वापस करने का निर्देश दिया
पैकेजिंग के लिए 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज करने के लिए, कोल्लम जिला आयोग ने चिकिंग को 15 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये मुकदमेबाजी की लागत वापस करने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोल्लम के अध्यक्ष एसके श्रीला और स्टेनली हेरोल्ड की खंडपीठ ने पैकेजिंग के लिए 20/- रुपये अतिरिक्त चार्ज करने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए चिकिंग स्टोर को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री शेमिन एएस कोल्लम जिला अदालत में एक प्रैक्टिस करने वाले वकील, ने चिकिंग स्टोर से एक खाद्य पार्सल खरीदा। स्टोर ने शिकायतकर्ता...