सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

25 Feb 2024 11:30 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 फरवरी, 2024 से 23 फरवरी, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    हाईकोर्ट की एक बेंच दूसरी बेंच द्वारा दी गई जमानत रद्द नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा उसी हाईकोर्ट के किसी अन्य एकल जज द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग और वह भी आरोपों की योग्यता की जांच करके, न्यायिक अनौचित्य/अनुशासनहीनता के समान है।

    सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, "हमारा दृढ़ मत है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा उसी हाईकोर्ट के किसी अन्य एकल जज द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा और वह भी योग्यता की जांच करके, ये आरोप पूरी तरह से अनावश्यक है और न्यायिक अनौचित्य/अनुशासनहीनता के समान है।"

    केस टाइटल: हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ

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    अनुच्छेद 300ए के तहत गैर-भारतीय नागरिक को भी संपत्ति का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत प्रदत्त संपत्ति का अधिकार उन लोगों तक भी है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “अनुच्छेद 300-ए में व्यक्ति की अभिव्यक्ति न केवल कानूनी या न्यायिक व्यक्ति को कवर करती है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करती है, जो भारत का नागरिक नहीं है। संपत्ति की अभिव्यक्ति का दायरा भी व्यापक है। इसमें न केवल मूर्त या अमूर्त संपत्ति बल्कि संपत्ति के सभी अधिकार, शीर्षक और हित भी शामिल हैं।”

    केस टाइटल: लखनऊ नगर निगम और अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स कलर लैब प्रा. लिमिटेड एवं अन्य, 2024 की सिविल अपील नंबर 2878

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    नियुक्ति में आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा ना करना हमेशा घातक नहीं होता, कोर्ट को मनमानी से बचने के लिए हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने और आपराधिक मामले का खुलासा न करने के कारण - जिसमें उसे बरी कर दिया गया था, कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर एक उम्मीदवार की चुनौती में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि इस मामले में नियोक्ता का निर्णय मामले (आमतौर पर चयन रद्द करने के लिए) यांत्रिक नहीं होंगे और सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

    केस : रवीन्द्र कुमार बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, सिविल अपील सं- 5902/2012

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    शादी से पीछे हटने को आईपीसी की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुक किए गए मैरिज हॉल में आरोपी द्वारा शादी न करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417 के तहत दंडनीय धोखाधड़ी का अपराध नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम यह नहीं देखते कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 के तहत भी अपराध कैसे बनता है। विवाह प्रस्ताव शुरू करने और फिर प्रस्ताव वांछित अंत तक नहीं पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और इसलिए धारा 417 के तहत कोई अपराध भी नहीं बनता।”

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    सुप्रीम कोर्ट ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए SOP रिकॉर्ड किए

    सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण आदेश में गरीब कैदियों को सहायता योजना को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दर्ज की। संघ ने इस प्रक्रिया का प्रस्ताव तब रखा, जब न्यायालय सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के ऐतिहासिक फैसले में निर्देशों के अनुपालन की जांच कर रहा था।

    सतेंदर कुमार अंतिल मामले में 2022 के फैसले में न्यायालय ने "जेल पर जमानत" नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए।

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    जब वादी का स्वामित्व विवादित हो तो कब्जे की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा का मुकदमा कायम नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि वादी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करते समय संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहता है तो निषेधाज्ञा का मुकदमा प्रतिवादियों के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं हो सकता।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा, “निषेधाज्ञा के लिए सरल मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वादी/प्रतिवादी की संपत्ति का शीर्षक अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा विवादित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/वादी के लिए निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते समय संपत्ति के स्वामित्व को साबित करना आवश्यक है।''

    केस टाइटल: तहसीलदार, शहरी सुधार ट्रस्ट और अन्य बनाम गंगा बाई मेनारिया (मृत) एलआरएस के माध्यम से और अन्य, सिविल अपील नंबर 722/2012

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    पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि संविदात्मक विवाद या अनुबंध के उल्लंघन के कारण आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं होनी चाहिए। अपीलकर्ताओं से पैसे की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है जिससे आपराधिक कृत्य का पता चलता है ।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है।''

    मामला: ललित चतुर्वेदी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य, आपराधिक अपील संख्या - 000660/2024

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    गृहिणी की अनुमानित आय दैनिक मजदूरी के लिए अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावे पर फैसला करते हुए कहा कि गृहिणी द्वारा किए गए योगदान का मौद्रिक संदर्भ में आकलन करना मुश्किल है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस तरह के योगदान को 'उच्च कोटि का और अमूल्य' बताया। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि गृहिणी की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी परिवार के सदस्य की जो परिवार के लिए पैसा लाती है।

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    बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है यदि अभियोजन द्वारा पेश प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय हैं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण और बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश करने में चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती है।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में जहां पीड़ित की मौत बंदूक की गोली से हुई हो, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और विशेषज्ञ की जांच की जानी चाहिए, हालांकि जहां मृत्यु बंदूक की गोली के कारण हुई, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है यदि अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय साबित होते हैं या स्पष्ट विसंगतियों से ग्रस्त होते हैं।

    मामले का विवरण: राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या -206/ 2024

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    अदालतों को न केवल मनमानी प्रशासनिक कार्रवाइयों को रद्द करना चाहिए, बल्कि प्रभावित पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए उपाय भी करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि अदालतों को न केवल मनमानी प्रशासनिक कार्रवाइयों को रद्द करना चाहिए, बल्कि अवैध कार्यों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों को संबोधित करके प्रभावित पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए उपाय भी करना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा, "...जबकि संवैधानिक अदालतों का प्राथमिक कर्तव्य सत्ता पर नियंत्रण रखना है, जिसमें अवैध या मनमाने ढंग से होने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयों को रद्द करना भी शामिल है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे उपाय अकेले ही सत्ता के दुरुपयोग के परिणामों को संबोधित नहीं कर सकते हैं। यह समान रूप से अदालतों के लिए एक माध्यमिक उपाय के रूप में, मनमाने और अवैध कार्यों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों को संबोधित करना अनिवार्य है । जख्मों को भरने के लिए उचित उपाय करने का यह सहवर्ती कर्तव्य हमारा व्यापक संवैधानिक उद्देश्य है।"

    केस : मनोज कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 2679/2024

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    भुगतान के लिए भुगतानकर्ता द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और सौंपा गया ब्लैंक चेक NI Act की धारा 139 के तहत माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ब्लैंक चेक लीफ, जिस पर भुगतानकर्ता ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया और कुछ भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता को सौंप दिया, यह माना जाएगा कि इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) धारा की 139 के अनुसार कानूनी रूप से लागू करने योग्य लोन के निर्वहन में जारी किया गया था। .

    न्यायालय ने बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019) में फैसले पर भरोसा करते हुए कहा, "भले ही आरोपी ने स्वेच्छा से ब्लैंक चेक पन्ने पर हस्ताक्षर किया हो और कुछ भुगतान के लिए उसे सौंप दिया हो, एक्ट की धारा 139 के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा और यह दिखाने के लिए किसी भी ठोस सबूत के अभाव में कि चेक डिस्चार्ज में जारी नहीं किया गया। ऋण के मामले में अनुमान अच्छा रहेगा।''

    केस टाइटल: के. रमेश बनाम के. कोठंदरमन, आपराधिक अपील संख्या 000763/2024

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    यदि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से इसका समर्थन न हो तो न्यायेतर स्वीकारोक्ति मजबूत साक्ष्य नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को कहा कि जब अभियोजन का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य प्रकृति का होने के कारण न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर आधारित है तो आरोपी को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं कर लेता।

    जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि जब परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर अभियोजन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता तो आपराधिक दायित्व तय करने का कार्य किसी अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति से अत्यधिक सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: कलिंग @ कुशल बनाम कर्नाटक राज्य पुलिस निरीक्षक हुबली द्वारा, 2013 की आपराधिक अपील नंबर 622

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    सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर हैं, वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में दलीलें

    एक मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि क्या वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएंगी। बुधवार (21 फरवरी ) रो दलीलें दी गईं, जहां कानूनी पेशे को चिकित्सा पेशे से अलग करने का प्रयास किया गया।

    बार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण यह मुद्दा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। उक्त प्रावधान सेवा को परिभाषित करता है।

    केस : अपने अध्यक्ष जसबीर सिघ मलिक के माध्यम से बार ऑफ़ इंडियन लॉयर्स बनाम डी के गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 / 2007

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    न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया कि किसी न्यायिक निर्णय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

    न्यायालय ने कहा कि यह नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्धारित किया गया। उक्त मामले में कहा गया कि "सक्षम क्षेत्राधिकार वाले जज द्वारा या उसके समक्ष लाए गए किसी मामले के संबंध में दिया गया न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।"

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    बरी किए जाने के खिलाफ धारा 378 सीआरपीसी के तहत अपील करने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा माफ किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पी बी वराले की बेंच ने कहा कि अगर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में देरी होती है तो परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत देरी को माफ किया जा सकता है।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा लिखित फैसले में कहा गया, “परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 और 3 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5 का लाभ बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उठाया जा सकता है। वर्तमान मामले में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू न होने के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है और इसलिए अपील खारिज की जाती है।''

    मामले का विवरण: मोहम्मद अबाद अली और अन्य बनाम राजस्व अभियोजन खुफिया निदेशालय | सीआरएलए नंबर - 001056/2024

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    सुप्रीम कोर्ट के पास हाईकोर्ट पर अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास हाईकोर्ट पर अधीक्षण (Superintendence) की कोई शक्ति नहीं।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपनी आपराधिक अपील की सुनवाई में देरी से व्यथित होकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की।

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    किसी अन्य State/UT में प्रवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य ST दर्जे का दावा नहीं कर सकते, यदि उस State/UT में जनजाति को ST के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) की स्थिति वाला व्यक्ति दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी लाभ का दावा नहीं कर सकता, जहां वह अंततः स्थानांतरित हो गया है, जहां जनजाति ST के रूप में अधिसूचित नहीं है।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इसके अलावा, यह भी माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति) के तहत दिए गए राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना किसी भी आदिवासी समिति के एसटी होने के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 342 में कहा गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी आदिवासी समुदाय को एसटी के रूप में निर्दिष्ट करेंगे।

    केस टाइटल: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम तरसेम लाल

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    आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष को चीजें पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 का इस्तेमाल नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें आरोप तय करने के चरण में आरोपी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर चीजों/दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती हैं।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष के कब्जे में मौजूद चीजों/दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

    केस टाइटल: राजस्थान राज्य बनाम स्वर्ण सिंह @ बाबा | आपराधिक अपील नंबर 856/2024

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    2023 नियमों के अनुसार वनों की पहचान होने तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गोदावर्मन फैसले द्वारा दी गई 'वन' की परिभाषा का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1996 के फैसले में निर्धारित "वन" की परिभाषा के अनुसार कार्य करना चाहिए, जब तक कि वन (संरक्षण) अधिनियम में 2023 के संशोधन के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने वन संरक्षण अधिनियम में 2023 के संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

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    सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया

    महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया।

    कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित परिणाम अवैध घोषित कर दिया। उक्त परिणाम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को विजेता घोषित किया गया था। कोर्ट ने पाया कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को क्रॉस किया था, जो कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे, जिससे उन्हें अमान्य कर दिया जाए।

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    यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तब टिकने योग्य नहीं, जब आरोपी को आईपीसी के अपराधों से बरी कर दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को कहा कि जब आरोपी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट (UP Gangsters Act) की धारा 3(1) के तहत मुकदमा चलाया जाए तो तब अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता है कि गिरोह का सदस्य होने के नाते आरोपी को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराधों के तहत कवर किया जाएगा।

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “कहने की जरूरत नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि अपीलकर्ताओं पर किसी एक या अधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है ( आईपीसी के तहत निहित) धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है।''

    केस टाइटल: फरहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। | सी.आर.एल.ए. नंबर 001003/2024

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    सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को अगले आदेश तक 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' नाम का उपयोग करने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को अजित पवार के गुट को प्रामाणिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया। पूर्व को अस्थायी राहत देते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनुभवी राजनेता के नेतृत्व वाले गुट के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' का नाम देने का आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, इसने उन्हें पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए ECI से संपर्क करने की अनुमति दी और चुनाव आयोग को आवेदन के एक सप्ताह के भीतर इसे आवंटित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल- शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4248/2024

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    सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध मार्च पर आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई।

    न्यायालय ने इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर वर्तमान राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ कार्यवाही पर भी रोक लगाई।

    केस टाइटल: सिद्धारमैया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2292/2024

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    NDPS Act | भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होने पर अदालतों को आरोपी को नियमित जमानत देने में भी धीमी गति से काम करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालतों को आरोपी को जमानत देने में धीमी गति से काम करना चाहिए।

    जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने न केवल ऐसी किसी भी संतुष्टि को दर्ज करना छोड़ दिया गया, बल्कि वाणिज्यिक मात्रा से कई गुना अधिक मादक पदार्थ (गांजा) की बरामदगी के तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। हाईकोर्ट ने अपने उक्त फैसले में उस आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी, जिसके खिलाफ 232.5 किलोग्राम गांजे की खरीद/आपूर्ति में साजिश रचने की एफआईआर दर्ज की गई।

    केस टाइटल: पुलिस निरीक्षक बनाम बी. रामू द्वारा बताया गया | आपराधिक अपील नंबर 000801/2024

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