किसी अन्य State/UT में प्रवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य ST दर्जे का दावा नहीं कर सकते, यदि उस State/UT में जनजाति को ST के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

21 Feb 2024 2:12 PM IST

  • किसी अन्य State/UT में प्रवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य ST दर्जे का दावा नहीं कर सकते, यदि उस State/UT में जनजाति को ST के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) की स्थिति वाला व्यक्ति दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी लाभ का दावा नहीं कर सकता, जहां वह अंततः स्थानांतरित हो गया है, जहां जनजाति ST के रूप में अधिसूचित नहीं है।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इसके अलावा, यह भी माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति) के तहत दिए गए राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना किसी भी आदिवासी समिति के एसटी होने के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 342 में कहा गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी आदिवासी समुदाय को एसटी के रूप में निर्दिष्ट करेंगे।

    ताजा मामला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित है, जहां राष्ट्रपति ने एसटी समुदाय को अधिसूचित नहीं किया।

    इसे देखते हुए डिवीजन बेंच ने कहा:

    “हमारा मानना है कि जहां तक व्यक्ति किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अपनी स्थिति के संबंध में लाभ का दावा करता है, जब वह केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित हो जाता है, जहां राष्ट्रपति का आदेश जारी नहीं किया गया, जहां तक कि अनुसूचित जनजाति का संबंध है , या यदि ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो ऐसी समान अनुसूचित जनजाति को ऐसी अधिसूचना में जगह नहीं मिलती है, वह व्यक्ति अपने मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में विख्यात होने के आधार पर अपनी स्थिति का दावा नहीं कर सकता।

    खंडपीठ ने आगे कहा,

    "अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजाति या जनजातीय समुदाय की राष्ट्रपति अधिसूचना किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उक्त समुदाय को कोई भी लाभ देने के लिए अनिवार्य शर्त है।"

    अपीलकर्ता/चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मकान आवंटन के लिए आवेदन मांगे। आवेदकों के लिए आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने की तिथि पर कम से कम तीन साल से निवासी होना चाहिए। आवेदकों में से एक तरसेम लाल/प्रतिवादी है। वह एसटी से है, जैसा कि उनके मूल राज्य, यानी राजस्थान में मान्यता प्राप्त है। यह देखते हुए कि वह बीस वर्षों से चंडीगढ़ में स्थायी रूप से रह रहे थे, उन्होंने आवंटन के लिए भी आवेदन किया। हालांकि, उन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर उन्होंने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की अपील भी खारिज कर दी। इस प्रकार, मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर फैसला करते हुए इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। इसमें मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज (1990) 3 एससीसी 130 शामिल है। इसमें, यह देखा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे राज्य में स्थानांतरित होता है, जिसके पास उसके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो यह समानता के अधिकार पर प्रभावित नहीं होता है।

    प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

    “संवैधानिक अधिकार, उदाहरण के लिए यह तर्क दिया गया कि प्रवास का अधिकार या एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का अधिकार सभी अनुसूचित जातियों या जनजातियों और गैर-अनुसूचित जातियों या जनजातियों को दिया गया अधिकार है। लेकिन जब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति प्रवास करती है तो प्रवास करने में कोई रोक नहीं होती, लेकिन जब वह प्रवास करता है, तो वह उस राज्य या क्षेत्र या भाग के लिए निर्दिष्ट मूल राज्य में उसे दिए गए या दिए गए किसी भी विशेष अधिकार या विशेषाधिकार को नहीं ले सकता है और नहीं ले सकता है। उसके यदि वह अधिकार विस्थापित राज्य में नहीं दिया जाता है तो यह उसके समानता या प्रवासन या उसके व्यापार, व्यवसाय या पेशे को जारी रखने के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता।

    इसके अलावा, एक्शन कमेटी बनाम भारत संघ (1994) 5 एससीसी 244 में संविधान पीठ का निर्णय उपरोक्त तर्क से सहमत था।

    न्यायालय ने कहा,

    "सामाजिक संदर्भ की भिन्नता को देखते हुए ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों की सूची किसी अन्य राज्य में पूरी तरह से गैर-स्थायी होगी, जहां से संबंधित व्यक्ति प्रवास कर सकते हैं।"

    बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड (2018) के फैसले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि केवल इसलिए कि प्रवासी राज्य में उसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाती है, प्रवासी को प्रवासी राज्य की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

    इसे देखते हुए न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में विज्ञापन अनुच्छेद 342 के सख्त अनुपालन के बिना जारी किया गया। इस प्रकार, इसे गलत तरीके से जारी किया गया माना गया।

    न्यायलय ने आगे कहा,

    “उपरोक्त के मद्देनजर, हमने पाया कि अपीलकर्ता ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के व्यक्तियों से घरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए गलती से विज्ञापन जारी कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 342 के सख्त अनुपालन के बिना अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता।”

    न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से आवेदन मांगने वाली अधिसूचना, अनुच्छेद 342 के तहत कोई राष्ट्रपति आदेश नहीं होने पर कोई लाभ नहीं देती।

    इस संबंध में न्यायालय ने कहा,

    “उक्त बुनियादी तथ्य यहां प्रतिवादी के खिलाफ जाता है और अपीलकर्ता/हाउसिंग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजातियों को दिया गया निमंत्रण वास्तव में उक्त बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ प्रचलित कानून के विपरीत है। इस कारण से यहां प्रतिवादी मांग भी नहीं कर सकता है, यहां अपीलकर्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं है।''

    इस प्रकार, इस एकमात्र आधार पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम तरसेम लाल

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