पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
23 Feb 2024 10:46 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि संविदात्मक विवाद या अनुबंध के उल्लंघन के कारण आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं होनी चाहिए।
अपीलकर्ताओं से पैसे की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है जिससे आपराधिक कृत्य का पता चलता है ।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,
पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है।''
प्रतिवादी-शिकायतकर्ता की एकमात्र शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद अपीलकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता के संबंध में है।
अपीलकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया लेकिन गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।
आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।
सबसे पहले, एफआईआर की सामग्री और हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पक्षों के बीच विवाद एक अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ, जहां माल की बिक्री शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"धोखाधड़ी के अपराध के लिए, लेन-देन की शुरुआत में बेईमानी का इरादा मौजूद होना चाहिए, जबकि, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के मामले में पक्षकारों के बीच एक रिश्ता मौजूद होना चाहिए जिससे एक पक्ष कानून के अनुसार दूसरे को संपत्ति सौंप दे, भले ही बेईमानी का इरादा बाद में आता है । इस मामले में विश्वास गायब है, वास्तव में इसका आरोप भी नहीं लगाया गया है। यह माल की बिक्री का मामला है।”
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया है, क्योंकि अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए निर्णयों को हाईकोर्ट द्वारा अनदेखा किया जाता है
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए फैसलों को लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“इस न्यायालय ने, कई निर्णयों में, अनुबंध के उल्लंघन, पैसे का भुगतान न करने या अनुबंध की शर्तों की अवहेलना और और आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत एक अपराध के रूप में एक सिविल गलती के बीच स्पष्ट अंतर बताया है । हालांकि, इस न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्णयों को किसी न किसी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, और उन्हें लागू या लागू नहीं किया जा रहा है। हम इन निर्णयों का उल्लेख करेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि जब कोई अपराध नहीं बनता है तो किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक मुकदमेबाजी में उत्पीड़न नहीं सहना चाहिए, इसलिए हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जो अनुबंध के उल्लंघन के कारण शुरू की गई हैं।
तदनुसार, यह देखने के बाद कि "परोक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना, कानून की नजर में बुरा है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है", सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।
मामला: ललित चतुर्वेदी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य, आपराधिक अपील संख्या - 000660/2024
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 150