बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है यदि अभियोजन द्वारा पेश प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय हैं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Feb 2024 5:15 PM IST

  • बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है यदि अभियोजन द्वारा पेश प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय हैं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण और बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश करने में चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती है।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में जहां पीड़ित की मौत बंदूक की गोली से हुई हो, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और विशेषज्ञ की जांच की जानी चाहिए, हालांकि जहां मृत्यु बंदूक की गोली के कारण हुई, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है यदि अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय साबित होते हैं या स्पष्ट विसंगतियों से ग्रस्त होते हैं।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

    "जब प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह का बयान विश्वसनीय पाया जाता है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्षदर्शियों सहित प्रस्तुत किए गए सबूत आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं या अस्पष्टता से ग्रस्त हैं, महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में चूक के साथ जुड़ी विसंगतियां , बैलिस्टिक राय लेने की चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच अभियोजन मामले के लिए घातक हो सकती है।''

    मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) और 307 (हत्या के प्रयास) के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।

    अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध है अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की गई थी।

    अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भारी विरोधाभास हैं, और अभियोजन पक्ष बैलिस्टिक विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में विफल रहा है और साथ ही बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश करने में भी चूक हुई है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रदान की गई संदिग्ध गवाही के कारण बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकता है।

    अपीलकर्ता-अभियुक्तों की दलीलों से सहमत होते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों की फिर से सराहना करने के बाद कहा,

    "अभियोजन पक्ष के संस्करण में स्पष्ट विसंगतियां हैं जो सामग्री गवाहों की गवाही की अनुपस्थिति और अपराध के हथियार की बरामदगी न होने से जुड़ी बैलिस्टिक रिपोर्ट के कारण बढ़ गई हैं।"

    अगर चश्मदीदों की गवाही में विसंगतियां पाई गईं तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करने से अभियोजन पक्ष का मामला घातक हो जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच एक लचीला नियम है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर मामले में जहां पीड़ित की मौत बंदूक की गोली की चोट के कारण होती है, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जानी चाहिए और विशेषज्ञ से जांच करायी जाए।

    लेकिन अगर चश्मदीद गवाहों सहित प्रस्तुत किए गए साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं या सामग्री गवाहों की जांच करने में चूक के साथ स्पष्ट विसंगतियों से ग्रस्त हैं, तो बैलिस्टिक राय लेने और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में चूक अभियोजन मामले के लिए घातक हो सकती है।

    “ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां पीड़ित की मौत बंदूक की गोली से हुई है, उसमें बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और विशेषज्ञ से जांच की जानी चाहिए। जब प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह का बयान विश्वसनीय पाया जाता है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर चश्मदीदों सहित प्रस्तुत किए गए सबूत आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं या स्पष्ट विसंगतियों से ग्रस्त हैं तो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में चूक के साथ-साथ, बैलिस्टिक राय लेने और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चश्मदीदों द्वारा दिए गए सबूत गंभीर खामियों से ग्रस्त हैं और उन्हें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "कुल मिलाकर, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अपराध के हथियार की गैर-बरामदगी, बैलिस्टिक राय प्राप्त न करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ का गैर-परीक्षण महत्वहीन होगा।"

    सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा,

    “इस प्रकार, रिकॉर्ड पर सबूतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे अनुसार, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपना अपराध साबित नहीं कर सका। जिस अपराध को करने का आरोपी पर आरोप है, उसमें उसकी संलिप्तता के बारे में कोई भी संदेह अदालत के दिमाग में होना चाहिए और ऐसी स्थिति में, आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह तब और अधिक होता है जब सह-अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य के एक ही सेट पर बरी कर दिया गया है।''

    तदनुसार, अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया, और निर्देशित किया गया कि उसको तुरंत रिहा किया जाए।

    अपीलकर्ता के वकील: प्रदीप कुमार माथुर, एओआर , चिरंजीव जौहरी, एडवोकेट, चंद्रा नंद झा, एडवोकेट, एम के तिवारी, एडवोकेट, सीतेश कुमार, एडवोकेट, अरविंद कुमार, एडवोकेट

    प्रतिवादी के वकील: राणा मुखर्जी, सीनियर एडवोकेट, समर्थ मोहंती, एडवोकेट, अंकित गोयल, एओआर

    मामले का विवरण: राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या -206/ 2024

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