सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को अगले आदेश तक 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' नाम का उपयोग करने की अनुमति दी
Shahadat
19 Feb 2024 7:13 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को अजित पवार के गुट को प्रामाणिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया। पूर्व को अस्थायी राहत देते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनुभवी राजनेता के नेतृत्व वाले गुट के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' का नाम देने का आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, इसने उन्हें पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए ECI से संपर्क करने की अनुमति दी और चुनाव आयोग को आवेदन के एक सप्ताह के भीतर इसे आवंटित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ शरद पवार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पिछले शुक्रवार को इस याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया था, जिसमें आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान शरद पवार को अजीत पवार से व्हिप का सामना करने के आसन्न जोखिम पर जोर दिया गया था। सिंघवी ने तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि शरद पवार के गुट को कोई भी पार्टी चिन्ह आवंटित नहीं किया गया, जिससे वे अजीत पवार के निर्देशों के प्रति असुरक्षित हो गए हैं।
सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने अदालत से 27 फरवरी को समाप्त होने वाले राज्यसभा चुनावों तक 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' के नाम का उपयोग करने की चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित अंतरिम व्यवस्था को जारी रखने और चुनाव चिन्ह जारी करने हेतु आयोग के निर्देश देने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा,
"अंतरिम व्यवस्था हानिरहित है। ECI ने कहा कि अजीत पवार पक्ष ही असली NCP है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार एक बार के उपाय के रूप में 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' नाम का उपयोग कर सकते हैं। मराठा बिल के लिए महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सत्र होने जा रहा है। हालांकि मुख्य सत्र, जो कि बजट सत्र है, 26 फरवरी से शुरू होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने अंत तक राष्ट्रीय चुनावों के लिए पर्चे, प्रकाशनों की छपाई शुरू करनी होगी। तकनीकी रूप से शरद पवार का गुट बिना नाम या चिन्ह के रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नाम या चिन्ह न दिया जाए। वह अविभाजित पार्टी का नाम या चिन्ह नहीं मांग रहे हैं। यह भी बेतुका है कि विधानसभा सत्र के दौरान अजित पवार शरद पवार को व्हिप जारी करेंगे तो उन्हें उसी के मुताबिक वोट करना होगा।'
ECI की अंतरिम व्यवस्था जारी रखने पर रोहतगी की आपत्तियों के बावजूद, पीठ ने शरद पवार की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा -
"नोटिस जारी करें। जवाबी हलफनामा दो सप्ताह में दाखिल करना होगा। प्रत्युत्तर एक सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। तीन सप्ताह के बाद पोस्ट करें। इस बीच, भारत के चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। याचिकाकर्ता चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए ECI से संपर्क कर सकता है और आवेदन दायर करने के एक सप्ताह के भीतर ऐसा चिन्ह आवंटित किया जाएगा।''
जब रोहतगी ने आपत्ति जारी रखी तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,
"किसी स्तर पर मतदाता को कुछ कहने दीजिए। इससे अराजकता फैल जाएगी। मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप सीमा पार की राजनीति का अनुसरण कर रहे हैं, तो पूरी घटना घटी, क्योंकि किसी को बल्ला चिन्ह चाहिए था और वह नहीं दिया गया।”
केस टाइटल- शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4248/2024