सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

Shahadat

3 March 2026 10:11 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

    सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। फरवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल कोर्ट धारा 8(7) के तहत संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकती।

    जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जैसे ही धारा 8(3) के आदेश को धारा 26 के तहत चुनौती दी जाती है, धारा 8(7) की कार्यवाही पर एक निहित रोक लग जाती है।

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    किसी महिला खासकर नाबालिग को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील फैसले में कहा कि किसी भी महिला को और विशेष रूप से किसी नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़की की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को मेडिकल रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की।

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    'कर्ता' द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ को जॉइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत न साबित हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को कहा कि एक बार जब पैतृक, आय देने वाली संपत्ति का अस्तित्व साबित हो जाता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अस्तित्व के दौरान कर्ता द्वारा किया गया कोई भी बाद का अधिग्रहण जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि खुद के अधिग्रहण का दावा करने वाला व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ सबूत का बोझ साबित न कर दे।

    कोर्ट ने कहा, "जहां जॉइंट फैमिली के अस्तित्व के दौरान अधिग्रहण किए जाते हैं, और जहां आय देने वाली पैतृक संपत्तियों का अस्तित्व दिखाया जाता है, वहां कर्ता के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को आमतौर पर जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाता है, जब तक कि इसके उलट साबित न हो।"

    Cause Title: DORAIRAJ VERSUS DORAISAMY (DEAD) THROUGH LRs & ORS.

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    'सख्त राजनीतिक पोस्ट के लिए कोई मैकेनिकल FIR नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों के लिए जारी दिशानिर्देश बरकरार रखें

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को रेगुलेट करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश बरकरार रखें और पुलिस को "सख्त, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों" पर बिना सोचे-समझे FIR दर्ज न करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या देशद्रोह के लिए FIR तभी दर्ज की जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।

    Case Title – State of Telangana v. Nalla Balu @ Durgam Shashidhar Goud & Anr.

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    तलाक के बाद पति का अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होगा कि वह पढ़ी-लिखी है या उसे माता-पिता का सहारा है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति तलाक के बाद अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने के कर्तव्य से इस आधार पर बच नहीं सकता कि वह पढ़ी-लिखी या उसे माता-पिता का सहारा है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी की,

    "हमारे समाज में शादी एक ऐसी संस्था है, जो भावनात्मक जुड़ाव, साथ और आपसी सहारे पर आधारित है, जिसे सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं आंका जा सकता। एक महिला अक्सर एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की सही उम्मीदों के साथ शादी करती है। जब ऐसी शादी टूट जाती है तो पति का यह कर्तव्य कि पत्नी सम्मान के साथ जी सके, सिर्फ इस आधार पर खत्म नहीं हो जाता कि वह पढ़ी-लिखी है या उसे माता-पिता का सहारा है। तलाक के बाद पत्नी को उस जीवन स्तर के अनुसार जीने का अधिकार है, जिसकी उसे शादी के दौरान आदत थी।"

    Cause Title: Y VERSUS X

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    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A अवैध रिश्वत की मांग के मामलों पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A का संरक्षण लोक सेवकों द्वारा अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान केवल उन मामलों तक सीमित है, जहाँ अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णय या दी गई सिफारिशों से संबंधित हो।

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा— “धारा 17-A एक विशेष उद्देश्य से लाई गई है। यह उन अपराधों पर लागू होती है जो लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णय या दी गई सिफारिशों से संबंधित हों। अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में धारा 17-A किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकती।”

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    राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों में, जहां लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण पूर्णकालिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन “व्यावहारिक नहीं” माना गया है, वहां हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उपभोक्ता अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।

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    सह-आरोपियों के बरी होने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।

    जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उस आदेश से संबंधित था जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक फरार घोषित आरोपी को केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी कि उसी एफआईआर में नामित अन्य सह-आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।

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    टेलीकॉम स्पेक्ट्रम कम्युनिटी रिसोर्स, IBC इसकी ओनरशिप और कंट्रोल तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ओनरशिप और कंट्रोल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक आम भलाई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने कहा कि स्पेक्ट्रम संवैधानिक मायने में कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स है। इसलिए स्पेक्ट्रम से आम भलाई को फायदा होना चाहिए, इसलिए इसका कंट्रोल नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए।

    Case Title – State Bank of India v. Union of India & Ors. with connected cases

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    सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने के लिए नई गाइडलाइंस नोटिफ़ाई कीं, पॉइंट सिस्टम और इंटरव्यू को हटाया गया

    सुप्रीम कोर्ट ने “इंडिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने के लिए गाइडलाइंस, 2026” को नोटिफ़ाई किया, जो जितेंद्र @ कल्ला बनाम राज्य (दिल्ली NCT सरकार) और अन्य (2025 INSC 667) में कोर्ट के 13 मई, 2025 के फ़ैसले के अनुसार 2023 की गाइडलाइंस की जगह लेंगी।

    जितेंद्र @ कल्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट-सिस्टम और इंटरव्यू के आधार पर सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने को यह कहते हुए नामंज़ूर किया कि यह काम करने लायक नहीं है। प्रैक्टिस के सालों, रिपोर्ट किए गए फ़ैसलों, पब्लिकेशन वगैरह जैसे पैरामीटर के आधार पर पॉइंट-सिस्टम को इंदिरा जयसिंह I और इंदिरा जयसिंह II केस में दिए गए निर्देशों के हिसाब से सिस्टम को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बनाया गया।

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    सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दिया, कहा- माइक्रो-ऑब्जर्वर आदेश पारित नहीं कर सकते

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संबंध में कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को SIR ड्यूटी के लिए ग्रुप B अधिकारी उपलब्ध कराए, जो ECI द्वारा तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर की जगह ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ही पारित कर सकते हैं और माइक्रो-ऑब्जर्वर केवल उनकी मदद कर सकते हैं।

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    ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।

    जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा, “अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए, सेशंस कोर्ट से नीचे का कोर्ट ऐसे अपराधों की सुनवाई नहीं करेगा।”

    Case Title – M/S SBS Biotech & Others v. State of Himachal Pradesh

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    यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

    बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।

    जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को नौकरी से निकालने का फैसला बरकरार रखा गया।

    Cause Title: PRIYANKA KUMARI AND ORS. VERSUS THE STATE OF BIHAR AND ORS. (with connected matters)

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    आपसी सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर उकसाने के लिए जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साथ मरने का आपसी वादा IPC की धारा 306 और 107 के तहत जिम्मेदारी लाने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल प्रेरणा देता है।

    जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2002 में मशहूर तमिल/तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा बरकरार रखी।

    Case Details: GUDIPALLI SIDDHARTHA REDDY v STATE C.B.I.|Crl.A. No. 457/2012 and P SAROJINI DEVI v.CBI |Crl A 894-895/2012

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    पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट | गैर-कानूनी 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन को पोस्ट फैक्टो लीगल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दी गई 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन, जिसे जारी करने की तारीख पर कानूनी अधिकार नहीं था, उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का प्रावधान न हो।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट किया गया, जिसने पंजाब के संगरूर जिले में सीमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए ग्रामीण खेती वाले इलाके से इंडस्ट्रियल इलाके में जमीन बदलने की इजाजत दी थी।

    Cause Title: HARBINDER SINGH SEKHON & ORS. VERSUS THE STATE OF PUNJAB & ORS. (with connected matters)

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    Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रेमवर्क (Maharashtra Co-Operative Societies Rules) के तहत की गई नीलामी सेल शुरू से ही अमान्य हो जाती है, अगर कानूनी तौर पर तय समय के अंदर पूरी खरीद कीमत जमा नहीं की जाती है।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कुछ हद तक मंज़ूरी दी, जबकि फैसले के उस हिस्से को भी मंज़ूरी दी, जिसमें खरीद कीमत समय पर जमा न करने के कारण नीलामी सेल को रद्द कर दिया गया। हालांकि, नीलामी खरीदने वाले को ब्याज के साथ पूरी बोली की रकम यह कहते हुए वापस करने का निर्देश दिया कि रिकवरी ऑफिसर की वजह से हुई गलतियों के लिए खरीदने वाले को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

    Cause Title: M/S. ADISHAKTI DEVELOPERS VERSUS THE STATE OF MAHARASTRA & ORS.

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    रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शरबत रूह अफ़ज़ा” को उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 (UP VAT Act) के शेड्यूल II, पार्ट A की एंट्री 103 के तहत “फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जा सकता है और इस पर 4 परसेंट टैक्स लगेगा।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि रूह अफ़ज़ा को रेसिड्यूरी एंट्री के तहत क्लासिफ़ाई किया जाना चाहिए और इस पर 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा।

    Case Title – M/s. Hamdard (Wakf) Laboratories v. Commissioner of Commercial Tax

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    कस्टम्स एक्ट के तहत अपनी मर्ज़ी से दिया गया कबूलनामा सबूत: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 108 के तहत अपनी मर्ज़ी से दिए गए कबूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को कस्टम्स एक्ट के तहत ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दो लोगों की अपील पर सुनवाई की, जिन्हें 1985 में गुजरात के मांडवी में 777 विदेश में बनी कलाई घड़ियों और 879 कलाई घड़ी के स्ट्रैप की स्मगलिंग के लिए दोषी ठहराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये थी। हालांकि अपील करने वालों को स्मगल किए गए सामान को जानबूझकर रखने का दोषी नहीं ठहराया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने सिर्फ़ उनके कबूलनामे के आधार पर उनकी सज़ा बरकरार रखी।

    Cause Title: AMAD NOORMAMAD BAKALI VERSUS THE STATE OF GUJARAT & ORS.

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    निर्माण में देरी के लिए भू-स्वामी जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि भू-स्वामी ने डेवलपर को फ्लैट निर्माण, अनुमतियां प्राप्त करने और बिक्री का अधिकार दिया, उन्हें निर्माण में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

    जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने एक गृह-खरीदार की अपील खारिज करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें निर्माण में देरी के लिए भू-स्वामियों को दोषमुक्त किया गया।

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    2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया। अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।

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    गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।

    इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर के आधार पर कोर्स किया हो।

    Case Details: THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION & ANR v. ANNAMALAI UNIVERSITY & ORS.|Special Leave to Appeal (C) No(s). 15406 15427/2023

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