2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25]
Shahadat
22 Dec 2025 10:00 PM IST
![2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25] 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25]](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/12/22/750x450_642363-100importantjudgmentsof2025part1.jpg)
हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। प्रस्तुत है इन 100 फैसलों की पहली सूची- पार्ट-1
1.वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही वह उसके साथ न रहती हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि पत्नी भले ही वह अपने पति के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री के बावजूद उसके साथ रहने से इनकार करती है, CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने मुद्दा यह था, “क्या एक पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री हासिल करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा, अगर उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने और वैवाहिक घर लौटने से इनकार करती है?”
केस टाइटल: रीना कुमारी @ रीना देवी @ रीना बनाम दिनेश कुमार महतो @ दिनेश कुमार महतो और अन्य
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2. NDPS Act | आरोपी ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है तो जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मादक पदार्थों के कथित परिवहन के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा, “जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि जब्त वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है और उसने आरोपी व्यक्ति द्वारा जब्त वाहन के ऐसे इस्तेमाल के खिलाफ सभी उचित सावधानियां बरती हैं।”
केस टाइटल: बिश्वजीत डे बनाम असम राज्य
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3. पुलिस को गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने (02 जनवरी को) कहा कि पुलिस सूचना मिलने के बाद संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत गंभीर अपराधों की तुरंत जांच कर सकती है। इसके विपरीत गैर-गंभीर या गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही की जा सकती है।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने समझाया कि जब गैर-संज्ञेय अपराधों की बात आती है तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ने पुलिस की बलपूर्वक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं।
केस टाइटल: बी. एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 2184/2024
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4. S. 100 CPC | हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना द्वितीय अपील में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि धारा 100 CPC के अंतर्गत द्वितीय अपील विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश निरस्त किया, जिसमें 'विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न' तैयार किए बिना वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ इस प्रश्न पर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी कि क्या हाईकोर्ट विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने से पहले सीमित अवधि के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जबकि धारा 100 CPC के अंतर्गत आदेश XLI के अंतर्गत दायर द्वितीय अपील पर विचार किया जा रहा था।
केस टाइटल: यू. सुधीरा और अन्य बनाम सी. यशोदा और अन्य
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5. S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा।
कोर्ट ने कहा, “जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”
केस टाइटल: अधिराज सिंह बनाम योगराज सिंह और अन्य
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6. 'अचानक और गंभीर उकसावे' से हत्या को गैर इरादतन हत्या में कैसे बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अचानक उकसावे से अपराध हत्या से गैर-इरादतन हत्या में नहीं बदल जाता। संदर्भ के लिए, आईपीसी की धारा 300 (हत्या) के अपवाद 1 में कहा गया कि जब मृतक व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आरोपी आत्म-नियंत्रण खो देता है तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं होती।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने बताया कि इस अपवाद को लागू करने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे की एक साथ प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
केस टाइटल: विजय @ विजयकुमार बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया
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7. Punjab Minor Mineral Concession Rules| ईंट की जमीन पर रॉयल्टी लगा सकते हैं राज्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब माइनर मिनरल रियायत नियमों के अनुसार, राज्य सरकार ईंट मिट्टी के खनन पर रॉयल्टी लगाने की हकदार है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी। आक्षेपित निर्णय में, न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि केवल ईंट की मिट्टी को गौण खनिज घोषित करने से राज्य सरकार रॉयल्टी लगाने का हकदार नहीं हो जाती है। यह आगे कहा गया कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि वे ईंट की मिट्टी के मालिक थे। इस प्रकार, वे किसी भी रॉयल्टी को इकट्ठा करने के हकदार नहीं हैं।
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8. 'अडॉप्शन डीड का संबंध दत्तक ग्रहण से है': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 49 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दो जुड़वां बच्चों को अंतर-देशीय गोद लेने की मांग करने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जो यूनाइटेड किंगडम की नागरिक है। महिला ने अपने भाई के बच्चों को गोद लिया था, जब उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में उठाया गया मुद्दा यह था कि हालांकि महिला ने 9 जनवरी, 2020 को दोनों जुड़वा बच्चों को गोद लिया और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) के अनुसार औपचारिक गोद लेने के लिए हिंदू धार्मिक समारोह भी किए, लेकिन गोद लेने का विलेख 19 सितंबर, 2022 को ही रजिस्टर्ड किया गया।
केस टाइटल: प्रेमा गोपाल बनाम केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और अन्य | अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या(एँ)। 14886/2024
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9. फैमिली कोर्ट विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे की याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वैवाहिक कारणों पर निर्णय देने तक सीमित है। इसलिए विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न पितृत्व का निर्धारण करने का दावा नियमित सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी अपनी मां और आरके की वैध संतान होने के कारण अपीलकर्ता के पितृत्व के टेस्ट की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता उसका जैविक पिता है, जिसके साथ उसकी मां का विवाहेतर संबंध था।
केस टाइटल: इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ
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10. पहली शादी कानूनी रूप से भंग न होने पर भी पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अपने दूसरे पति से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग न हुई हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। अगर महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग होने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक न होने पर भी उसे अपने दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला को राहत प्रदान की और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उसकी अपील स्वीकार की, जिसमें उसे CrPC की धारा 125 के तहत उसके दूसरे पति से भरण-पोषण देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया, क्योंकि पहले पति के साथ उसका विवाह कानूनी रूप से भंग नहीं हुआ था।
केस टाइटल: एन. उषा रानी और अन्य बनाम मुददुला श्रीनिवास
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11. Hindu Marriage Act के तहत विवाह अमान्य होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण तब भी दिया जा सकता है, जब विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया हो।
कोर्ट ने कहा, “जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का हकदार है। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के आचरण पर निर्भर करता है। धारा 25 के तहत राहत देना हमेशा विवेकाधीन होता है।”
केस टाइटल: सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर
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12. IPC धारा 498A के तहत दहेज की मांग जरूरी नहीं, पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता भी अपराध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनने के लिए दहेज की मांग कोई शर्त नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग-अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर नहीं किया जा सकता है।
केस टाइटल: अलुरी वेंकट रमण बनाम अलुरी तिरुपति राव और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर (एस) 9243 ऑफ 2024 से उत्पन्न
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13. S. 14 Partnership Act | साझेदार का योगदान फर्म की संपत्ति बन जाता है, कानूनी उत्तराधिकारी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप फर्म में किया गया योगदान पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 14 (S. 14 Partnership Act) के अनुसार फर्म की संपत्ति बन जाता है और पार्टनर या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पार्टनर की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद फर्म की संपत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, सिवाय पार्टनरशिप फर्म में किए गए योगदान के अनुपात में लाभ में हिस्सेदारी के।
कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हस्तांतरण पार्टनर द्वारा फर्म में किए गए योगदान के आधार पर होता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को संपत्ति के हस्तांतरण को औपचारिक रूप देने के लिए त्याग विलेख बनाया जा सकता है।
केस टाइटल: सचिन जायसवाल बनाम मेसर्स होटल अलका राजे और अन्य
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14. GST Act के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय खारिज किए
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि माल और सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की तीन जजों की पीठ ने गुजरात राज्य बनाम चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और अन्य तथा भारत भूषण बनाम जीएसटी खुफिया महानिदेशक, नागपुर क्षेत्रीय इकाई अपने जांच अधिकारी के माध्यम से मामले में दो जजों की पीठ के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि GST Act के तहत समन किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत आवेदन दायर नहीं किया जा सकता और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना ही एकमात्र उपाय है।
केस टाइटल: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 336/2018 (और संबंधित मामले)
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15. किरायेदार मकान मालिक को दूसरी संपत्ति खाली कराने का आदेश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक या संपत्ति का मालिक सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि किराए के परिसर के किस हिस्से को उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए खाली किया जाना चाहिए, और किरायेदार केवल इस आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकता है कि मकान मालिक अन्य संपत्तियों का मालिक है।
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16. Prevention Of Corruption Act | लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज करने से पहले आरोपी को प्रारंभिक जांच का दावा करने का अधिकार नहीं है।
यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि PC Act के तहत आने वाले मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न तो आरोपी का निहित अधिकार है और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अनिवार्य शर्त है।
केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम टी.एन. सुधाकर रेड्डी
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17. हाईकोर्ट के पुनर्विचार आदेश के आधार पर सुनवाई के बाद CrPC की धारा 319 पर विचार करने पर कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 मार्च) को CrPC की धारा 319 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन यदि समन के लिए पूर्व-परीक्षण आवेदन खारिज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट पुनरीक्षण में अस्वीकृति को अलग रखता है और पुनर्विचार का आदेश देता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर सुनवाई मुकदमे के समाप्त होने के बाद हुई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मूल पूर्व-परीक्षण अस्वीकृति आदेश से संबंधित है।
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18. यूपी में 'बुलडोजर जस्टिस' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में वकील, प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संकेत देती है।
जस्टिस ओक ने कहा, "अनुच्छेद 21 नाम का कुछ है।" जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की ओर भी इशारा किया, जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई।
केस टाइटल - विशेष अनुमति के लिए याचिका (सी) संख्या 6466/2021
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19. न्यायिक सेवा चयन में दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
न्यायिक सेवाओं (Judicial Service Selection) में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा के प्रत्येक चरण में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अंक घोषित करें और अलग मेरिट सूची प्रकाशित करें तथा उसके अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
केस टाइटल: न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में बनाम रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट मध्य प्रदेश, एसएमडब्लू (सी) नंबर 2/2024
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20. धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Arbitration & Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 34(3) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए तीन महीने की सीमा अवधि को सख्ती से ठीक 90 दिनों के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे तीन कैलेंडर महीनों के रूप में व्याख्या किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने 09.04.2022 को पारित मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए 11.07.2022 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर करने को बरकरार रखा, भले ही यह 90-दिन की अवधि से परे था। इसने नोट किया कि सीमा अवधि 09.07.2022 को समाप्त हो गई, जो कि अदालत की छुट्टी (दूसरा शनिवार) थी, उसके बाद रविवार था। इसलिए, अगले कार्य दिवस, सोमवार (11.07.2022) को दायर आवेदन को सीमा के भीतर माना गया।
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21. 10 अगस्त 2017 को सेवारत शिक्षक, जिनके पास एक अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने की D.El.Ed है, वे 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक के बराबर: सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता के मुद्दे पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कि कोई भी शिक्षक जो 10.08.2017 तक सेवा में था और जिसने 01.04.2019 से पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के 18 महीने के कार्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) योग्यता हासिल की है, वह वैध डिप्लोमा धारक है और 2 साल का डी.एल.एड. कार्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षक के बराबर है।
जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने कहा, "ऐसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS के माध्यम से 18 महीने का D.El.Ed. (ODL) कार्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने और/या पदोन्नति के अवसरों के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा।"
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22. अनियमितताओं के लिए कब पूरी चयन प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्य सिद्धांत तय किए
सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 अप्रैल) पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (एसएससी) द्वारा 2016 में की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, सरकारी रोजगार में नियुक्तियों की चुनौतियों से निपटने के दौरान न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए।
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले 4 मुख्य सिद्धांतों पर गौर किया कि क्या अनियमितताओं से भरी होने पर पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
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23. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल SSC द्वारा की गई 25 हजार कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई करीब 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई और उसे सुधारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एसएलपी (सी) नंबर 009586 - / 2024 और संबंधित मामले
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24. अर्ध-न्यायिक निकाय रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
यह देखते हुए कि अर्ध-न्यायिक निकाय भी उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाने से रोकने के लिए रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित दूसरा आदेश बरकरार रखा गया, जबकि अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित पहले आदेश का पालन नहीं किया गया और उसे चुनौती नहीं दी गई।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय ने उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाया था, जिस पर उसके समक्ष दायर पहले के आवेदन में निर्णय लिया गया। अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण ने दूसरे आवेदन पर निर्णय देते समय अपने द्वारा पारित पहले के आदेश की समीक्षा की।
केस टाइटल: मेसर्स फ़ेम मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम जिला उप पंजीयक, सहकारी समितियां (3), मुंबई और अन्य।
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25. सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ अपराधों पर FIR से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाषणों, लेखों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ़ तुच्छ एफआईआर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आदेश दिया कि यदि कथित अपराध तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय हैं, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(3) का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा। धारा 173(3) में प्रावधान है कि तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) से पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकती है।

