उपभोक्ता मामले

कमी साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर होता है, हैदराबाद जिला आयोग ने गल्फ एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत खारिज की
कमी साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर होता है, हैदराबाद जिला आयोग ने गल्फ एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – I, हैदराबाद की अध्यक्ष बी उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी, सी लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) और बी राजा रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने गल्फ एयरलाइन्स के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि सेवा की कमी को साबित करने का बोझ दावा करने वाली पार्टी पर होता है। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुश्री रशीदा रामपुरावाला ने गल्फ एयरलाइंस से कुल 1,40,000/- रुपये में दो इकोनॉमी-क्लास टिकट खरीदे। शिकायतकर्ता 22 अक्टूबर, 2022 को राजीव गांधी हवाई अड्डे से बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के...

कोलकाता जिला आयोग ने क्षतिग्रस्त पौधें डिलीवर करने और पिक-अप सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए एक्सोटिका ऑर्किड को उत्तरदायी ठहराया
कोलकाता जिला आयोग ने क्षतिग्रस्त पौधें डिलीवर करने और पिक-अप सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए एक्सोटिका ऑर्किड को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोलकाता यूनिट- III के अध्यक्ष सुदीप नियोगी और सुबीर कुमार दास (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को क्षतिग्रस्त पौधें भेजने के लिए सेवाओं में कमी के लिए एक्सोटिका ऑर्किड को उत्तरदायी ठहराया और बाद में एक सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए पिक-अप सुविधा प्रदान करने में विफल रहे। पीठ ने उसे 4,730 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुश्री श्वेता अग्रवाल ने एक्सोटिका ऑर्किड से 8 फेलेनोप्सिस परिपक्व...

एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के लिए लक्जरी ड्रूम्स को उत्तरदायी ठहराया, डुप्लिकेट रोलेक्स वॉच और 30,000 रुपये के मुआवजे के लिए 13,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया
एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के लिए लक्जरी ड्रूम्स को उत्तरदायी ठहराया, डुप्लिकेट रोलेक्स वॉच और 30,000 रुपये के मुआवजे के लिए 13,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया

एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष श्री डी.बी.बीनू, श्री रामचंद्रन वी. और श्रीमती श्रीविधि टी.एन. की खंडपीठ ने लक्जरी ड्रूम को उनके द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापन के कारण सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। शिकायतकर्ता एक रियायती रोलेक्स घड़ी की ऑर्डर किया था, उसे क्षतिग्रस्त प्लेटिंग के साथ एक डुप्लिकेट रोलेक्स घड़ी मिली। त्वरित धनवापसी के वादे के बावजूद, शिकायतकर्ता को देरी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, लक्जरी ड्रूम द्वारा वादों को पूरा करने और भ्रामक विज्ञापनों के उपयोग को...

कल्याण सिल्क्स त्रिचूर को 25,000 रुपये का मुआवजा देने और खराब साड़ियों के लिए साड़ी की लागत वापस करने का निर्देश: एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग
कल्याण सिल्क्स त्रिचूर को 25,000 रुपये का मुआवजा देने और खराब साड़ियों के लिए साड़ी की लागत वापस करने का निर्देश: एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग

श्री डीबी बीनू की अध्यक्षता में एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कल्याण सिल्क्स त्रिचूर के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को स्वीकार किया। शिकायत एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कपड़ा खुदरा विक्रेता के एर्नाकुलम शोरूम से खरीदी गई दो दुल्हन साड़ियां सामग्री और विनिर्माण दोषों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। आयोग ने शिकायत की अनुमति देते हुए कहा कि कल्याण सिल्क्स ने साड़ियों के लिए स्पष्ट देखभाल निर्देश नहीं दिए, जिससे सेवा में कमी पैदा हुई। नतीजतन, आयोग...

ग्राहक सत्यापन के बिना एटीएम कार्ड सक्रिय करने के लिए , रोहतक जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
ग्राहक सत्यापन के बिना एटीएम कार्ड सक्रिय करने के लिए , रोहतक जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक (हरियाणा) के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान और तृप्ति पन्नू (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के खाते को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण 4.89 लाख रुपये के कई अनधिकृत लेनदेन हुए। पीठ ने बैंक को निर्देश दिया कि वह अनधिकृत लेनदेन को वापस ले और शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी की लागत और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती...

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और 18% ब्याज के साथ बुकिंग की पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, सतबीर सिंह निवासी गुरुग्राम, हरियाणा ने "रहेजा अरण्य सिटी – फेज -2" में एक आवासीय भूखंड (प्लॉट नंबर ई -85) बुक किया था। विवाद तब खड़ा हुआ जब शिकायतकर्ताओं ने समझौता ज्ञापन के खंड-8 का हवाला देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी बुकिंग रद्द करने की मांग की। इस खंड...

जिला उपभोक्ता आयोग (उत्तरी दिल्ली), ने स्वच्छ शौचालय और जल आपूर्ति की कमी के लिए उत्तर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया एवं 30,000 रुपये के मुआवजे का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता आयोग (उत्तरी दिल्ली), ने स्वच्छ शौचालय और जल आपूर्ति की कमी के लिए उत्तर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया एवं 30,000 रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी दिल्ली) की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) की खंडपीठ ने एक यात्री द्वारा की गई शिकायत के कारण उत्तर रेलवे को उनकी सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरामदायक यात्रा के लिए थर्ड एसी ट्रेन का टिकट बुक कराने के बावजूद यात्री को नई दिल्ली से इंदौर की यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य शिकायत ट्रेन के शौचालयों की अस्वच्छ और असंतोषजनक स्थिति थी, जिसमें उचित सफाई और पानी की...

चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोड फिटनेस जिम को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया
चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोड फिटनेस जिम को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता शिकायतकर्ता को जिम के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकृति दी। लोगों के एक समूह, जिन्होंने 2019 में अलग-अलग राशि का भुगतान करके जिम की सदस्यता खरीदी थी, ने शिकायत दर्ज की जब जिम ने 2020 में स्थानांतरण के कारण सेवाओं को बंद करने के बारे में नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ताओं द्वारा रिफंड मांगने के बावजूद, जिम ने पालन नहीं किया। आयोग ने पाया कि जिम ने शिकायतकर्ताओं को देय वापसी योग्य राशि...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया
राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत में कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों पर भरोसा करना तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि उन्हें विशिष्ट साक्ष्य के साथ पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है जो परियोजना में देरी के लिए बाहरी कारकों को सीधे जोड़ता है। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक फ्लैट बुक किया और उसे हस्ताक्षर करने के लिए एक पूर्व-हस्ताक्षरित अपार्टमेंट समझौते दिया गया।...

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया एवं 20 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया
राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया एवं 20 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति अशोक कुमार (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवाओं में कमी के लिए एयर इंडिया को उत्तरदायी ठहराया और टिकटों के लिए मुआवजा और रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेश चंद्रा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47 (1) (ए) (ii) के तहत एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में कुल 1,95,00,000.00 रुपये के मुआवजे की मांग की गई है, जिसमें मानसिक...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए ओरिएंटल बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए ओरिएंटल बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

सुभाष चंद्रा (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस योजनाओं में बीमाधारक को बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिए स्टॉक किए गए सामान के मालिक होने की आवश्यकता नहीं होती है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता लकड़ी का कारोबार करने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा जारी लाइसेंस के साथ एक सीमा शुल्क सार्वजनिक बंधुआ गोदाम संचालित करता है। इस लाइसेंस के तहत गोदाम रखने वालों को भारत के...

जिला आयोग,एर्नाकुलम ने खराब मशीन के लिए निर्माता को जिम्मेदार ठहराया, 1.5 लाख मुआवजे का आदेश दिया
जिला आयोग,एर्नाकुलम ने खराब मशीन के लिए निर्माता को जिम्मेदार ठहराया, 1.5 लाख मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू ,श्री वी रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की पीठ ने प्रोपराइटर, मेसर्स जेसी मशीनरी के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायतकर्ता को स्वीकार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता, एक छोटे पैमाने के पैकेजिंग उद्योग के मालिक, ने विपरीत पक्ष से विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक "शीट सेपरेटर मशीन" खरीदी थी। लेकिन, डिलीवरी पर, मशीन में बहूत कमियाँ थी। जेसी मशीनरी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी...

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कब्जे में देरी के लिए होमबायर को मुआवजा देने का आदेश दिया
राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कब्जे में देरी के लिए होमबायर को मुआवजा देने का आदेश दिया

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार के नेतृत्व में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ होमबायर के पक्ष में फैसला सुनाया। यह मामला शिकायतकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें पर्याप्त भुगतान के बावजूद, उनकी आवंटित इकाई के कब्जे से वंचित कर दिया गया था। यह निर्णय अचल संपत्ति लेनदेन में जवाबदेही के लिए अनिवार्यता पर जोर देता है और उद्योग में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। पूरा मामला:25 अप्रैल, 2012 को...

जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने यूपीएससी पाठशाला को उनके नियम व शर्तों के अनुसार फीस रिफ़ंड में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने "यूपीएससी पाठशाला" को उनके नियम व शर्तों के अनुसार फीस रिफ़ंड में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और श्री शिवानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने यूपीएससी पाठशाला (कोचिंग संस्थान) को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी वेबसाइट और पुरानी शिक्षण पद्धतियों के साथ कई मुद्दों का सामना करने के बाद अपने नियम व शर्तों के अनुसार उचित शुल्क वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। 40,000/- रुपये में से, जिला आयोग ने संस्थान को 35,324/- रुपये वापस करने, मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान करने और मुकदमेबाजी की लागत के लिए...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कब्जे में देरी के लिए, सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कब्जे में देरी के लिए, सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि खरीदार को कब्जा देने के लिए अनंत अवधि तक के लिए इंतजार करने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता है, ऐसी देरी को सेवा में कमी के रूप में माना जाएगा। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने और अपने परिवार के लिए 7,85,72,450 रुपये का भुगतान करते हुए एक आवासीय अपार्टमेंट/पेंटहाउस बुक किया। फ्लैट को अस्थायी रूप से आवंटित किया गया था, और संरचनात्मक कार्य पूरा होने के बाद से डिलीवरी कुछ महीनों में होनी थी। शिकायतकर्ता ने डेवलपर को पेंटहाउस में आंतरिक परिवर्तन करने...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने डीएलएफ (DLF) होम डेवलपर्स लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड का आदेश दिया
राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने डीएलएफ (DLF) होम डेवलपर्स लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड का आदेश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाइड पार्क एस्टेट (Hyde Park Estate), न्यू चंडीगढ़ में बुक किए गए एक फ्लैट से संबंधित मामले में शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग द्वारा दिए गए फैसले में डेवलपर को शिकायतकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने हाइड पार्क एस्टेट में 1926 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया था, जिसे विपरीत पक्ष द्वारा विकसित किया गया था। 30.09.2014 को आवेदन किया गया था, जिसमें 6 लाख रुपये का भुगतान किया गया...

जिला उपभोक्ता आयोग, कन्नूर ने सिस्का को पावर बैंक की मरम्मत में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता आयोग, कन्नूर ने सिस्का को पावर बैंक की मरम्मत में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, कन्नूर (केरल) ने सिस्का एलईडी लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (Syska) को शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए पावर बैंक की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो वारंटी के तहत था। पीठ ने सिस्का को खरीद राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री उमर वी ने फ्लिपकार्ट से 1,349 रुपये की एक सिस्का पावर बैंक खरीदा। पावर बैंक 180 दिनों की वारंटी के साथ आया था जैसा कि...

जिला उपभोक्ता आयोग, उत्तरी जिला ने लैपटॉप के विनिर्माण दोषों को ठीक नहीं करने के लिए एचपी (HP) को जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता आयोग, उत्तरी जिला ने लैपटॉप के विनिर्माण दोषों को ठीक नहीं करने के लिए एचपी (HP) को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चर्या (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को बेचे गए लैपटॉप के विनिर्माण दोषों को ठीक नहीं करने के लिए एचपी (HP) को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एचपी शिकायतकर्ता को 60,490 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री बनमाली शुक्ला ने क्रोमा रिटेल स्टोर से 35,490/- रुपये में एक एचपी का लैपटॉप खरीदा। खरीद के एक महीने के भीतर, लैपटॉप खराब हो गया।...

6 साल के लिए अनुचित वेतन कटौती के लिए, मैसूर जिला आयोग ने शार्प वॉच इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी को उत्तरदायी ठहराया
6 साल के लिए अनुचित वेतन कटौती के लिए, मैसूर जिला आयोग ने शार्प वॉच इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मैसूर (कर्नाटक) के अध्यक्ष एके नवीन (अध्यक्ष), एमके ललिता (सदस्य) और मारुति वडार (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को 6,41,439 रुपये वेतन का भुगतान करने में विफल रहने के लिए शार्प वॉच इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो अवलोकन केंद्र में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत था। इसने बिना किसी उचित कारण के शिकायतकर्ता के वेतन का एक निश्चित हिस्सा काटना जारी रखा। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये के मुआवजे और 5,000 रुपये की...