चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कोड फिटनेस जिम को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया
Praveen Mishra
23 Jan 2024 5:57 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता शिकायतकर्ता को जिम के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकृति दी। लोगों के एक समूह, जिन्होंने 2019 में अलग-अलग राशि का भुगतान करके जिम की सदस्यता खरीदी थी, ने शिकायत दर्ज की जब जिम ने 2020 में स्थानांतरण के कारण सेवाओं को बंद करने के बारे में नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ताओं द्वारा रिफंड मांगने के बावजूद, जिम ने पालन नहीं किया। आयोग ने पाया कि जिम ने शिकायतकर्ताओं को देय वापसी योग्य राशि स्वीकार की थी और स्थानांतरित होने के बाद, इसे वापस करने में विफल रहा, इस प्रकार सेवा में कमी का गठन किया। नतीजतन, आयोग ने जिम को मुआवजे और मुकदमेबाजी की लागत के साथ ब्याज के साथ संबंधित राशि वापस करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
उपभोक्ताओं के एक समूह ने कोड फिटनेस जिम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 2019 में, इन लोगों ने जिम सदस्यता का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग राशि का भुगतान किया था। लेकिन, जिम ने जनवरी 2020 में एक नोटिस जारी किया, जिसमें सेवाओं को रोकने और सदस्यों को 11 फरवरी 2020 से पहले ईमेल द्वारा धनवापसी का अनुरोध करने की अनुमति दी गई। शिकायत के अनुसार, जिम ने उसके बाद सेवाएं प्रदान नहीं कीं। शिकायतकर्ताओं ने रिफंड की मांग की, लेकिन जिम उन्हें प्रतिपूर्ति करने में विफल रहा। जिससे परेशान होकर, उपभोक्ताओं ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की।
कोड फिटनेस जिम द्वारा तर्क:
शिकायत के जवाब में, जिम "कोड फिटनेस" ने तर्क दिया कि वे 2015 से अपने फिटनेस सेंटर का संचालन कर रहे थे, सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सख्त स्थानीय नियमों और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उन्हें जनवरी 2020 से संचालन बंद करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनके फिटनेस सेंटर को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण के बावजूद, जिम ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ताओं और सभी सदस्यों को जीरकपुर और मोहाली में वैकल्पिक स्थानों पर सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखने का विकल्प दिया। जिम ने दावा किया कि इस अवधि के दौरान, शिकायतकर्ताओं द्वारा धनवापसी के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।
आयोग की टिप्पणियां:
उपभोक्ता आयोग ने माना कि शिकायतकर्ताओं ने 2019 में कोड फिटनेस जिम में सदस्यता ली थी और निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया था।
जिम के देय वापसी योग्य राशि के प्रवेश को स्वीकार करते हुए, आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करने से पहले जिम में अपने खाते का विवरण जमा करने में विफल रहे थे।
आयोग ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद राशि वापस करने में जिम की विफलता, सेवा में स्पष्ट कमी का संकेत देती है। नतीजतन, जिम को शिकायत की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ शिकायतकर्ताओं की संबंधित राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 10,000 रुपये का मुआवजा दिया और 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत लगाई। आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन दिए गए , जिसके विफल होने पर आदेश की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया।