राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने डीएलएफ (DLF) होम डेवलपर्स लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड का आदेश दिया
Praveen Mishra
18 Jan 2024 4:57 PM IST
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाइड पार्क एस्टेट (Hyde Park Estate), न्यू चंडीगढ़ में बुक किए गए एक फ्लैट से संबंधित मामले में शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग द्वारा दिए गए फैसले में डेवलपर को शिकायतकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ताओं ने हाइड पार्क एस्टेट में 1926 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया था, जिसे विपरीत पक्ष द्वारा विकसित किया गया था। 30.09.2014 को आवेदन किया गया था, जिसमें 6 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। आवंटन पत्र 01.10.2014 को जारी किया गया था, और आवेदन की तारीख से 30 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद थी। डेवलपर के द्वारा कब्जा प्रमाण पत्र 29.04.2016 को दिया गया था, और 30.01.2017 कब्जा को दिया गया था।
17.05.2017 को निरीक्षण करने पर, शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट में कई कमियां पाईं और 22.05.2017 को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की गई। आयोग ने उन्हें एक योग्य वास्तुकार/सिविल इंजीनियर की एक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया, और श्री एचजी अहलूवालिया द्वारा एक रिपोर्ट 16.11.2017 को प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट में कमियों पर प्रकाश डाला गया और आयोग ने विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किया। कोविड-19 महामारी के कारण मामले में देरी के बाद सुनवाई 22.11.2023 को फिर से शुरू हुई।
शिकायतकर्ताओं ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों में, धनवापसी के लिए अपने दावे का समर्थन करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि पर्याप्त भुगतान करने और आवंटन पत्र जारी करने के बावजूद, डेवलपर निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा प्रदान करने में विफल रहा। शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें जो फ्लैट मिलना था, वह कई कमियों से ग्रस्त था, जिससे यह रहने के लिए अनुपयुक्त हो गया। इन कथित कमियों में संरचनात्मक मुद्दे, अधूरा काम और वादा किए गए विनिर्देशों से विचलन शामिल थे।
विपरीत पक्ष ने जवाब में, शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अपना बचाव प्रस्तुत किया। आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र को स्वीकार करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र पर शिकायतकर्ताओं का आग्रह अनावश्यक है। डेवलपर ने तर्क दिया कि कब्जे को सहमत समयरेखा के अनुसार पेश किया गया था, और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कोई भी देरी उनके नियंत्रण से परे थी, जैसे कि नियामक अनुमोदन और बाहरी निर्भरताएं।
आयोग ने क्या कहा:
आयोग ने नोट किया कि आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र के बावजूद, अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया। फ्लैट को कमियों के साथ पेश किया, जिससे यह निर्जन हो गया। शिकायतकर्ताओं के कमियों के दावे को एक सिविल इंजीनियर की एक रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया गया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने पाया कि विपरीत पक्ष द्वारा कमियों का खंडन नहीं किया गया, और वादे के अनुसार फ्लैट की पेशकश नहीं की गई। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को डेवलपर द्वारा वादे के अनुसार फ्लैट की पेशकश नहीं की गई, जिससे सेवा में कमी का स्पष्ट मामला सामने आया।
आयोग ने शिकायत की अनुमति देते हुए विरोधी पक्ष को 1,15,72,678.25 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया। शेष राशि को 9% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। अदालत ने शिकायत को समय पर दर्ज करने और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ताओं, यूनाइटेड किंगडम के निवासियों, ने भारत में बसने की योजना नहीं बनाई थी, मानसिक र उत्पीड़न के लिए मुआवजा नहीं दिया। अंतिम आदेश में मुकदमेबाजी की लागत को भी ध्यान में रखा गया।