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बॉम्बे किराया अधिनियम के तहत सह-मालिक मकान मालिक, बिना विशेष मालिकाना हक के भी बेदखली का मुकदमा चला सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी संपत्ति का सह-मालिक, बॉम्बे किराया, होटल और लॉजिंग हाउस दर नियंत्रण अधिनियम, 1947 के तहत "मकान मालिक" की श्रेणी में आता है। इसलिए वह किराए पर दी गई जगह पर विशेष मालिकाना हक या औपचारिक बंटवारे के बिना भी बेदखली की कार्यवाही शुरू करने का हकदार है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने बेदखली के एक विवाद में ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत के एक जैसे निष्कर्षों को पलट दिया था। इस मामले में अपीलकर्ता-वादी (जो...