सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

2 Nov 2025 12:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    अग्रिम ज़मानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप है। उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64(2)(f), 351(2), 296 और 3(5) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। जब अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के वकील ने शिकायतकर्ता-पीड़िता को नोटिस भेजा है तो उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है।

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    टेंडर अथॉरिटी टेंडर आमंत्रण सूचना के विपरीत शर्तें नहीं लगा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को ने एक टेंडर प्रक्रिया में एक बोलीदाता को अयोग्य ठहराए जाने का फैसला खारिज कर दिया और कहा कि टेंडर अथॉरिटी ने बोलीदाता को टेंडर आमंत्रण सूचना (NIT) में निर्धारित नहीं की गई शर्त को पूरा करने के लिए बाध्य किया। अदालत ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को इस आधार पर खारिज करना कि अपीलकर्ता का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नहीं किया गया, NIT की शर्तों के विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

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    वकीलों को मुवक्किलों के साथ संचार का खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों से बचाना ही BSA की धारा 132 का उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों द्वारा वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने से बचाने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132-134 का उद्देश्य वकीलों को अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संचार का खुलासा करने के लिए अनावश्यक धमकाने से बचाना है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।

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    इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं, नियोक्ता के साथ उनका संवाद BSA की धारा 132 के तहत संरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकीलों और उनके नियोक्ताओं के बीच संवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत मुवक्किल-वकील विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट, 1961 के अर्थ में इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं हैं।

    हालांकि, कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकील और उनकी कंपनी के कानूनी सलाहकार के बीच संवाद BSA की धारा 134 के तहत प्रकटीकरण से संरक्षित रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी जांच एजेंसियों द्वारा अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह पर वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दर्ज मामले में की।

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    BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कुछ निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी न करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी करने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।

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    सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए वकीलों के डिजिटल डिवाइस की प्रस्तुति पर निर्देश जारी किए, कहा- मुवक्किलों के दस्तावेज़ BSA की धारा 132 के अंतर्गत नहीं आते

    सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के दस्तावेज़ों और डिजिटल डिवाइस, जिनमें मुवक्किलों की जानकारी हो सकती है, उनकी प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुवक्किल से संबंधित लेकिन वकील द्वारा रखे गए दस्तावेज़, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में हों। हालांकि, ऐसी प्रस्तुति में सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

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    750 रुपये से अधिक एनरोलमेंट फीस लेने पर बार काउंसिलों पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों को पिछले साल जारी अपने निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें एनरोलमेंट फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक फीस न लेने का निर्देश दिया गया। गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। धारा 24 में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

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    बीमित व्यक्ति ने आग नहीं लगाई तो आग लगने का कारण अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट ने अग्नि बीमा के सिद्धांतों की व्याख्या की

    यह दोहराते हुए कि आग लगने का सटीक कारण तब तक अप्रासंगिक है, जब तक कि बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला न हो, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की और कई स्रोतों से लगी आग से हुए नुकसान के लिए बीमित व्यक्ति के दावे को बरकरार रखा।

    अदालत ने कहा, "एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि नुकसान आग के कारण हुआ और धोखाधड़ी का कोई आरोप/निर्णय नहीं है या बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला है, आग लगने का कारण अप्रासंगिक है। यह मानना ​​और अनुमान लगाना होगा कि आग आकस्मिक थी और अग्नि बीमा पॉलिसी के दायरे में आती है।"

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    Motor Accident | रूट परमिट का उल्लंघन होने पर भी बीमाकर्ता को मुआवज़ा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां दुर्घटना पीड़ितों को सिर्फ़ इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकतीं, क्योंकि संबंधित वाहन अपने स्वीकृत रूट से भटक गया था। मोटर वाहन बीमा के सामाजिक उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तकनीकी आधार पर मुआवज़ा देने से इनकार करना "न्याय की भावना के विरुद्ध" होगा।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने वाहन मालिक के. नागेंद्र और बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं। यह मामला एक बस से हुई घातक दुर्घटना से उत्पन्न हुआ, जो दुर्घटना के समय अपने स्वीकृत रूट से भटक गई थी। जहां बीमाकर्ता ने पहले मुआवज़ा देने और बाद में मालिक से वसूलने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी, वहीं मालिक ने उससे वसूली की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

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    PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

    जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही की पुष्टि नहीं हुई, जिससे उसकी गवाही अविश्वसनीय हो गई।

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    S.195A IPC | गवाह को धमकाने के अपराध में पुलिस FIR दर्ज कर सकती है, औपचारिक शिकायत की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने का अपराध संज्ञेय अपराध है, जिससे पुलिस को अदालत से औपचारिक शिकायत का इंतज़ार किए बिना सीधे FIR दर्ज करने और जांच करने का अधिकार मिल गया।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि IPC की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने से संबंधित अपराध के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है। ऐसे अपराधों के लिए केवल दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 और 340 के तहत संबंधित अदालत में लिखित शिकायत के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है।

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    झारखंड के सारंडा जंगल में प्रस्तावित खनन प्रतिबंध सेल की खदानों पर भी लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह झारखंड राज्य में प्रस्तावित सारंडा/सासंगदाबुरु वनों में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देगा, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य द्वारा सारंडा/सासंगदाबुरु वनों को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व घोषित करने के अपने पिछले आश्वासनों का बार-बार पालन न करने के मुद्दे पर विचार किया।

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    S.12A Commercial Courts Act | बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन, जैसे ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

    न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता पर ज़ोर देने से वादी के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, जिससे उल्लंघनकर्ता प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आड़ में लाभ कमाता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी ऐसा "असामान्य परिणाम" उत्पन्न करना नहीं था।

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