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सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार की हथियार या गोला-बारूद जब्त करने की शक्ति : सेक्शन 24 आर्म्स एक्ट, 1959
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार की हथियार या गोला-बारूद जब्त करने की शक्ति : सेक्शन 24 आर्म्स एक्ट, 1959

आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) भारत में हथियारों और गोला-बारूद के स्वामित्व, निर्माण, बिक्री और स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम का सेक्शन 24 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति से हथियार या गोला-बारूद जब्त कर सके, भले ही उस व्यक्ति को इसे रखने का वैध अधिकार हो।यह लेख सेक्शन 24 की व्याख्या करता है, इसे सेक्शन 22 और 23 से अलग करता है, और इसके महत्व को सरल भाषा में समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। सेक्शन 24: केंद्रीय सरकार की जब्ती और निरोध की...