सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 सितंबर, 2025 से 05 सितंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
S. 68 Evidence Act | कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद न होने पर भी वसीयत साबित करने के लिए सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के कम से कम सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य है। इस आवश्यकता को केवल इसलिए नहीं टाला जा सकता, क्योंकि विवाद में कानूनी उत्तराधिकारियों का कोई विवाद नहीं है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें वादी-प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने 1996 में अपने पिता से विक्रय समझौते, सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, शपथ पत्र, रसीद और रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी। उसने आरोप लगाया कि उसका भाई अपीलकर्ता-रमेश चंद (प्रतिवादी) शुरू में लाइसेंसधारी था, जिसने बाद में आधी संपत्ति अवैध रूप से तीसरे पक्ष (प्रतिवादी नंबर 2) को बेच दी।
Cause Title: RAMESH CHAND (D) THR. LRS. VERSUS SURESH CHAND AND ANR.
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एक ही प्रतिष्ठान में समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों का चयनात्मक नियमितीकरण समता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के चयनात्मक नियमितीकरण के विरुद्ध निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि स्थायी कार्य में लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करके उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि रिक्त पदों पर कार्यरत अन्य समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता - पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक चालक - 1989-1992 से प्रतिवादी आयोग के साथ लगातार कार्यरत थे। दशकों की सेवा के बावजूद, राज्य ने "वित्तीय बाधाओं" और नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए उनके नियमितीकरण की मांग को अस्वीकार कर दिया; हालांकि, रिक्त पदों पर अन्य समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया गया।
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Motor Accident Claims | दावेदार आय प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता तो बीमाकर्ता को लागू न्यूनतम वेतन अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए एक नाबालिग को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख कर दी। न्यायालय ने कहा कि आय निर्धारण के लिए नाबालिग को गैर-कमाऊ व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नाबालिग की आय को उस राज्य में अधिसूचित कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर माना जाना चाहिए, जहां वाद का कारण उत्पन्न हुआ था।
Cause Title: HITESH NAGJIBHAI PATEL VERSUS BABABHAI NAGJIBHAI RABARI & ANR.
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S.100 CPC | द्वितीय अपीलों में अतिरिक्त विधि प्रश्न तैयार करने के लिए हाईकोर्ट को कारण बताना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत निर्धारित किए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी दीवानी मामले में द्वितीय अपील में मूल रूप से न उठाए गए अतिरिक्त विधि प्रश्न को तैयार करते समय कारण दर्ज करें। धारा 100(5) का प्रावधान हाईकोर्ट को अतिरिक्त विधि प्रश्न तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा कारण दर्ज करना आवश्यक हो।
Cause Title: C.P. FRANCIS VERSUS C.P. JOSEPH AND OTHERS
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प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न होने पर ही SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत तब तक मान्य नहीं है, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने कहा, "जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं, वहां न्यायालय को धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।"
Cause Title: KIRAN VERSUS RAJKUMAR JIVRAJ JAIN & ANR.
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S. 37(1)(a) Arbitration Act | विलंबित भुगतानों पर ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड, अपने आप में लंबित ब्याज पर रोक नहीं लगाएगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लंबित ब्याज दे सकता है, जब तक कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ऐसा करने पर रोक न लगाई गई हो। न्यायालय ने आगे कहा कि विलंबित भुगतानों पर ब्याज पर रोक लगाने वाला संविदात्मक खंड, किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज, यानी मध्यस्थता लंबित रहने की अवधि के लिए ब्याज देने से नहीं रोकता।
अदालत ने टिप्पणी की, “आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज देने के अपने अधिकार से केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब पक्षों के बीच समझौता/अनुबंध इस प्रकार लिखा गया हो कि लंबित ब्याज देने पर या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों के आधार पर (जैसे सईद एंड कंपनी (सुप्रा) और टीएचडीसी फर्स्ट (सुप्रा) के मामले में) रोक लगाई गई हो। केवल विलंबित भुगतान पर ब्याज देने पर रोक लगाने वाले खंड को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा लंबित ब्याज देने पर रोक के रूप में आसानी से नहीं समझा जाएगा।”
Cause Title: OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD. VERSUS M/S G & T BECKFIELD DRILLING SERVICES PVT. LTD.
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Arbitration | मामले से असंबद्ध सरकारी अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी राज्य को वैध सेवा नहीं मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सरकार या उसका कोई विभाग मध्यस्थता में पक्षकार हो तो किसी ऐसे अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी, जो कार्यवाही से जुड़ा या उससे अवगत नहीं है, पंचाट को चुनौती देने की समय सीमा शुरू करने के लिए वैध सेवा नहीं मानी जा सकती।
भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005) के अपने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि पंचाट की प्रति "कार्यवाही के पक्षकार" को दी जानी चाहिए। यदि सरकार कार्यवाही का हिस्सा है तो पंचाट की प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए, जिसे इसकी जानकारी हो और जो पंचाट को समझने और विशेष रूप से उसे चुनौती देने का निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो।
Cause Title: M/S. MOTILAL AGARWALA Versus STATE OF WEST BENGAL & ANR.
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Company Law | NCLT उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि जब "किसी कंपनी में बहुसंख्यक शेयर रखने वाले किसी सदस्य को कंपनी के किसी कार्य या उसके निदेशक मंडल द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से कंपनी में अल्पसंख्यक शेयरधारक के पद पर गिरा दिया जाता है तो उक्त कार्य को सामान्यतः उक्त सदस्य के विरुद्ध उत्पीड़न माना जाना चाहिए।"
Cause Title: MRS. SHAILJA KRISHNA VS. SATORI GLOBAL LIMITED & ORS.
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NI Act की धारा 138 में समझौते के बाद सजा बरक़रार नहीं रह सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार शिकायतकर्ता पूरी निपटान राशि की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक समझौता विलेख पर हस्ताक्षर करता है, तो NI Act की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद हुए समझौते के आधार पर उसकी सजा में बदलाव की मांग की गई थी।
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बिलों पर मंजूरी में देरी की घटनाएँ तय समयसीमा थोपने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के 6 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विधेयकों को सहमति देने में देरी के कुछ उदाहरण राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार कार्य करने के लिए एक व्यापक समयरेखा निर्धारित करने को सही नहीं ठहरा सकते हैं।
यदि देरी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और न्यायालय निर्देश दे सकता है कि निर्णय एक समय सीमा के भीतर लिया जाना चाहिए; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि न्यायालय को राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों के लिए एक सामान्य समयरेखा निर्धारित करनी चाहिए, न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा।
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NGT अपने न्यायिक कार्यों को एक्सपर्ट कमेटी को आउटसोर्स नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारियां बाहरी समितियों को सौंपकर सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करके जल निकायों को प्रदूषित कर रही है। NGT ने CPCB, UPPCB और ज़िला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करते हुए अपशिष्टों के अवैध निपटान, निर्वहन में कमी और रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता जैसे कई उल्लंघन पाए।
Cause Title: M/S. TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LTD. VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.
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सेल एग्रीमेंट सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिना अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश की पुष्टि की गई। इसमें वादी के पक्ष में हस्तांतरण को मान्य करने वाला कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित न होने के बावजूद, वाद में कब्ज़ा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और घोषणा का आदेश दिया गया।
Cause Title: RAMESH CHAND (D) THR. LRS. VERSUS SURESH CHAND AND ANR.
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सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए TET योग्यता अनिवार्य की, सेवारत शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के लागू होने से पहले नियुक्त और पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष रहे शिक्षकों के संबंध में न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के लिए दो वर्ष का समय दिया।
Case Details: ANJUMAN ISHAAT E TALEEM TRUST v. THE STATE OF MAHARASHTRA AND ORS|C.A. No. 1385/2025
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कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत स्वीकार करने पर बिना सर्टिफिकेट भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) के तहत प्रमाण पत्र के बिना भी स्वीकार्य हो सकते हैं, अगर निर्धारिती ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयानों में उपकरणों में इन दस्तावेजों को स्वीकार किया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 B(4) के तहत जनादेश के समान एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
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Bihar SIR : ECI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: 1 सितंबर की समय-सीमा के बाद भी दायर दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा
बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां 1 सितंबर की समय-सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इस दलील पर गौर करते हुए न्यायालय ने 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ राजनीतिक दलों द्वारा दायर उन आवेदनों पर विचार कर रही थी, जिनमें समय सीमा को दो सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई।
Case Title: ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS AND ORS. Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA, W.P.(C) No. 640/2025 (and connected cases)
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S. 86 Electricity Act | बिजली उत्पादक और वितरण कंपनियां निजी तौर पर टैरिफ तय नहीं कर सकतीं, नियामक आयोगों की मंज़ूरी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली उत्पादक कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी बिजली खरीद समझौते (PPA) के ज़रिए एकतरफ़ा टैरिफ तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ़ निर्धारण के लिए विद्युत नियामक आयोग की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी है।
2003 के विद्युत अधिनियम की धारा 86 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा: "बिजली की खरीद के लिए कीमत तय करना किसी उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी के बीच निजी बातचीत और समझौते का मामला नहीं है। कीमत के साथ-साथ समझौते, यानी PPA, जिसमें ऐसी कीमत शामिल हो और उस कीमत पर बिजली खरीदने का प्रावधान हो, उसकी इस प्रावधान के तहत राज्य आयोग द्वारा समीक्षा और अनुमोदन आवश्यक है।"
Cause Title: M/s. KKK Hydro Power Limited versus Himachal Pradesh State Electricity Board Limited and others