झारखंड हाईकोट

कर्मचारी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने वाला बीमाकर्ता किराए के ड्राइवर की मौत के लिए लापरवाही का हवाला देकर मुआवजा देने के दायित्व से नहीं कर सकता इनकार: झारखंड हाइकोर्ट
कर्मचारी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने वाला बीमाकर्ता किराए के ड्राइवर की मौत के लिए लापरवाही का हवाला देकर मुआवजा देने के दायित्व से नहीं कर सकता इनकार: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में माना कि बीमा एजेंसी मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए किराए के ड्राइवर की मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई हो। यह दायित्व तब उत्पन्न होता है, जब बीमाकर्ता वाहन मालिक की क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार कर लेता है।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,''उपरोक्त चर्चा और कारणों के मद्देनजर, मेरी राय है कि बीमा कंपनी मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए किराए के ड्राइवर की...