झारखंड हाईकोर्ट ने 2023 के विरोध प्रदर्शन के मामलों में भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द की, कहा-" इन पर पत्थरबाजी या बैरिकेड तोड़ने का कोई सीधा आरोप नहीं"

LiveLaw News Network

22 Aug 2024 9:40 AM GMT

  • झारखंड हाईकोर्ट ने 2023 के विरोध प्रदर्शन के मामलों में भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द की, कहा- इन पर पत्थरबाजी या बैरिकेड तोड़ने का कोई सीधा आरोप नहीं

    झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में अप्रैल 2023 में झारखंड सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के संबंध में सांसद निशिकांत दुबे सहित 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने फैसले में कहा, "जब पुलिस की कार्रवाई या निष्क्रियता के खिलाफ विरोध होता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाता है। पुलिस की शक्ति की निरंकुशता में गलत विश्वास या लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता की कमी के कारण ऐसी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।"

    उन्होंने कहा, "इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है कि वे बैरिकेड तोड़ने या पत्थर या पानी की बोतलें फेंकने में शामिल थे। यह आह्वान झारखंड राज्य के विपक्षी नेता का यह आह्वान सरकार की नीति के खिलाफ था। निश्चित रूप से, जहां तक ​​याचिकाकर्ताओं का सवाल है और यदि कोई मौलिक अधिकार शामिल है, तो सभा का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था।"

    अदालत ने एफआईआर की विषय-वस्तु की समीक्षा करते हुए पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बैरिकेड तोड़ने या पत्थर और पानी की बोतलें फेंकने से संबंधित कोई विशेष आरोप नहीं थे। अदालत ने कहा, "अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा करने के आरोप हैं और यदि ऐसा है, तो अन्य लोगों, याचिकाकर्ताओं, जो झारखंड राज्य में विपक्षी दल के शीर्ष नेता हैं, के कृत्यों के लिए उन पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में।"

    कोर्ट ने कहा, शिकायतों दर्ज कराने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत निहित है। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन करने के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार पर भी जोर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “लोगों का शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन आदि करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। विरोध करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, यह अधिकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, जो शासन में एक जागरूक नागरिक की भागीदारी पर निर्भर करता है और यह सार्वजनिक मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम करके प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करता है...”

    कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

    उपर्युक्त मामले पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रदर्शनों में भाग लेने वालों की संख्या को विनियमित करने तथा राज्य विधानमंडल, हाईकोर्ट, विद्यालयों, अस्पतालों और गणमान्य व्यक्तियों के आवासों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से न्यूनतम दूरी निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें।

    केस टाइटलः बाबू लाल मरांडी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य

    एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 143

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