सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 कैसा रहा : ईयरली राउंड अप, 100 प्रमुख जजमेंट, भाग 2
LiveLaw News Network
31 Dec 2021 1:00 PM IST
लाइव लॉ आपके लिए लाया है साल 2021 का सुप्रीम कोर्ट वार्षिक विशेषांक, जिसमें हम वर्ष 2021 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख 100 जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ईयरी राउंड अप चार भागों में होगा, जिसके प्रत्येक भाग में 25 जजमेंट होंगे।
सुप्रीम कोर्ट 2021 विशेषांक का पहला भाग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के प्रमुख 25 जजमेंट दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 कैसा रहा : ईयरली राउंड अप, 100 प्रमुख जजमेंट, भाग 1
इस दूसरे भाग में अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक के प्रमुख जजमेंट दिए जा रहे हैं और फिर इसी तरह साल 2021 के 100 प्रमुख जजमेंट इस सीरीज़ के माध्यम से आपक तक पहुंचाए जाएंगे।
मार्च 2021
26. सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार फेसबुक पोस्ट के लिए पेट्रीशिया मुखीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की
[मामला: पेट्रीसिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य और अन्य; एलएल 2021 एससी 182]
राज्य में गैर-आदिवासी लोगों के खिलाफ हिंसा पर फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू की गई शिलांग टाइम्स की संपादक पेट्रीशिया मुखीम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
अदालत ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुखीम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जिसने प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने 16 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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27. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा पर्याप्त सुरक्षा उपाय
[मामला: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ और अन्य।;: एलएल 2021 एससी 183]
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनावों के लिए एक अप्रैल से चुनावी बॉन्ड के जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अर्जी को खारिज करते हुए बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि बॉन्ड को 2018 और 2019 में बिना किसी रुकावट के जारी करने की अनुमति दी गई थी, और पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, इसलिए वर्तमान में चुनावी बॉन्ड पर रोक का कोई औचित्य नहीं है।"
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28. सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के तौर पर बहाल करने के एनसीएलएटी के फैसले को पलटा
[मामला: टाटा संस लिमिटेड बनाम साइरस मिस्त्री और अन्य; एलएल 2021 एससी 184]
टाटा संस लिमिटेड के लिए एक बड़ी जीत में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी, जिसमें साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया था।
अदालत ने मामले में कानून के सभी सवालों के जवाब में टाटा संस की अपील को अनुमति दे दी और एनसीएलएटी के आदेश को रद्द कर दिया। शापूरजी पलोनजी समूह और साइरस मिस्त्री द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। शीर्ष अदालत ने माना कि मिस्त्री के खिलाफ टाटा संस बोर्ड की कार्रवाई अल्पसंख्यक शेयरधारकों के उत्पीड़न या कुप्रबंधन के समान नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि यह टाटा और मिस्त्री के लिए खुला है कि वे अपनी अलगाव की शर्तों को पूरा करें।
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अप्रैल 2021
29. सुप्रीम कोर्ट ने तय प्रक्रिया के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने की इजाजत दी
[मामला: मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 202]
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में रखने और उन्हें उनके मूल देश म्यांमार वापस भेजने के कदम को चुनौती देने वाली याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा, "अंतरिम राहत प्रदान करना संभव नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जम्मू में रोहिंग्याओं, जिनकी ओर से आवेदन दिया गया है, उन्हें तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इस तरह के निर्वासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।"
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30. सीआरपीसी 482 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/ निस्तारण करते समय हाईकोर्ट गिरफ्तार ना करने और / या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट
[मामला: मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा। लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य; एलएल 2021 एससी 211]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/ निस्तारण करते समय और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और / या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट / चार्जशीट दायर होने तक गिरफ्तार ना करने और / या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश को पारित नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में फैसला दिया, "हम एक बार फिर जांच पूरी होने तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तार ना करने या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश पारित करने के खिलाफ, जबकि सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई नहीं की गई है, उच्च न्यायालयों को सतर्क करते हैं।"
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि जब जांच जारी है और तथ्य धुंधले हैं और पूरी साक्ष्य / सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तार ना करने या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए।और आरोपी को धारा 438 सीआरपीसी के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए फिर से भेजा जाना चाहिए।
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32. बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम धारा 18 में ऋण की पावती के समान हो सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी पूर्ण पीठ का फैसला रद्द किया
[मामला: एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम विशाल जायसवाल; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 215]
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा अवधि का विस्तार करने के उद्देश्य से ऋण की पावती के समान हो सकती हैं।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वी पद्मकुमार बनाम स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूर्ण पीठ के एक फैसले को रद्द कर दिया जिसने अलग विचार दिए थे।
मुद्दे अपील में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या कॉरपोरेट देनदार की बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि परिसीमन अधिनियम की धारा 18 के तहत देयता की स्वीकृति के समान होगी ? फिर भी एक और मुद्दा यह था कि क्या परिसीमन अधिनियम की धारा 18, जो कॉरपोरेट देनदार द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित ऋण की पावती के आधार पर सीमा अवधि बढ़ाती है, धारा 238 ए के तहत भी लागू है, जिसे अभिव्यक्ति "जहां तक हो सकता है " द्वारा परिसीमन अधिनियम को आईबीसी के आवेदन द्वारा शासित किया जाता है?
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33. 'एक ही लेनदेन से उत्पन्न कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंज़ूरी के लिए एनआई अधिनियम को संशोधित करें ' : सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में शीघ्र ट्रायल के लिए दिशानिर्देश जारी किए
[मामला: एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों के शीघ्र ट्रायल एलएल 2021 एससी 217]
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शुक्रवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए।
निर्देश इस प्रकार हैं:
1. उच्च न्यायालय मुकदमे की सुनवाई के लिए समरी ट्रायल को समन ट्रायल में रूपांतरण के संबंध में मजिस्ट्रेटों को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे।
2. मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रहने वाले अभियुक्त को समन जारी करने से पहले धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच करेंगे।
3. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए शपथ पत्र पर साक्ष्य की अनुमति है।
4. सीआरपीसी के तहत रोक के बावजूद, एक ही लेनदेन से उत्पन्न होने वाले कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की अनुमति देने के लिए एनआई अधिनियम के लिए उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की गईं।
5. उच्च न्यायालय एक ही लेन-देन से निकले अन्य मामलों में एक मामले में ही अभियुक्तों के खिलाफ समन की सेवा को अन्य मामलों में भी सेवा समझने के लिए मजिस्ट्रेट को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे।
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34. "उच्च न्यायालय संकट की स्थिति में हैं " : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए समय- सीमा तैयार की
[मामला: पीएलआर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड; एलएल 2021 एससी 223]
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की बढ़ते रिक्तियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को मंज़ूरी देने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे आपत्ति के विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नामों को दोहराया है, तो केंद्र को इस तरह की पुन : प्रक्रिया के 3-4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करनी चाहिए।
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35. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को आपराधिक प्रणाली के लिए मसौदा नियमों को 6 महीने में अपनाने का निर्देश दिया
[मामला: आपराधिक मुकदमे बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए; एलएल 2021 एससी 224]
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को आपराधिक प्रैक्टिस के लिए एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता के परमेश्वर द्वारा तैयार मसौदा नियमों को 6 महीने की अवधि के भीतर अपनाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उक्त मसौदा नियमों को अपनाने के लिए उच्च न्यायालय त्वरित कदम उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा नियमों को 6 महीने के भीतर संशोधित किया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि के भीतर पुलिस नियमों में परिणामी संशोधन करने का निर्देश दिया।
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36. '"एडहॉक जजों की नियुक्तियां नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224 ए के तहत दिशानिर्देश जारी किए
[मामला: लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य; एलएल 2021 एससी 225]
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति के बारे में दिशानिर्देश जारी किएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आदेशों को लोक प्रहरी बनाम भारत संघ में पारित किया। लोक प्रहरी, एक गैर सरकारी संगठन, ने अनुच्छेद 324 के तहत दायर जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए दायर जनहित याचिका के माध्यम से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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37. एससी एसटी एक्ट धारा 3 (2) (v) लागू होगी जब तक जाति की जानकारी अपराध के लिए आधारों में से एक है : सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों पर संदेह जताया
[मामला: पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य; एलएल 2021 एससी 231]
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उन निर्णयों पर संदेह जताया है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) की व्याख्या की गई थी कि इसका मतलब यह है कि अपराध "केवल इस आधार पर" किया जाना चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान तब तक आकर्षित होगा जब तक जातिगत पहचान अपराध की घटना के लिए आधार में से एक है। इस आधार पर धारा 3 (2) (v) के संरक्षण से इनकार करने के लिए कि अपराध एक एससी और एसटी व्यक्ति के खिलाफ केवल उनकी जातिगत पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, यह अस्वीकार करना है कि सामाजिक असमानताएं एक संचयी तरीके से कैसे कार्य करती हैं।
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38. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को फरमानों के निष्पादन से संबंधित नियमों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया
[मामला: राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी; एलएल 2021 एससी 232]
पूर्व सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ ने उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के तहत बनाए गए फरमानों के निष्पादन से संबंधित सभी नियमों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
मई 2021
39. अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत शिक्षा "सामान्य व्यवसाय" नहीं; मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं: याचिकाकर्ताओं ने निजी स्कूलों की फीस के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा
[मामला: इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य; एलएल 2021 एससी 240]
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी दो आदेशों को रद्द करने वाले एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें COVID-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों से निजी स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस और डेवलपमेंट फीस की वसूली करने से रोक दिया गया था।
अधिवक्ता खगेश झा ने जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ और अन्य निजी अपीलकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले ने स्कूल फीस को विनियमित करने के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया, जिसका उद्देश्य छात्रों / उनके माता-पिता के शोषण की अनुमित देना नहीं है।
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40. "संसद के क्षेत्र में राज्य विधानमंडल का अतिक्रमण": सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल आवास उद्योग विनियमन अधिनियम रद्द किया
[मामला: फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; एलएल 2021 एससी 241]
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 को 2017 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के मद्देनजर असंवैधानिक करार दिया, जो समान विषय पर केंद्रीय कानून है।
41. "मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा पार करने के कारण असंवैधानिक " : सुप्रीम कोर्ट
[मामला: डॉ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री;: एलएल 2021 एससी 243]
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है।
न्यायालय ने माना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मराठों को 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण देने को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी।
न्यायालय ने निर्णय में आयोजित किया, "न तो गायकवाड़ आयोग और न ही उच्च न्यायालय ने मराठों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए कोई स्थिति बनाई है। इसलिए, हम पाते हैं कि सीमा को पार करने के लिए कोई असाधारण स्थिति नहीं है।"
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42. 'नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या चल रहा है ' : सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया द्वारा अदालती सुनवाई की रिपोर्टिंग को बरकरार रखा
[मामला: भारत निर्वाचन आयोग बनाम एमआर विजया भास्कर; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 244]
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही के दौरान मौखिक टिप्पणियों और न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा की गई चर्चाओं को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक कार्यवाहियों (केस: भारत का चुनाव आयोग बनाम एमआर विजया भास्कर) तक फैली हुई है।
पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग "COVID दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार" है और "संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत की सुनवाई के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की ईसीआई की प्रार्थना संविधान की के तहत गारंटीकृत दो मूलभूत सिद्धांतों पर प्रहार करती है - खुली अदालती कार्यवाही और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार।
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43. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया
[मामला: भारत संघ बनाम राकेश मल्होत्रा; एलएल 2021 एससी 250]
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कोविड लहर के दूसरे चरण के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया।
टास्क फोर्स जो परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधनों को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र होगी और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले इसकी सहायता के लिए विशेष क्षेत्रों या क्षेत्रों पर एक या अधिक उप-समूह भी गठित कर सकती है।
44. एक समाधान योजना की मंज़ूरी किसी कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट
मामला: ललित कुमार जैन बनाम इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक समाधान योजना की मंज़ूरी स्वत: ही एक कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है। एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख ऋणदाता की मुक्ति या निर्वहन, उसके दायित्व के प्रतिभू/गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने उस फैसले में कहा जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों को बरकरार रखा था जो कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू होता है।
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46. 'सभी के लिए मुफ्त टीका', सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का शक्तिशाली प्रभाव
[मामला: महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का पुन: वितरण; एलएल 2021 एससी 263]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात जूत को दिए राष्ट्र के नाम संदेश में टीकाकरण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की और कहा कि कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी टीके खरीदने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की मुफ्त टीकाकरण योजना का लाभ 18-44 वर्ष के आयु वर्ग तक को भी दिया जाएगा।
जून 2021
47. 'नाम पहचान का एक मूलभूत तत्व है': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई प्रमाणपत्रों में सुधार और परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
[मामला: जिग्या यादव बनाम सीबीएसई; एलएल 2021 एससी 264]
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के उम्मीदवारों या उनके माता-पिता के नाम/उपनाम/जन्म तिथि में संशोधन/परिवर्तन से संबंधित कानूनी प्रतिबंधों पर सवाल उठाने वाली अपीलों के एक बैच का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए।
अदालत ने सीबीएसई को अपने उपनियमों में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया ताकि पहले से जारी या आगे जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन दर्ज करने के लिए इन दिशानिर्देशों को शामिल किया जा सके।
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48. 'प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ फैसले के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है' : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता ने दुआ के यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 6 अक्टूबर, 2020 को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
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49. 'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाएं; गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा
[मामला: बाल संरक्षण गृहों में COVID वायरस के पुन: संक्रमण में : एलएल 2021 एससी 268]
सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि, "जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) की भागीदारी के बिना किसी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसियों / व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"
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50.दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
[मामला: केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ; 2021 एससी 273]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय (केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ) के फैसले के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला " कल्याणकारी" है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फैसले की पूरी कॉपी का इंतजार है।