बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम धारा 18 में ऋण की पावती के समान हो सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी पूर्ण पीठ का फैसला रद्द किया

LiveLaw News Network

16 April 2021 9:50 AM IST

  • बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम धारा 18 में ऋण की पावती के समान हो सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी पूर्ण पीठ का फैसला रद्द किया

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा अवधि का विस्तार करने के उद्देश्य से ऋण की पावती के समान हो सकती हैं।

    न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वी पद्मकुमार बनाम स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूर्ण पीठ के एक फैसले को रद्द कर दिया जिसने अलग विचार दिए थे।

    मुद्दे

    अपील में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या कॉरपोरेट देनदार की बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि परिसीमन अधिनियम की धारा 18 के तहत देयता की स्वीकृति के समान होगी ? फिर भी एक और मुद्दा यह था कि क्या परिसीमन अधिनियम की धारा 18, जो कॉरपोरेट देनदार द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित ऋण की पावती के आधार पर सीमा अवधि बढ़ाती है, धारा 238 ए के तहत भी लागू है, जिसे अभिव्यक्ति "जहां तक हो सकता है " द्वारा परिसीमन अधिनियम को आईबीसी के आवेदन द्वारा शासित किया जाता है?

    (दूसरा मुद्दा, पीठ ने माना कि यह तय है कि धारा 18 लागू है)

    पहले मुद्दे पर जवाब देने के लिए, बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि बैलेंस शीट सहित खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि, अर्थ के भीतर देयता की पावती के समान हो सकती है। परिसीमन अधिनियम की धारा 18। [महाबीर कोल्ड स्टोरेज बनाम सीआईटी, 1991 सप्लीमेंट (1) SCC 402; ए वी मूर्ति बनाम बी एस नागबसावन्ना, (2002) 2 SCC 642; एस नटराजन बनाम सामा धरमन क्रिमिनल अपील नंबर1524/2014 ]।

    विशेष रूप से बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी बनाम इस्माइल गोलम हुसैन आरिफ, 1961 SCC ऑनलाइन Cal 128: AIR 1962 Cal 115, में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा :

    "महत्वपूर्ण रूप से, यह निर्णय यह मानता है कि भले ही, बैलेंस शीट दाखिल करना कानून की मजबूरी है, किसी ऋण की पावती जरूरी नहीं है। वास्तव में, बैलेंस शीट में किसी नोट के साथ प्रविष्टि होना या ऐसी बैलेंस शीट का हिस्सा असामान्य नहीं है, या ऑडिटर की रिपोर्ट में, जिसे बैलेंस शीट के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि इस तरह की प्रविष्टि उक्त नोट में दिए गए कारणों के लिए ऋण की पावती के समान नहीं होगी। "

    कंपनी अधिनियम के तहत बैलेंस शीट दाखिल के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने इस प्रकार कहा :

    पूर्वोक्त अनुभागों के एक खंड से पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैलेंस शीट दाखिल करना अनिवार्य है, कोई भी उल्लंघन होने पर कानून द्वारा दंडनीय है। हालांकि, महत्व की बात यह है कि इस तरह के वित्तीय वक्तव्यों से संलग्न होने या हिस्सा बनने वाले नोटों को धारा 134 (7) द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। समान रूप से, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बैलेंस शीट सहित खातों की पुस्तकों में की गई पावती के संबंध में भी आवश्यकता को दर्ज कर सकती है। पूर्वोक्त की एक व्याख्या यह दर्शाती है कि बंगाल सिल्क मिल्स (सुप्रा) में निहित कानून का कथन है कि एक बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कानून में एक बाध्यता है लेकिन किसी विशेष प्रविष्टि के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ये कानून में सही है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के रूप में निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष लेनदार की बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि असमान है या शर्त के साथ दर्ज की गई है, जिसकी तब केस के आधार पर मामले की जांच करनी होगी कि क्या देयता की स्वीकृति वास्तव में, बनाई गई है, जिसके तहत परिसीमन अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा अवधि का विस्तार किया गया है।

    इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने पाया कि वी पद्मकुमार (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का बहुमत का निर्णय पहले के निर्णयों के समूह के विपरीत है।

    अदालत ने कहा,

    न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एआईएस चीमा, सदस्य (न्यायिक) का अल्पमत निर्णय, इन निर्णयों में से अधिकांश पर विचार करने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। इसलिए, हम एनसीएलएटी के दिनांक 12.03. 2020 के पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले को रद्द करते हैं। एनसीएलएटी ने 22.12.2020 को दिए गए फैसले में, वी पद्मकुमार (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले पर पुनर्विचार किए बिना, उस पर रबर-मुहर लगा दी।"

    पृष्ठभूमि

    पिछले साल, 3-सदस्यीय पीठ एनसीएलएटी ने वी पद्मकुमार बनाम स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) और अन्य मामले में 5-सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया था जिसमें यह माना गया था कि खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियां परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ऋण की पावती के समान नहीं होंगी। बाद में, 5-सदस्यीय पीठ ने संदर्भ को नामंजूर करते हुए कहा कि वी पद्मकुमार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार था।

    5-जजों की बेंच ने वी पद्मकुमार की शुद्धता पर संदेह करने के लिए 3-सदस्यीय बेंच के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। प्रतिकूल टिप्पणियों से दुखी होकर 3 सदस्यीय बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीएलएटी सदस्यों द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए उन टिप्पणियों को समाप्त कर दिया।

    केस: एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जायसवाल [सीए .323/ 2021]

    पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    उद्धरण: LL 2021 SC 215

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