'प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ फैसले के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है' : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला खारिज किया

LiveLaw News Network

3 Jun 2021 5:52 AM GMT

  • प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ फैसले के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला खारिज किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता ने दुआ के यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

    जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 6 अक्टूबर, 2020 को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

    पीठ ने कहा कि,

    "प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह मामले (जो आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराध के दायरे को परिभाषित करता है) के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है।"

    दुआ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत देशद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव, मानहानि सामग्री की छपाई और सार्वजनिक शरारत के अपराधों के लिए प्राथमिकी भाजपा नेता श्याम द्वारा शिमला जिले के कुमारसैन पुलिस स्टेशन में 6 मई को दर्ज कराई गई थी और पत्रकार को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था।

    श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर 'मौत और आतंकी हमलों' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

    शीर्ष अदालत ने इससे पहले पिछले साल 14 जून को रविवार के दिन अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने दुआ के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा था कि दुआ को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड के माध्यम से जांच में शामिल होना होगा, जैसा कि पुलिस द्वारा जारी समन में व्यक्तिगत पेशी के लिए कहा गया है।

    दुआ ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग के अलावा याचिका में उत्पीड़न के लिए दंडात्मक हर्जाना मांगा है।

    शीर्ष अदालत से दुआ ने यह निर्देश देने की भी मांग की है कि अब से कम से कम 10 साल से मीडिया से जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती। इस समिति में प्रमुख रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और राज्य के गृह मंत्री शामिल होने चाहिए।

    दुआ ने कहा है कि,

    "प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।"

    याचिका में कहा गया है कि,

    "शीर्ष अदालत राज्य में सत्ताधारी दल से पुलिस को दूर करने पर जोर दे रही है, लेकिन कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल जो विभिन्न राज्यों में सत्ता में हैं वे पुलिस पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।"

    याचिका में कहा गया है कि,

    "मीडिया के खिलाफ हाल ही में एक प्रवृत्ति है, जहां राज्य सरकारें जो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ एक विशेष प्रसारण नहीं पाती हैं, मीडिया के लोगों के खिलाफ प्राथमिक रूप से उन्हें परेशान करने और उन्हें डराने के लिए प्राथमिकी दर्ज करeती हैं ताकि पत्रकार राज्य सरकार या फिर पुलिस के आगे झुक जाएं।"

    याचिका में कहा गया है कि,

    "दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना और जबरन कदम उठाना उनके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है।"

    याचिका में दावा किया गया है कि मीडिया को चुप कराने के लिए अधिकारियों का एक ठोस दृष्टिकोण है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है।

    दुआ ने आरोप लगाया कि दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है और विशुद्ध रूप से COVID-19 के समय में केंद्र सरकार के कामकाज का गंभीर मूल्यांकन या अलोचना न हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है।

    याचिका में कहा गया है कि,

    "बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध उन मुद्दों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। याचिकाकर्ता (दुआ) के मामले में तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और सत्य हैं। इसलिए देशद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप पूरी तरह से गलत हैं।"

    याचिका में कहा गया है कि दुआ उच्च रक्तचाप (hypertension) और मधुमेह(Diabetes) सहित सह-रुग्णता (CO-Morbidities) वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं।

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